दिल्ली दंगा केस: कपिल मिश्रा को राहत, अगली सुनवाई तक जांच के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली दंगा केस: कपिल मिश्रा को राहत, अगली सुनवाई तक जांच के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

<p style=”text-align: justify;”>2020 दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में मंत्री कपिल मिश्रा के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आगे की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में अलगी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया. बीजेपी विधायक ने अपने खिलाफ आगे की जांच के ट्रायल कोर्ट के आदेश को आज (9 अप्रैल) को ही चुनौती दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पेशल जज कारेरी बावेजा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने शिकायकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया और 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. इलियास की याचिका पर ही ट्रायल कोर्ट ने आगे की जांच के आदेश दिए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>1 अप्रैल को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया जिसमें आगे जांच की आवश्यकता दिखी. उन्होंने कहा था, “यह साफ है कि कपिल मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे…ऐसे में आगे की जांच की आवश्यकता है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(खबर में विस्तार जारी है…)</strong></p> <p style=”text-align: justify;”>2020 दिल्ली दंगा से जुड़े मामले में मंत्री कपिल मिश्रा के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आगे की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में अलगी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने के निर्देश दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया. बीजेपी विधायक ने अपने खिलाफ आगे की जांच के ट्रायल कोर्ट के आदेश को आज (9 अप्रैल) को ही चुनौती दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शिकायकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस </strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>स्पेशल जज कारेरी बावेजा ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने शिकायकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया और 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. इलियास की याचिका पर ही ट्रायल कोर्ट ने आगे की जांच के आदेश दिए थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>1 अप्रैल को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया जिसमें आगे जांच की आवश्यकता दिखी. उन्होंने कहा था, “यह साफ है कि कपिल मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे…ऐसे में आगे की जांच की आवश्यकता है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(खबर में विस्तार जारी है…)</strong></p>  दिल्ली NCR हापुड़ पुलिस ने लुटेरे ऑटो चालक का किया एनकाउंटर, सवारियों को बैठाकर करता था लूटपाट