गुरुग्राम में ड्रोन और पटाखों के प्रयोग पर रोक:पतंग और माइक्रो लाइट प्रतिबंधित, डीसी बोले- गेस्ट और किरायेदारों का रिकार्ड रखा जाए

गुरुग्राम में ड्रोन और पटाखों के प्रयोग पर रोक:पतंग और माइक्रो लाइट प्रतिबंधित, डीसी बोले- गेस्ट और किरायेदारों का रिकार्ड रखा जाए

गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने ड्रोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हर्ष फायरिंग और पटाखों पर भी रोक लगाई गई है। शुक्रवार को डीसी अजय कुमार ने आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के पदाधिकारियों से मीटिंग कर सोसाइटियों में ब्लैक आउट समेत तमाम तरह की एडवाइजरी को फॉलो करने की अपील की है। जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 7 जुलाई तक तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है। आतिशबाजी पर भी रोक
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी के शोर से वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है। गेस्ट और किरायेदारों का रिकॉर्ड रखा जाए जिलाधीश अजय कुमार ने अपने आदेश में वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक गेस्ट व किरायेदार का रिकॉर्ड रखें और साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें और यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई यदि कोई व्यक्ति आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा। गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने ड्रोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हर्ष फायरिंग और पटाखों पर भी रोक लगाई गई है। शुक्रवार को डीसी अजय कुमार ने आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) के पदाधिकारियों से मीटिंग कर सोसाइटियों में ब्लैक आउट समेत तमाम तरह की एडवाइजरी को फॉलो करने की अपील की है। जिलाधीश अजय कुमार ने वर्तमान आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 7 जुलाई तक तक मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा कारणों के तहत जारी किए है। आतिशबाजी पर भी रोक
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा की जाने वाली आतिशबाजी के शोर से वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिला गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर 7 जुलाई तक प्रतिबंध लगाया गया है। गेस्ट और किरायेदारों का रिकॉर्ड रखा जाए जिलाधीश अजय कुमार ने अपने आदेश में वर्तमान स्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों, कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि वे रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक गेस्ट व किरायेदार का रिकॉर्ड रखें और साथ ही उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड के रूप में रखें और यदि एक सप्ताह से अधिक समय तक रुकना है तो जिला गुरुग्राम में पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई यदि कोई व्यक्ति आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर