आजम खान को 10 साल की सजा:डूंगरपुर मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया

आजम खान को 10 साल की सजा:डूंगरपुर मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया

सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी ठहराया था। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया आजम खान को 10 और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम और बरकत ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की थी। फिलहाल, आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई। आज जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया, वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। 2 में आजम बरी हो चुके हैं, 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। पुलिस ने जांच और बयान के बाद आजम को आरोपी बनाया था। आजम को 3 मामलों में हो चुकी है सजा
15 जुलाई, 2023 : आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 31 जनवरी, 2024 : डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 7 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया गया था। 30 मई 2024: डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 10 साल की कैद और 14 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। अब समझिए क्या है 2016 का डूंगरपुर मामला
डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हें खां की वाशिंग मशीन, सोना-चांदी और 5 हजार रुपए लूट ले गए थे। तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने कहा- जज ने दोनों को दोषी करार दिया
शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया- यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था। जबकि 2016 की घटना थी। वादी का आरोप था, उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई। लूटपाट की गई। घर को जबरन खाली करवाया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। जज ने आजम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीन मामलों में पहले फैसला आ चुका है। जिनमें दो में आजम खान बरी हो चुके हैं। एक में सजा हो चुकी है। 5 दिन पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सजा पर लगी रोक
आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 24 मई, 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में करीब 7 महीने पहले (18 अक्टूबर, 2023 को) रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अब पढ़िए आजम खान के राजनीतिक पतन की कहानी
उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और एक बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनीं और बेटा अब्दुल्ला आजम दो बार विधायक बने। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी CM से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया। इन कलक्टर-फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैय्ये हैं
2019 में लोकसभा में आजम खान सपा के स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, “इन कलक्टर-फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैय्ये हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा।” यही डायलॉग आजम के लिए नासूर बन गया। इस बयानबाजी के बाद से ही आजम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमों का दौर शुरू हो गया। पहले आजम को जेल जाना पड़ा। फिर उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी जेल हुई। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से शुरू हुआ था शिकायतों का दौर
जब आजम ने रामपुर के अफसरों से जूते साफ करवाने वाला डायलॉग मारा था, उन दिनों वहां के डीएम आंजनेय कुमार थे। उसी दौरान कुछ किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से जमीन लेने की शिकायत आजम खान के खिलाफ की। डीएम ने उस पर जांच के आदेश दिए और धीरे-धीरे आजम पर करीब 105 मुकदमे दर्ज हो गए। आजम को भू-माफिया घोषित कर दिया गया। ये भी पढ़ें: 1- आजम की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से आई बाहर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा जेल से रिहा हो गई हैं। उनकी आजादी का परवाना मंगलवार शाम जिला कारागार पहुंचा था। लेकिन आखिरी समय में रिहाई पर कुछ पेंच फंस गया था और वह बाहर नहीं आ सकी थीं। वहीं, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई पर अभी भी पेच फंसा है…(पूरी खबर पढ़ें) 2- आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार को अब्दुल्ला के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस वक्त तीनों अलग-अलग जेल में बंद हैं…(पूरी खबर पढ़ें) सपा नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी ठहराया था। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया आजम खान को 10 और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम और बरकत ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की थी। फिलहाल, आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई। आज जिस केस में आजम को दोषी ठहराया गया, वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। 2 में आजम बरी हो चुके हैं, 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। पुलिस ने जांच और बयान के बाद आजम को आरोपी बनाया था। आजम को 3 मामलों में हो चुकी है सजा
15 जुलाई, 2023 : आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 31 जनवरी, 2024 : डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 7 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की तरफ से दर्ज कराया गया था। 30 मई 2024: डूंगरपुर के एक केस में आजम खान को 10 साल की कैद और 14 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। वह अबरार पुत्र नन्हें खां ने दर्ज कराया था। अब समझिए क्या है 2016 का डूंगरपुर मामला
डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हें खां की वाशिंग मशीन, सोना-चांदी और 5 हजार रुपए लूट ले गए थे। तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने कहा- जज ने दोनों को दोषी करार दिया
शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया- यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था। जबकि 2016 की घटना थी। वादी का आरोप था, उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई। लूटपाट की गई। घर को जबरन खाली करवाया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। जज ने आजम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीन मामलों में पहले फैसला आ चुका है। जिनमें दो में आजम खान बरी हो चुके हैं। एक में सजा हो चुकी है। 5 दिन पहले फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सजा पर लगी रोक
आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 24 मई, 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में करीब 7 महीने पहले (18 अक्टूबर, 2023 को) रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी। पत्नी और बेटे की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अब पढ़िए आजम खान के राजनीतिक पतन की कहानी
उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रामपुर सीट से ही 10 बार विधायक और एक बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनीं और बेटा अब्दुल्ला आजम दो बार विधायक बने। सपा सरकार में आजम का जलवा किसी CM से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए जाया करता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम के इस जलवे पर साल 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो गया। इन कलक्टर-फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैय्ये हैं
2019 में लोकसभा में आजम खान सपा के स्टार प्रचारक के रूप में रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बीच चुनावी रैली में सुर्खियां बटोरने और अपनी ताकत दिखाने के लिए आजम ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा डायलॉग मारा। उन्होंने कहा, “इन कलक्टर-फलक्टर से मत डरियो, ये तनखैय्ये हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा।” यही डायलॉग आजम के लिए नासूर बन गया। इस बयानबाजी के बाद से ही आजम और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमों का दौर शुरू हो गया। पहले आजम को जेल जाना पड़ा। फिर उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा को भी जेल हुई। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से शुरू हुआ था शिकायतों का दौर
जब आजम ने रामपुर के अफसरों से जूते साफ करवाने वाला डायलॉग मारा था, उन दिनों वहां के डीएम आंजनेय कुमार थे। उसी दौरान कुछ किसानों ने जौहर यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से जमीन लेने की शिकायत आजम खान के खिलाफ की। डीएम ने उस पर जांच के आदेश दिए और धीरे-धीरे आजम पर करीब 105 मुकदमे दर्ज हो गए। आजम को भू-माफिया घोषित कर दिया गया। ये भी पढ़ें: 1- आजम की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से आई बाहर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा जेल से रिहा हो गई हैं। उनकी आजादी का परवाना मंगलवार शाम जिला कारागार पहुंचा था। लेकिन आखिरी समय में रिहाई पर कुछ पेंच फंस गया था और वह बाहर नहीं आ सकी थीं। वहीं, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई पर अभी भी पेच फंसा है…(पूरी खबर पढ़ें) 2- आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार को अब्दुल्ला के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस वक्त तीनों अलग-अलग जेल में बंद हैं…(पूरी खबर पढ़ें)   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर