गुरुग्राम में भाजपा उम्मीदवार से गाली गलौज:जान से मारने की दी धमकी, जिले में थमा निकाय चुनाव का प्रचार

गुरुग्राम में भाजपा उम्मीदवार से गाली गलौज:जान से मारने की दी धमकी, जिले में थमा निकाय चुनाव का प्रचार

हरियाणा के गुरुग्राम में निगम चुनाव के लिए प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब कोई भी प्रत्याशी जनसभा, रैली या किसी अन्य माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि निजी तौर पर घर में जाकर वोट मांग सकते हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने मतदान के चलते जिले में धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू रहेगी। भाजपा प्रत्याशी को प्रचार करने से रोका, केस दर्ज
वार्ड-15 से भाजपा प्रत्याशी भारती हरसाणा को कथित आरडब्ल्यूए प्रधान एवं सिक्योरिटी द्वारा प्रचार करने से रोकने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सेक्टर-50 थाना में दी शिकायत में भाजपा प्रत्याशी भारती हरसाणा ने बताया कि 24 फरवरी को जब वह अपने साथियों के साथ वार्ड के अंतर्गत साउथ सिटी-2 के डी ब्लॉक में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर प्रचार कर रही थी तो उसी दौरान आरडब्ल्यूए के प्रधान नीरज यादव एवं सिक्योरिटी टीम द्वारा उन्हें प्रचार करने से रोका और गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने लोकतंत्र के तहत प्रचार करने की बात कही तो वे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरडब्ल्यूए के प्रधान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 200 मीटर परिधि के भीतर इकट्‌ठे होने पर रोक
वहीं जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों और संबंधित निकाय क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों की 200 मीटर परिधि के भीतर व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, निकाय चुनाव-2025 के कारण संबंधित निकाय क्षेत्र के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना का कार्य पूरा होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा आग्नेयास्त्र और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों व नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में रोड शो किया। वार्ड पांच के भाजपा प्रत्याशी राकेश बजघेड़ा ने दावा किया कि उनका रोड शो का काफिला 3 से 5 किमी का रहा। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत और राज्य सभा सदस्य किरण चौधरी ने अलग अलग जगह पर जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम मेयर पद की टिकट की दौड़ में कई लोग शामिल थे, लेकिन यह टिकट पार्टी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने हर कार्यकर्ता को ध्यान में रखता है और यही कारण है कि भाजपा ने तिलक राज मल्होत्रा के परिवार पर विश्वास जताया और उनकी पत्नी राज रानी मल्होत्रा को नगर निगम गुरुग्राम के मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी मांगी वोट टिकट वितरण से कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हुए हैं और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भी आए हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि उनका हित किसे वोट करने में है। यही कारण है कि आज हर किसी को भाजपा पर पूरी आस्था है। लोग मेयर पर पर भाजपा प्रत्याशी राज रानी को जिताएंगे इसके साथ ही नगर निगम के सभी वार्डों में भी कमल ही खिलेगा। वहीं वार्ड 7 में राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ गडोली, वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी मुकेश कौशिक के समर्थन में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि समर्पण और विकास, और इसी संकल्प के साथ हम हर क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका समर्थन भाजपा की विजय को और अधिक मजबूत करेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में निगम चुनाव के लिए प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब कोई भी प्रत्याशी जनसभा, रैली या किसी अन्य माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि निजी तौर पर घर में जाकर वोट मांग सकते हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने मतदान के चलते जिले में धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधीश अजय कुमार ने बताया कि 2 मार्च की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने व 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लागू रहेगी। भाजपा प्रत्याशी को प्रचार करने से रोका, केस दर्ज
वार्ड-15 से भाजपा प्रत्याशी भारती हरसाणा को कथित आरडब्ल्यूए प्रधान एवं सिक्योरिटी द्वारा प्रचार करने से रोकने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। सेक्टर-50 थाना में दी शिकायत में भाजपा प्रत्याशी भारती हरसाणा ने बताया कि 24 फरवरी को जब वह अपने साथियों के साथ वार्ड के अंतर्गत साउथ सिटी-2 के डी ब्लॉक में डोर-टू-डोर अभियान चलाकर प्रचार कर रही थी तो उसी दौरान आरडब्ल्यूए के प्रधान नीरज यादव एवं सिक्योरिटी टीम द्वारा उन्हें प्रचार करने से रोका और गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने लोकतंत्र के तहत प्रचार करने की बात कही तो वे जान से मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरडब्ल्यूए के प्रधान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 200 मीटर परिधि के भीतर इकट्‌ठे होने पर रोक
वहीं जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों और संबंधित निकाय क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों की 200 मीटर परिधि के भीतर व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, निकाय चुनाव-2025 के कारण संबंधित निकाय क्षेत्र के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 मार्च को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना का कार्य पूरा होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा आग्नेयास्त्र और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, पर रोक लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों व नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। लगभग सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में रोड शो किया। वार्ड पांच के भाजपा प्रत्याशी राकेश बजघेड़ा ने दावा किया कि उनका रोड शो का काफिला 3 से 5 किमी का रहा। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत और राज्य सभा सदस्य किरण चौधरी ने अलग अलग जगह पर जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम मेयर पद की टिकट की दौड़ में कई लोग शामिल थे, लेकिन यह टिकट पार्टी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने हर कार्यकर्ता को ध्यान में रखता है और यही कारण है कि भाजपा ने तिलक राज मल्होत्रा के परिवार पर विश्वास जताया और उनकी पत्नी राज रानी मल्होत्रा को नगर निगम गुरुग्राम के मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी मांगी वोट टिकट वितरण से कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हुए हैं और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में भी आए हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि उनका हित किसे वोट करने में है। यही कारण है कि आज हर किसी को भाजपा पर पूरी आस्था है। लोग मेयर पर पर भाजपा प्रत्याशी राज रानी को जिताएंगे इसके साथ ही नगर निगम के सभी वार्डों में भी कमल ही खिलेगा। वहीं वार्ड 7 में राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त के साथ गडोली, वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी मुकेश कौशिक के समर्थन में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि समर्पण और विकास, और इसी संकल्प के साथ हम हर क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका समर्थन भाजपा की विजय को और अधिक मजबूत करेगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर