हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) द्वारा 25 मार्च को जारी लेटर में दी गई शर्तें पूरी करनी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 28 फरवरी, 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 1 जनवरी से 31 मार्च (3 महीने) तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। यहां पढ़िए ऑर्डर… हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) द्वारा 25 मार्च को जारी लेटर में दी गई शर्तें पूरी करनी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 28 फरवरी, 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 1 जनवरी से 31 मार्च (3 महीने) तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। यहां पढ़िए ऑर्डर… हरियाणा | दैनिक भास्कर
