दिल्ली दंगे में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत, इस वजह से मिली बेल

दिल्ली दंगे में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत, इस वजह से मिली बेल

<p style=”text-align: justify;”><strong>Shahrukh Pathan Gets Interim Bail:</strong> साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बीच कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दी है. बता दें, वह 3 अप्रैल 2020 से अंदर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए यह जमानत दी है. फैसला लेते हुए कोर्ट ने शाहरुख पर 20,000 रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली पुलिस ने जताई थी आपत्ति</strong><br />गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है. अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने शाहरुख पठान के सामने रखी ये शर्त&nbsp;</strong><br />ऐसे में कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा &lsquo;स्विच ऑन&rsquo; रखे. वहीं, कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शाहरुख पठान ने याचिका में क्या कहा था?</strong><br />आरोपी शाहरुख पठान ने उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. उसने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर मेडिकल जटिलताओं के कारण आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अर्ज़ी में शाहरुख ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है. ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/WWfqGL77-Ug?si=6yhUUZAJfxKkIanV” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-mahila-samriddhi-yojana-2500-rupees-announcement-cm-rekha-gupta-cabinet-meeting-2899279″>महिला दिवस पर CM रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक, 2500 रुपये वाली योजना पर होगा ऐलान?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Shahrukh Pathan Gets Interim Bail:</strong> साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बीच कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उसे अंतरिम जमानत दी है. बता दें, वह 3 अप्रैल 2020 से अंदर है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान को अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए यह जमानत दी है. फैसला लेते हुए कोर्ट ने शाहरुख पर 20,000 रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली पुलिस ने जताई थी आपत्ति</strong><br />गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इस अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है. अगर शाहरुख पठान को जमानत दी जाती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने शाहरुख पठान के सामने रखी ये शर्त&nbsp;</strong><br />ऐसे में कोर्ट ने जमानत की शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा &lsquo;स्विच ऑन&rsquo; रखे. वहीं, कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि शाहरुख पठान इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शाहरुख पठान ने याचिका में क्या कहा था?</strong><br />आरोपी शाहरुख पठान ने उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी. उसने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें गंभीर मेडिकल जटिलताओं के कारण आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अर्ज़ी में शाहरुख ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है. ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/WWfqGL77-Ug?si=6yhUUZAJfxKkIanV” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
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