<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> बिहार के दरभंगा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (22 मई, 2025) को अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने संवाददाताओं को बताया, “दरभंगा की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सुरक्षाकर्मियों को विधायक और उनके सहयोगी के अदालत में गवाही देने के समय हिरासत में लेने का आदेश दिया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. फैसले में विधायक को तीन महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दरभंगा में विशेष अदालत के न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने 29 जनवरी, 2019 को उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए फरवरी 2025 में दोनों आरोपियों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी विधायक ने हिरासत में लिए जाने के दौरान पत्रकारों से कहा, “मैंने एमपी/एमएलए अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी. अदालत ने मुझे 24 घंटे के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उमेश मिश्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि उस सुबह विधायक और उनके साथियों ने उनके आवास के बाहर उन पर हमला किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/rjd-mp-manoj-jha-was-happy-with-decision-of-all-party-delegation-operation-sindoor-2948507″>मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हुए RJD सांसद मनोज झा, बताया किस चीज से हुई पीड़ा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar News:</strong> बिहार के दरभंगा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (22 मई, 2025) को अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मिश्रीलाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने संवाददाताओं को बताया, “दरभंगा की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सुरक्षाकर्मियों को विधायक और उनके सहयोगी के अदालत में गवाही देने के समय हिरासत में लेने का आदेश दिया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. फैसले में विधायक को तीन महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दरभंगा में विशेष अदालत के न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने 29 जनवरी, 2019 को उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए फरवरी 2025 में दोनों आरोपियों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी विधायक ने हिरासत में लिए जाने के दौरान पत्रकारों से कहा, “मैंने एमपी/एमएलए अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी. अदालत ने मुझे 24 घंटे के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उमेश मिश्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि उस सुबह विधायक और उनके साथियों ने उनके आवास के बाहर उन पर हमला किया था.</p>
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