मोगा में ई-सिगरेट बेचने पर तीन साल की कैद:मानयोग कोर्ट ने लगाया सवा लाख रुपए का जुर्माना, बिना लाइसेंस की जा बिक्री

मोगा में ई-सिगरेट बेचने पर तीन साल की कैद:मानयोग कोर्ट ने लगाया सवा लाख रुपए का जुर्माना, बिना लाइसेंस की जा बिक्री

मोगा मानयोग में अदालत ने आज पान की दुकान करने वाले एक व्याक्ति को ई-सिगरट बेचने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए सरकारी वकील ने बताया कि, सरकार की तरफ से जनवरी 2023 में ई-सिगरट बेचने को लेकर पाबंदी लगाई हुई थी। मोगा में हरबंस पान हाउस की काफी शिकायत आई थी कि वह प्रतिबंधित ई-सिगरट बेच रहा है। शिकायत के बाद ड्रग विभाग की ड्रग अधिकारी सोनिया गुप्ता की ओर से कार्रवाई करते हुए हरबंस पान हाउस के मालिक सुनील मोंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बरामद ई सिगरट पकड़ी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सैंपल में निकोटीन ज्यादा मात्रा में पाया गया और इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसे लेकर आज मानयोग न्यायाधीश एन एस संधू ने सुनील मोंगा को तीन साल की सजा एवं 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना किया। मोगा मानयोग में अदालत ने आज पान की दुकान करने वाले एक व्याक्ति को ई-सिगरट बेचने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए सरकारी वकील ने बताया कि, सरकार की तरफ से जनवरी 2023 में ई-सिगरट बेचने को लेकर पाबंदी लगाई हुई थी। मोगा में हरबंस पान हाउस की काफी शिकायत आई थी कि वह प्रतिबंधित ई-सिगरट बेच रहा है। शिकायत के बाद ड्रग विभाग की ड्रग अधिकारी सोनिया गुप्ता की ओर से कार्रवाई करते हुए हरबंस पान हाउस के मालिक सुनील मोंगा को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से बरामद ई सिगरट पकड़ी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सैंपल में निकोटीन ज्यादा मात्रा में पाया गया और इनके पास लाइसेंस भी नहीं था, जिसे लेकर आज मानयोग न्यायाधीश एन एस संधू ने सुनील मोंगा को तीन साल की सजा एवं 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना किया।   पंजाब | दैनिक भास्कर