हरियाणा के झज्जर के निलंबित सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त ने नामांकन पत्र की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने निलंबित सरपंच के नामांकन पत्र की जांच के लिए एडीसी को कहा है। आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र की जानकारी प्राप्त करके एक ग्रामीण ने जांच की मांग करते हुए शिकायत की है। 25 फरवरी को डीसी ने छारा गांव की सरपंच को निलंबित किया था। झज्जर जिले के गांव छारा की निलंबित सरपंच जया के खिलाफ अब ग्रामीणों द्वारा आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की जानकारी लेने की शिकायत दी गई है। डीसी ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नामांकन पत्र की जांच के लिए प्राप्त शिकायत को एडीसी झज्जर को मार्क किया है। उन्होंने एडीसी झज्जर को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करते हुए फाइल में रिपोर्ट देने का कहा गया है। ताकि शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए समय पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके। 25 फरवरी को सरपंच को किया था निलंबित
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के गांव छारा की सरपंच जया को 25 फरवरी को निलंबित किया गया था। उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सरपंच पर गंभीर आरोप लगने के कारण निलंबित किया था। निलंबित सरपंच को आदेश दिए जा चुके हैं कि ग्राम पंचायत की जो भी संपति उनके पास है, उसको नियमानुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। गांव छारा में सरपंच की ओर से कब्रिस्तान की जमीन पर हद से ज्यादा जगह पर चार दीवारी करवाई गई थी, जिसको लेकर उसे पद से हटाया गया था। छारा में कब्रिस्तान के करीब 1600 गज जगह है, जिस पर चार दीवारी होनी थी, लेकिन सरपंच ने करीब 3600 गज जगह पर चार दीवारी करा दी थी। 10 लाख के बजट से होनी थी चार दीवारी
जिले के गांव छारा में कब्रिस्तान की जमीन के लिए 10 लाख रुपए की राशि का बजट था, जिस पर गांव में चार दीवारी की जा रही थी। गांव के लोगों ने उसे ढ़हा दिया है। वहीं आज जिला उपायुक्त ने निलंबित सरपंच के नामांकन दस्तावेजों के जांच के आदेश दिए हैं। गांव में कराई गई अवैध जगह पर चार दीवारी को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उसे ढ़हा दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हरियाणा के झज्जर के निलंबित सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्त ने नामांकन पत्र की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने निलंबित सरपंच के नामांकन पत्र की जांच के लिए एडीसी को कहा है। आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र की जानकारी प्राप्त करके एक ग्रामीण ने जांच की मांग करते हुए शिकायत की है। 25 फरवरी को डीसी ने छारा गांव की सरपंच को निलंबित किया था। झज्जर जिले के गांव छारा की निलंबित सरपंच जया के खिलाफ अब ग्रामीणों द्वारा आरटीआई के माध्यम से नामांकन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की जानकारी लेने की शिकायत दी गई है। डीसी ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर नामांकन पत्र की जांच के लिए प्राप्त शिकायत को एडीसी झज्जर को मार्क किया है। उन्होंने एडीसी झज्जर को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करते हुए फाइल में रिपोर्ट देने का कहा गया है। ताकि शिकायत की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए समय पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके। 25 फरवरी को सरपंच को किया था निलंबित
झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के गांव छारा की सरपंच जया को 25 फरवरी को निलंबित किया गया था। उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सरपंच पर गंभीर आरोप लगने के कारण निलंबित किया था। निलंबित सरपंच को आदेश दिए जा चुके हैं कि ग्राम पंचायत की जो भी संपति उनके पास है, उसको नियमानुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें। गांव छारा में सरपंच की ओर से कब्रिस्तान की जमीन पर हद से ज्यादा जगह पर चार दीवारी करवाई गई थी, जिसको लेकर उसे पद से हटाया गया था। छारा में कब्रिस्तान के करीब 1600 गज जगह है, जिस पर चार दीवारी होनी थी, लेकिन सरपंच ने करीब 3600 गज जगह पर चार दीवारी करा दी थी। 10 लाख के बजट से होनी थी चार दीवारी
जिले के गांव छारा में कब्रिस्तान की जमीन के लिए 10 लाख रुपए की राशि का बजट था, जिस पर गांव में चार दीवारी की जा रही थी। गांव के लोगों ने उसे ढ़हा दिया है। वहीं आज जिला उपायुक्त ने निलंबित सरपंच के नामांकन दस्तावेजों के जांच के आदेश दिए हैं। गांव में कराई गई अवैध जगह पर चार दीवारी को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उसे ढ़हा दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
