करोड़ों रुपये के ड्रग तस्करी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष आज शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पेश नहीं होंगे। उन्होंने एसआईटी से कहा है कि आज अमृतसर कोर्ट में उनके एक केस की सुनवाई है। जबकि 23 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में उन्हें अगली तारीख उसके बाद की दी जाए। उन्हें पटियाला में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले जब यह समन जारी किया गया था, तब अकाली दल ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था। साथ ही कहा था कि बार-बार समन भेजने की बजाय सीएम भगवंत मान खुद आकर उनसे पूछताछ करें। ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इससे पहले समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी इससे पहले जब पिछले महीने एसआईटी ने बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस जारी किया था, तब उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। कोर्ट ने 8 जुलाई तक एसआईटी को उनसे पूछताछ करने से रोक दिया था। लेकिन जब, 8 जुलाई को दोबारा सुनवाई हुई तो एसआईटी ने जारी समन वापस ले लिया। इसके बाद उन्हें दोबारा समन जारी किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज हुआ था मामला पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के दौरान 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में रहे हैं, उसमें अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। करोड़ों रुपये के ड्रग तस्करी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष आज शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पेश नहीं होंगे। उन्होंने एसआईटी से कहा है कि आज अमृतसर कोर्ट में उनके एक केस की सुनवाई है। जबकि 23 जुलाई को इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में उन्हें अगली तारीख उसके बाद की दी जाए। उन्हें पटियाला में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले जब यह समन जारी किया गया था, तब अकाली दल ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था। साथ ही कहा था कि बार-बार समन भेजने की बजाय सीएम भगवंत मान खुद आकर उनसे पूछताछ करें। ताकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इससे पहले समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी इससे पहले जब पिछले महीने एसआईटी ने बिक्रम सिंह मजीठिया को नोटिस जारी किया था, तब उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। कोर्ट ने 8 जुलाई तक एसआईटी को उनसे पूछताछ करने से रोक दिया था। लेकिन जब, 8 जुलाई को दोबारा सुनवाई हुई तो एसआईटी ने जारी समन वापस ले लिया। इसके बाद उन्हें दोबारा समन जारी किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज हुआ था मामला पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ यह मामला 3 साल पहले कांग्रेस सरकार के दौरान 20 दिसंबर 2021 को दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 5 महीने जेल में रहने के बाद मजीठिया को 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई। मजीठिया ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में वह जेल में रहे हैं, उसमें अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। वहीं, मामले में उनसे कोई रिकवरी भी नहीं हुई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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