<p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News: </strong>राजस्थान में सिरोही की विशेष NDPS कोर्ट ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास के साथ 30-30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. यह फैसला न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने सुनाया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और तर्क पेश किए, जिससे कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>लोक अभियोजक (Public Prosecutor) डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि कोर्ट ने हैदर भाई पुत्र चांद खां (निवासी- बिकरनी, उदयपुर) और नवाब खां पुत्र कमल खां को दोषी करार दिया. दोनों को NDPS Act के तहत धारा 8/20 और BNS धारा 317 (चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने), 345 (गलत संपत्ति मुहर का उपयोग करने) के तहत सजा दी गई. यह फैसला 6 मार्च को आया, जिसमें दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी और चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करने का दोषी पाया गया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था पूरा मामला?</strong><br />यह घटना 22 दिसंबर 2017 की है, जब पुलिस थाना सिरोही कोतवाली की टीम को हाईवे मोबाइल प्रभारी से सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने सिरोही बाहरी घाटा के टनल के पास छापा मारा, जहां हैदर भाई और नवाब खां को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उनके थैले से 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद 12 जून 2018 को पुलिस ने पूरी जांच कर आरोपियों के खिलाफ NDPS कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने दिया कड़ा संदेश</strong><br />कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा, चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गांजा परिवहन करने के कारण एक साल और छह महीने का अतिरिक्त कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस फैसले के बाद सिरोही में गांजा तस्करी को लेकर सख्त संदेश गया है, जिससे नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/hWKxZo_1njA?si=cx07y4xiUjTeSeLi” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भरतपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, ट्रक से एक करोड़ का गांजा जब्त” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/bharatpur-police-action-against-drugs-smuggling-case-two-arrested-with-one-crore-ganja-ann-2898621″ target=”_self”>ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भरतपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, ट्रक से एक करोड़ का गांजा जब्त</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News: </strong>राजस्थान में सिरोही की विशेष NDPS कोर्ट ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 साल के कठोर कारावास के साथ 30-30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है. यह फैसला न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने सुनाया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और तर्क पेश किए, जिससे कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>लोक अभियोजक (Public Prosecutor) डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि कोर्ट ने हैदर भाई पुत्र चांद खां (निवासी- बिकरनी, उदयपुर) और नवाब खां पुत्र कमल खां को दोषी करार दिया. दोनों को NDPS Act के तहत धारा 8/20 और BNS धारा 317 (चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने), 345 (गलत संपत्ति मुहर का उपयोग करने) के तहत सजा दी गई. यह फैसला 6 मार्च को आया, जिसमें दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी और चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करने का दोषी पाया गया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था पूरा मामला?</strong><br />यह घटना 22 दिसंबर 2017 की है, जब पुलिस थाना सिरोही कोतवाली की टीम को हाईवे मोबाइल प्रभारी से सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने सिरोही बाहरी घाटा के टनल के पास छापा मारा, जहां हैदर भाई और नवाब खां को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उनके थैले से 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ. इसके बाद 12 जून 2018 को पुलिस ने पूरी जांच कर आरोपियों के खिलाफ NDPS कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने दिया कड़ा संदेश</strong><br />कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा, चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गांजा परिवहन करने के कारण एक साल और छह महीने का अतिरिक्त कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस फैसले के बाद सिरोही में गांजा तस्करी को लेकर सख्त संदेश गया है, जिससे नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)</strong></p>
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