मानचित्र पास करवाने के लिए NOC की जरूरत नहीं:LDA वीसी ने जारी किया आदेश; तहसील और एलडीए खुद करेंगे जांच

मानचित्र पास करवाने के लिए NOC की जरूरत नहीं:LDA वीसी ने जारी किया आदेश; तहसील और एलडीए खुद करेंगे जांच

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में मानचित्र पास कराने के लिए अब नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसका प्रस्ताव बोर्ड में पास हुआ था। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है, जिनके भवन मानचित्र महीनों से नगर निगम की फाइलों में अटके पड़े थे। नगर निगम में महीनों अटक जाती थी एनओसी
अब तक LDA भवन निर्माण से पहले नगर निगम समेत कई विभागों से एनओसी लेता था। नगर निगम से एनओसी इसलिए ली जाती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण वाली जमीन पर कहीं निगम की संपत्ति तो नहीं है। लेकिन निगम के अफसर नजूल और सीलिंग की जमीन की भी जांच करने लगते थे, जिससे कई फाइलें महीनों फंसी रहती थीं। अब पूरी जिम्मेदारी LDA और तहसील की
LDA वीसी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के पास सिर्फ विस्तारित क्षेत्रों की जानकारी है, जबकि पुराने 86 मोहल्लों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे में LDA ही जब सारा रिकॉर्ड देखता है और रिपोर्ट बनाता है, तो एनओसी के लिए नगर निगम जाने का कोई तुक नहीं बनता। विस्तारित क्षेत्रों की जमीन के लिए अब एनओसी तहसील से ली जाएगी। सीलिंग और नजूल जमीन की जानकारी भी वहीं से मिलती है। साथ ही, LDA का संपत्ति विभाग निगम क्षेत्रों की जांच खुद करेगा। नगर निगम को अब मलवा शुल्क मिलेगा
नगर निगम अब भले ही एनओसी ना दे, लेकिन मलवा शुल्क की वसूली कर सकेगा। LDA वीसी ने कहा है कि मलवा शुल्क पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। निगम को मिलने वाली इस आय में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) में मानचित्र पास कराने के लिए अब नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसका प्रस्ताव बोर्ड में पास हुआ था। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है, जिनके भवन मानचित्र महीनों से नगर निगम की फाइलों में अटके पड़े थे। नगर निगम में महीनों अटक जाती थी एनओसी
अब तक LDA भवन निर्माण से पहले नगर निगम समेत कई विभागों से एनओसी लेता था। नगर निगम से एनओसी इसलिए ली जाती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण वाली जमीन पर कहीं निगम की संपत्ति तो नहीं है। लेकिन निगम के अफसर नजूल और सीलिंग की जमीन की भी जांच करने लगते थे, जिससे कई फाइलें महीनों फंसी रहती थीं। अब पूरी जिम्मेदारी LDA और तहसील की
LDA वीसी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम के पास सिर्फ विस्तारित क्षेत्रों की जानकारी है, जबकि पुराने 86 मोहल्लों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे में LDA ही जब सारा रिकॉर्ड देखता है और रिपोर्ट बनाता है, तो एनओसी के लिए नगर निगम जाने का कोई तुक नहीं बनता। विस्तारित क्षेत्रों की जमीन के लिए अब एनओसी तहसील से ली जाएगी। सीलिंग और नजूल जमीन की जानकारी भी वहीं से मिलती है। साथ ही, LDA का संपत्ति विभाग निगम क्षेत्रों की जांच खुद करेगा। नगर निगम को अब मलवा शुल्क मिलेगा
नगर निगम अब भले ही एनओसी ना दे, लेकिन मलवा शुल्क की वसूली कर सकेगा। LDA वीसी ने कहा है कि मलवा शुल्क पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। निगम को मिलने वाली इस आय में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर