गुरुग्राम के होटल में बिना सूचना ठहराए विदेशी:रेड में इराक और केन्या मूल के नागरिक मिले, वीजा हो चुका खत्म, मैनेजर पर FIR

गुरुग्राम के होटल में बिना सूचना ठहराए विदेशी:रेड में इराक और केन्या मूल के नागरिक मिले, वीजा हो चुका खत्म, मैनेजर पर FIR

गुरुग्राम के सेक्टर 52 स्थित एक बिल्डिंग में चल रहे होटल में बिना सूचना के विदेशी गेस्ट को ठहराने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि होटल मैनेजर ने बिना आवश्यक दस्तावेज और सी-फॉर्म के विदेशी नागरिकों को कमरे उपलब्ध कराए, जो विदेशी अधिनियम का उल्लंघन है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डैफोडिल होटल में कुछ विदेशी नागरिक बिना अनुमति ठहरे हुए हैं। जिस पर सहायक उप-निरीक्षक और उनकी टीम ने होटल पर छापा मारा। वहां ग्राउंड फ्लोर पर काउंटर पर बैठे मैनेजर ने अपना नाम रजाक अब्दुल जब्बार उर्फ खान बताया। वह मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट का रहने वाला है और वह होटल की देखरेख करता है। पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो पेज नंबर 3 पर विदेशी नागरिकों के ठहरने की पुष्टि हुई। कमरा नंबर 101 यहां इराकी नागरिक जैनब फादिल एम हसन और अम्मार मोहम्मद रिधा अब्द अली की एंट्री मिली। इनकी वीजा समाप्ति तिथि 21 अक्टूबर 2025 पाई गई कमरा नंबर 402 इस कमरे में केन्या मूल के मिलिसेंट नजेरी और जेन वामैथा की एंट्री मिली। इनके वीजा समाप्ति की तिथि 17 जून 2025 पाई गई। कमरा नंबर 01 इसमें केन्या मूल के नसेरियन इमानी की एंट्री थी और इनके वीजा की समाप्ति तिथि 19 जून 2025 मिली है। मैनेजर दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जब पुलिस ने मैनेजर रजाक अब्दुल जब्बार से विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए आवश्यक अनुमति और सी-फॉर्म की मांग की, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। सी-फॉर्म भारत में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी स्थानीय पुलिस या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को देना अनिवार्य है। मैनेजर की यह लापरवाही विदेशी अधिनियम के तहत अपराध मानी जाती है, जिसमें जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही विदेशी नागरिकों के वीजा और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए एफआरआरओ से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने अन्य होटलों को भी चेतावनी दी है कि वे विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और सी-फॉर्म नियमों का पालन करें। गुरुग्राम के सेक्टर 52 स्थित एक बिल्डिंग में चल रहे होटल में बिना सूचना के विदेशी गेस्ट को ठहराने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि होटल मैनेजर ने बिना आवश्यक दस्तावेज और सी-फॉर्म के विदेशी नागरिकों को कमरे उपलब्ध कराए, जो विदेशी अधिनियम का उल्लंघन है। पुलिस को सूचना मिली थी कि डैफोडिल होटल में कुछ विदेशी नागरिक बिना अनुमति ठहरे हुए हैं। जिस पर सहायक उप-निरीक्षक और उनकी टीम ने होटल पर छापा मारा। वहां ग्राउंड फ्लोर पर काउंटर पर बैठे मैनेजर ने अपना नाम रजाक अब्दुल जब्बार उर्फ खान बताया। वह मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट का रहने वाला है और वह होटल की देखरेख करता है। पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो पेज नंबर 3 पर विदेशी नागरिकों के ठहरने की पुष्टि हुई। कमरा नंबर 101 यहां इराकी नागरिक जैनब फादिल एम हसन और अम्मार मोहम्मद रिधा अब्द अली की एंट्री मिली। इनकी वीजा समाप्ति तिथि 21 अक्टूबर 2025 पाई गई कमरा नंबर 402 इस कमरे में केन्या मूल के मिलिसेंट नजेरी और जेन वामैथा की एंट्री मिली। इनके वीजा समाप्ति की तिथि 17 जून 2025 पाई गई। कमरा नंबर 01 इसमें केन्या मूल के नसेरियन इमानी की एंट्री थी और इनके वीजा की समाप्ति तिथि 19 जून 2025 मिली है। मैनेजर दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जब पुलिस ने मैनेजर रजाक अब्दुल जब्बार से विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए आवश्यक अनुमति और सी-फॉर्म की मांग की, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। सी-फॉर्म भारत में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी स्थानीय पुलिस या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को देना अनिवार्य है। मैनेजर की यह लापरवाही विदेशी अधिनियम के तहत अपराध मानी जाती है, जिसमें जुर्माना या कारावास का प्रावधान है। मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही विदेशी नागरिकों के वीजा और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए एफआरआरओ से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने अन्य होटलों को भी चेतावनी दी है कि वे विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और सी-फॉर्म नियमों का पालन करें।   हरियाणा | दैनिक भास्कर