भिवानी में स्विमिंग पूल घोटाले की जांच फाइल गायब:सूचना आयुक्त ने DC को दिए जांच के आदेश; RTI में मांगी थी जानकारी

भिवानी में स्विमिंग पूल घोटाले की जांच फाइल गायब:सूचना आयुक्त ने DC को दिए जांच के आदेश; RTI में मांगी थी जानकारी

हरियाणा के भिवानी में जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पुल अलॉटमेंट घोटाले की जांच की फाइल ही अधिकारियों ने गायब कर डाली। इस पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भिवानी डीसी को 3 माह में मामले की जांच कर दोषी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सिफारिश की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। भिवानी में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिवानी डीसी कार्यालय से 23 सितंबर 2021 को जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पुल अलॉटमेंट घोटाले से जुड़ी जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीसी कार्यालय ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि एसडीएम आफिस से इस कार्यालय में जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दो कार्यालयों के बीच फंसा मामला इस पर बृजपाल सिंह परमार ने भिवानी एसडीएम कार्यालय से 22 फरवरी 2022 को आरटीआई के तहत सूचना मांगी। इस पर एसडीएम भिवानी कार्यालय ने भी अपने जवाब में बताया कि जांच रिपोर्ट डीसी आफिस में भेज दी है। डीसी और एसडीएम कार्यालय के बीच जांच रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। 31 जुलाई तक देना होगा जवाब जिस पर बृजपाल सिंह परमार ने 4 अगस्त 2022 को आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18(1) के तहत शिकायत राज्य सूचना आयुक्त को दी। राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त डॉ कुलबीर छिक्कारा ने इस मामले की जांच कर 90 दिन के अंदर 31 जुलाई को जवाब मांगा है। हरियाणा के भिवानी में जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पुल अलॉटमेंट घोटाले की जांच की फाइल ही अधिकारियों ने गायब कर डाली। इस पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भिवानी डीसी को 3 माह में मामले की जांच कर दोषी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सिफारिश की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। भिवानी में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिवानी डीसी कार्यालय से 23 सितंबर 2021 को जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पुल अलॉटमेंट घोटाले से जुड़ी जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीसी कार्यालय ने आरटीआई के जवाब में बताया था कि एसडीएम आफिस से इस कार्यालय में जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। दो कार्यालयों के बीच फंसा मामला इस पर बृजपाल सिंह परमार ने भिवानी एसडीएम कार्यालय से 22 फरवरी 2022 को आरटीआई के तहत सूचना मांगी। इस पर एसडीएम भिवानी कार्यालय ने भी अपने जवाब में बताया कि जांच रिपोर्ट डीसी आफिस में भेज दी है। डीसी और एसडीएम कार्यालय के बीच जांच रिपोर्ट ही गायब कर दी गई। 31 जुलाई तक देना होगा जवाब जिस पर बृजपाल सिंह परमार ने 4 अगस्त 2022 को आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18(1) के तहत शिकायत राज्य सूचना आयुक्त को दी। राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त डॉ कुलबीर छिक्कारा ने इस मामले की जांच कर 90 दिन के अंदर 31 जुलाई को जवाब मांगा है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर