<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal News:</strong> हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोमवार (9 जून) को यह जानकारी दी. स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने रविवार (8 जून) को आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया. </p>
<p style=”text-align: justify;”>पुलिस को सूचना मिली थी आरोपी पांवटा साहिब शहर में वापस आ गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था. पांवटा साहिब के स्थानीय लोगों ने व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यक्ति ने भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट की और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’27 मई को व्यक्ति के खिलाफ किया गया था मामला दर्ज'</strong><br />शिकायत में कहा गया है कि व्यक्ति के पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और राष्ट्र विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो देशद्रोह के गंभीर कृत्य के बराबर है. शिकायत के आधार पर 27 मई को व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पांवटा साहिब के बद्रीपुर तहसील के खड्डा कॉलोनी में रहने वाले फल और सब्जी विक्रेता सुलेमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) लगाई गई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>9 जून को अदालत में किया जाएगा पेश</strong><br />पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद वह गायब हो गया और रविवार को पांवटा लौटा और फिर स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सुलेमान की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निश्चित सिंह नेगी ने कहा कि यह जिले में अपनी तरह का पहला मामला है, क्योंकि प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दर्ज की गई है. पांवटा थाना प्रभारी देवी सिंह ने कहा कि सुलेमान को सोमवार (9 जून) को अदालत में पेश किया जाएगा.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>पुलिस को सूचना मिली थी आरोपी पांवटा साहिब शहर में वापस आ गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था. पांवटा साहिब के स्थानीय लोगों ने व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यक्ति ने भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट की और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’27 मई को व्यक्ति के खिलाफ किया गया था मामला दर्ज'</strong><br />शिकायत में कहा गया है कि व्यक्ति के पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और राष्ट्र विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो देशद्रोह के गंभीर कृत्य के बराबर है. शिकायत के आधार पर 27 मई को व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पांवटा साहिब के बद्रीपुर तहसील के खड्डा कॉलोनी में रहने वाले फल और सब्जी विक्रेता सुलेमान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) लगाई गई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>9 जून को अदालत में किया जाएगा पेश</strong><br />पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद वह गायब हो गया और रविवार को पांवटा लौटा और फिर स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सुलेमान की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निश्चित सिंह नेगी ने कहा कि यह जिले में अपनी तरह का पहला मामला है, क्योंकि प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत दर्ज की गई है. पांवटा थाना प्रभारी देवी सिंह ने कहा कि सुलेमान को सोमवार (9 जून) को अदालत में पेश किया जाएगा.</p>
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