करनाल में फर्जी दस्तावेजों से जमानत का खुलासा:कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज, जमानत बांड में लगाई दूसरे की फोटो और आधार कार्ड

करनाल में फर्जी दस्तावेजों से जमानत का खुलासा:कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज, जमानत बांड में लगाई दूसरे की फोटो और आधार कार्ड

हरियाणा के करनाल में किशोर न्याय बोर्ड (JJB)में एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। एक नाबालिग आरोपी (CCL’F’)की जमानत में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। पीड़ित चितकार ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि उसने किसी की जमानत नहीं दी थी, बल्कि उसके संपत्ति दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी जमानत बांड तैयार किया गया। इस मामले में न्यायालय ने जांच के आदेश दिए और थाना सिविल लाइन करनाल को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में पेश होकर पीड़ित ने खोला राज पीड़ित चितकार ने अदालत में पेश होकर बताया कि उसके संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जालसाजी करके जमानत के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उसके दस्तावेजों पर किसी और की फोटो और आधार कार्ड का विवरण लगाया गया था। जब उसने यह देखा, तो तुरंत न्यायालय को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी। नाबालिग आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश, हिरासत में रहेगा फर्जी जमानत मामले में आरोपी CCL’F’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी हाजिरी दर्ज की और उसे सुरक्षात्मक हिरासत में रखने के आदेश जारी किए। अब उसे अगली सुनवाई 11 मार्च 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से पेश किया जाएगा। SHO को FIR दर्ज करने के निर्देश, अगली सुनवाई 11 मार्च को ​​​​​​​इस खुलासे के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन के SHO भगवान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। SHO कोर्ट में पेश हुए और उन्हें पूरी कार्यवाही की जानकारी दी गई। इसके बाद न्यायालय ने फर्जी जमानत मामले में FIR दर्ज करने और अगली सुनवाई तक स्थिति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। थाने में दर्ज हुई FIR, कई धाराओं में मामला दर्ज ​​​​​​​न्यायालय के आदेश के बाद एसआई संदीप सिंह ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ धारा 233, 235, 229, 193, 196, 198, 318 (4) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए ASI कुलदीप को केस सौंप दिया गया। हरियाणा के करनाल में किशोर न्याय बोर्ड (JJB)में एक मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। एक नाबालिग आरोपी (CCL’F’)की जमानत में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। पीड़ित चितकार ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि उसने किसी की जमानत नहीं दी थी, बल्कि उसके संपत्ति दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी जमानत बांड तैयार किया गया। इस मामले में न्यायालय ने जांच के आदेश दिए और थाना सिविल लाइन करनाल को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में पेश होकर पीड़ित ने खोला राज पीड़ित चितकार ने अदालत में पेश होकर बताया कि उसके संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को जालसाजी करके जमानत के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और उसके दस्तावेजों पर किसी और की फोटो और आधार कार्ड का विवरण लगाया गया था। जब उसने यह देखा, तो तुरंत न्यायालय को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी। नाबालिग आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश, हिरासत में रहेगा फर्जी जमानत मामले में आरोपी CCL’F’ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी हाजिरी दर्ज की और उसे सुरक्षात्मक हिरासत में रखने के आदेश जारी किए। अब उसे अगली सुनवाई 11 मार्च 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर से पेश किया जाएगा। SHO को FIR दर्ज करने के निर्देश, अगली सुनवाई 11 मार्च को ​​​​​​​इस खुलासे के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन के SHO भगवान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। SHO कोर्ट में पेश हुए और उन्हें पूरी कार्यवाही की जानकारी दी गई। इसके बाद न्यायालय ने फर्जी जमानत मामले में FIR दर्ज करने और अगली सुनवाई तक स्थिति की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। थाने में दर्ज हुई FIR, कई धाराओं में मामला दर्ज ​​​​​​​न्यायालय के आदेश के बाद एसआई संदीप सिंह ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ धारा 233, 235, 229, 193, 196, 198, 318 (4) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए ASI कुलदीप को केस सौंप दिया गया।   हरियाणा | दैनिक भास्कर