रेवास बंदरगाह पर 33 हजार लीटर डीजल की तस्करी, चार आरोपी गिरफ्तार, अरब सागर में करता थे स्मगलिंग

रेवास बंदरगाह पर 33 हजार लीटर डीजल की तस्करी, चार आरोपी गिरफ्तार, अरब सागर में करता थे स्मगलिंग

<p style=”text-align: justify;”><strong>Diesel Smuggling News:</strong> रायगढ़ स्थानीय क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने अरब सागर में डीजल की तस्करी करने के आरोप में रेवास बंदरगाह से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उस नाव के साथ 33,000 लीटर डीजल भी जब्त कर लिया है, जिसमें वे तस्करी कर रहे थे. जब्त किए गए डीजल और नाव की कुल कीमत 36.40 लाख रुपये है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी समुद्र में बड़े जहाजों से डीजल की तस्करी करते थे और छोटी नावों को बाजार दर से कम दाम पर बेचते थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिकारियों ने बताया कि जब्त डीजल और इसकी ढुलाई करने वाले ट्रॉलर (मछली पकड़ने वाला जहाज) की कुल कीमत 36.40 लाख रुपये है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गणेश कोली (40), विनायक कोली (45), गजानन कोली (45) और मुकेश निषाद (45) के रूप में हुई है. ये सभी जिले के अलीबाग तालुका स्थित बोदनी कोलीवाड़ा के निवासी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तस्करी करके लाया जा रहा था रीवास बंदरगाह</strong><br />मांडवा सागरी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रॉलर में डीजल की तस्करी करके उसे रीवास बंदरगाह लाया जा रहा है. इसके बाद घाट पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिये गये. जब ट्रॉलर वहां पहुंचा तो पुलिस दल ने तलाशी ली और पाया कि उसमें अवैध रूप से 33,000 लीटर डीजल लाया जा रहा था.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चारों आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार</strong><br />उन्होंने बताया कि डीजल और ट्रॉलर को जब्त कर लिया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 (दहनशील एवं ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाहीपूर्वक कार्य) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम और पेट्रोलियम अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, “चूंकि इस मामले में कानून के अनुसार सजा सात साल से कम है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और प्रक्रिया के अनुसार उन्हें नोटिस दिया गया है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: उद्धव ठाकरे का इतनी सीटों पर दावा, शरद गुट और कांग्रेस की बढ़ी टेंशन” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-assembly-election-2024-seat-sharing-formula-between-uddhav-thackeray-sharad-pawar-ajit-pawar-devendra-fadnavis-nana-patole-2741031″ target=”_self”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: उद्धव ठाकरे का इतनी सीटों पर दावा, शरद गुट और कांग्रेस की बढ़ी टेंशन</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Diesel Smuggling News:</strong> रायगढ़ स्थानीय क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने अरब सागर में डीजल की तस्करी करने के आरोप में रेवास बंदरगाह से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उस नाव के साथ 33,000 लीटर डीजल भी जब्त कर लिया है, जिसमें वे तस्करी कर रहे थे. जब्त किए गए डीजल और नाव की कुल कीमत 36.40 लाख रुपये है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी समुद्र में बड़े जहाजों से डीजल की तस्करी करते थे और छोटी नावों को बाजार दर से कम दाम पर बेचते थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अधिकारियों ने बताया कि जब्त डीजल और इसकी ढुलाई करने वाले ट्रॉलर (मछली पकड़ने वाला जहाज) की कुल कीमत 36.40 लाख रुपये है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गणेश कोली (40), विनायक कोली (45), गजानन कोली (45) और मुकेश निषाद (45) के रूप में हुई है. ये सभी जिले के अलीबाग तालुका स्थित बोदनी कोलीवाड़ा के निवासी हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तस्करी करके लाया जा रहा था रीवास बंदरगाह</strong><br />मांडवा सागरी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया, ‘पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रॉलर में डीजल की तस्करी करके उसे रीवास बंदरगाह लाया जा रहा है. इसके बाद घाट पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिये गये. जब ट्रॉलर वहां पहुंचा तो पुलिस दल ने तलाशी ली और पाया कि उसमें अवैध रूप से 33,000 लीटर डीजल लाया जा रहा था.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>चारों आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार</strong><br />उन्होंने बताया कि डीजल और ट्रॉलर को जब्त कर लिया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 287 (दहनशील एवं ज्वलनशील पदार्थों के साथ लापरवाहीपूर्वक कार्य) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम और पेट्रोलियम अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने कहा, “चूंकि इस मामले में कानून के अनुसार सजा सात साल से कम है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और प्रक्रिया के अनुसार उन्हें नोटिस दिया गया है.”</p>
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