Delhi: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

Delhi: आपके पास भी है पेट्रोल-डीजल वाली ये गाड़ियां? इस तारीख से नहीं मिलेगा तेल

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दी जाए. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाने होंगे, जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे. दिल्ली से सटे पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में यह प्रक्रिया इस साल शुरू होनी चाहिए और एएनपीआर कैमरे 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैमरे लगाने के लिए दिया गया 31 मार्च 2026 तक का समय</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अन्य एनसीआर जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है और ईओएल गाड़ियों को ईंधन देने से मनाही 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुरानी गाड़ियों की कैसे होगी पहचान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, वाहन डाटाबेस से जुड़े एएनपीआर कैमरे पुरानी गाड़ियों और बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे. आयोग ने निर्देश दिया है कि ईंधन केंद्रों को निर्धारित तारीखों से ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर देना चाहिए. इसके अलावा, प्राधिकारियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) नियमों के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदेश में और क्या-क्या कहा गया?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में यह भी कहा गया है कि इन गाड़ियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यातायात निगरानी प्रणालियों और एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्रों का उपयोग किया जाएगा. डिजल और पेट्रोल गाड़ियों को, जिनका पंजीकरण क्रमश 10 से 15 साल पुराना है, उन्हे एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन के रूप में चिन्हित किया जाएगा.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दी जाए. यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाने होंगे, जो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे. दिल्ली से सटे पांच उच्च वाहन घनत्व वाले जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में यह प्रक्रिया इस साल शुरू होनी चाहिए और एएनपीआर कैमरे 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैमरे लगाने के लिए दिया गया 31 मार्च 2026 तक का समय</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अन्य एनसीआर जिलों को कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है और ईओएल गाड़ियों को ईंधन देने से मनाही 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुरानी गाड़ियों की कैसे होगी पहचान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, वाहन डाटाबेस से जुड़े एएनपीआर कैमरे पुरानी गाड़ियों और बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे. आयोग ने निर्देश दिया है कि ईंधन केंद्रों को निर्धारित तारीखों से ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने से मना कर देना चाहिए. इसके अलावा, प्राधिकारियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) नियमों के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदेश में और क्या-क्या कहा गया?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में यह भी कहा गया है कि इन गाड़ियों का पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यातायात निगरानी प्रणालियों और एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्रों का उपयोग किया जाएगा. डिजल और पेट्रोल गाड़ियों को, जिनका पंजीकरण क्रमश 10 से 15 साल पुराना है, उन्हे एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन के रूप में चिन्हित किया जाएगा.</p>  दिल्ली NCR पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मीरवाइज उमर फारूक ने किया ये ऐलान, बोले- ‘इस्लाम में…’