पलवल में फसल अवशेष जलाने पर किसान पर केस:एएफएल लोकेशन से हुई पुष्टि, पटवारी ने जांच रिपोर्ट की तैयार

पलवल में फसल अवशेष जलाने पर किसान पर केस:एएफएल लोकेशन से हुई पुष्टि, पटवारी ने जांच रिपोर्ट की तैयार

पलवल जिले में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने के मामले में एक किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हसनपुर थाने में किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खेतों में गेहूं के अवशेष जले हुए पाए कृषि विभाग के अधिकारी रमेशचंद ने बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। 16 अप्रैल को निरीक्षण के दौरान हसनपुर के किसान बोधराज के खेतों में गेहूं के अवशेष जले हुए पाए। एएफएल लोकेशन से भी इसकी पुष्टि हुई। कई कानूनों का उल्लंघन किया किसान ने अपने डेढ़ एकड़ खेत में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, 280 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं। हलका पटवारी सुधीर कुमार और कृषि अधिकारी रमेशचंद की जांच रिपोर्ट के आधार पर हसनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी मलखान सिंह के अनुसार, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पलवल जिले में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने के मामले में एक किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हसनपुर थाने में किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खेतों में गेहूं के अवशेष जले हुए पाए कृषि विभाग के अधिकारी रमेशचंद ने बताया कि जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। 16 अप्रैल को निरीक्षण के दौरान हसनपुर के किसान बोधराज के खेतों में गेहूं के अवशेष जले हुए पाए। एएफएल लोकेशन से भी इसकी पुष्टि हुई। कई कानूनों का उल्लंघन किया किसान ने अपने डेढ़ एकड़ खेत में फसल अवशेष जलाकर कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, 280 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 शामिल हैं। हलका पटवारी सुधीर कुमार और कृषि अधिकारी रमेशचंद की जांच रिपोर्ट के आधार पर हसनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी मलखान सिंह के अनुसार, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर