मुश्किल में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव! सीवान कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार, जानिए क्या है मामला?

मुश्किल में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव! सीवान कोर्ट ने जारी किया इश्तेहार, जानिए क्या है मामला?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीवान की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है. दरअसल, 2011 में दारौंदा उपचुनाव की गहमागहमी जारी थी. परमेश्वर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. आरोप लगा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. तत्कालीन सीओ ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह पर दारौंदा थाना में ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम-9 के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुराने मामले में शनिवार (17 मई, 2025) को लालू यादव के खिलाफ ACJM -1 MP-MLA की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है. पहले लालू यादव पर सम्मन और फिर वारंट जारी हुआ. राजद प्रमुख अदालत में हाजिर नहीं हुए. अब अदालत ने इश्तेहार जारी कर दिया. इश्तेहार लालू यादव के पैतृक गांव में चिपकाया जाएगा. गोपालगंज जिले का फुलवरिया लालू यादव का पैतृक गांव है. 2011 में दारौंदा से राजद के टिकट पर परमेश्वर सिंह उपचुनाव लड़ रहे थे. आदर्श आचार संहिता के तहत 144 धारा लागू थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लालू यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने पांडेयपुर गांव में चुनावी सभा की. उन्होंने राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के पक्ष में वोट मांगे. तत्कालीन सीओ ने कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी. आरोप है कि लालू यादव और परमेश्वर सिंह ने इजाजत नहीं होने के बावजूद सभा को संबोधित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आचार संहिता उल्लंघन का है मामला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनावी सभा में लाउडस्पीकर एक्ट की धारा का उल्लंघन किया गया. प्रशासन ने ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम -9 के तहत दारौंदा था में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह को आरोपी बनाया. पुराने मामले में अदालत ने लालू यादव पर इश्तेहार जारी कर दिया है. हालांकि प्रत्याशी रहे परमेश्वर सिंह की मृत्यु हो चुकी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें- <a title=”नीतीश सरकार ने बदला गया का नाम, ‘गया जी’ के नाम से जानी जाएगी मोक्ष नगरी, जानें पौराणिक कहानी” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-cabinet-decision-to-change-name-of-gaya-under-cm-nitish-kumar-now-gaya-ji-will-be-known-2945267″ target=”_self”>नीतीश सरकार ने बदला गया का नाम, ‘गया जी’ के नाम से जानी जाएगी मोक्ष नगरी, जानें पौराणिक कहानी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीवान की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है. दरअसल, 2011 में दारौंदा उपचुनाव की गहमागहमी जारी थी. परमेश्वर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. आरोप लगा कि धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. तत्कालीन सीओ ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह पर दारौंदा थाना में ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम-9 के तहत लाउडस्पीकर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुराने मामले में शनिवार (17 मई, 2025) को लालू यादव के खिलाफ ACJM -1 MP-MLA की अदालत ने इश्तेहार जारी किया है. पहले लालू यादव पर सम्मन और फिर वारंट जारी हुआ. राजद प्रमुख अदालत में हाजिर नहीं हुए. अब अदालत ने इश्तेहार जारी कर दिया. इश्तेहार लालू यादव के पैतृक गांव में चिपकाया जाएगा. गोपालगंज जिले का फुलवरिया लालू यादव का पैतृक गांव है. 2011 में दारौंदा से राजद के टिकट पर परमेश्वर सिंह उपचुनाव लड़ रहे थे. आदर्श आचार संहिता के तहत 144 धारा लागू थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लालू यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>धारा 144 लागू होने के बावजूद लालू यादव ने पांडेयपुर गांव में चुनावी सभा की. उन्होंने राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के पक्ष में वोट मांगे. तत्कालीन सीओ ने कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी. आरोप है कि लालू यादव और परमेश्वर सिंह ने इजाजत नहीं होने के बावजूद सभा को संबोधित किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आचार संहिता उल्लंघन का है मामला</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चुनावी सभा में लाउडस्पीकर एक्ट की धारा का उल्लंघन किया गया. प्रशासन ने ध्वनि विस्तारण यंत्र अधिनियम -9 के तहत दारौंदा था में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने लालू यादव और परमेश्वर सिंह को आरोपी बनाया. पुराने मामले में अदालत ने लालू यादव पर इश्तेहार जारी कर दिया है. हालांकि प्रत्याशी रहे परमेश्वर सिंह की मृत्यु हो चुकी है.&nbsp;</p>
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