हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण:शाह ने CM से पॉलिसी मंगाई; 25% केंद्रीय बलों में लगेंगे, पहला बैच जल्द लौटेगा

हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण:शाह ने CM से पॉलिसी मंगाई; 25% केंद्रीय बलों में लगेंगे, पहला बैच जल्द लौटेगा

हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को सिफारिशी चिट्‌ठी भेजी है। इसके अलावा शाह ने CM सैनी ने हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि शाह की सिफारिश से साफ है कि सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर मुहर लगा सकती है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शाह की चिट्‌ठी में क्या?
गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निवीरों के बारे भेजे पत्र में लिखा, ‘अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है। अग्निवीरों में से 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा। शेष 75 फीसदी समाज में लौट जाएंगे। आपकी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है, मगर अभी तक इसकी नीति जारी नहीं हुई है। पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का कष्ट करें। यह पॉलिसी भी भेजी जाए। कैबिनेट में सीएम ले चुके फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा की थी कि कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। मगर, यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है। दो साल में 4045 अग्निवीर भर्ती हुए
हरियाणा से वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन हुआ था जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां पढ़िए हरियाणा में अग्निवीरों को क्या मिलेगा… 1. पुलिस सिपाही के साथ 5 भर्तियों में 10% आरक्षण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून, 2022 को ‘अग्निपथ’ योजना लागू की थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में चार वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देगी। 2. ग्रुप बी-सी में आयु की छूट देगी सरकार
हरियाणा में अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैंच वालों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए एक प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। 3. CET एग्जाम में छूट देगी सरकार
अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। 4. रोजगार देने वाले उद्योगों को सब्सिडी देगी सरकार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अग्निवीर नीति-2024 के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाए। 5. बंदूक लाइसेंस में वरीयता
अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। शर्त ये है कि वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अग्निवीरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी को सिफारिशी चिट्‌ठी भेजी है। इसके अलावा शाह ने CM सैनी ने हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि शाह की सिफारिश से साफ है कि सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर मुहर लगा सकती है। प्रदेश में अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शाह की चिट्‌ठी में क्या?
गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निवीरों के बारे भेजे पत्र में लिखा, ‘अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है। अग्निवीरों में से 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा। शेष 75 फीसदी समाज में लौट जाएंगे। आपकी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है, मगर अभी तक इसकी नीति जारी नहीं हुई है। पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का कष्ट करें। यह पॉलिसी भी भेजी जाए। कैबिनेट में सीएम ले चुके फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा की थी कि कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। मगर, यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है। दो साल में 4045 अग्निवीर भर्ती हुए
हरियाणा से वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन हुआ था जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 2,215 की भर्ती की गई थी। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किये गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां पढ़िए हरियाणा में अग्निवीरों को क्या मिलेगा… 1. पुलिस सिपाही के साथ 5 भर्तियों में 10% आरक्षण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून, 2022 को ‘अग्निपथ’ योजना लागू की थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में चार वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले पुलिस कॉन्स्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण देगी। 2. ग्रुप बी-सी में आयु की छूट देगी सरकार
हरियाणा में अग्निवीरों को ग्रुप-बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैंच वालों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप सी के सिविल पदों के लिए 5 प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण और अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप बी के पदों के लिए एक प्रतिशत होरिजोंटल आरक्षण दिया जाएगा। 3. CET एग्जाम में छूट देगी सरकार
अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। 4. रोजगार देने वाले उद्योगों को सब्सिडी देगी सरकार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अग्निवीर नीति-2024 के तहत स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि उद्योगों द्वारा सब्सिडी राशि सहित अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाए। 5. बंदूक लाइसेंस में वरीयता
अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। शर्त ये है कि वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अग्निवीरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर