हरियाणा के भिवानी में वर्ष 2018 में महिला व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को महिला के पति समेत 3 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। ये ट्रिपल मर्डल इतना वीभत्स था कि हत्यारों ने मां-बेटियों के शवों के टुकड़े करके खेतों में फेंक दिए थे। कोर्ट ने तीनों हत्यारों पर 1 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। बता दें कि भिवानी के नया बाजार निवासी कबाड़ी राजेश ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। बाद में इनके शवों को टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी बिकृमजित अरोड़ा की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी नया बाजार भिवानी निवासी कबाड़ी राजेश, भिवानी निवासी पूनम उर्फ फौजी और गांव माडिया मध्य प्रदेश निवासी माखनलाल को धारा 302,34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शवों को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर हत्यारों को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतने के आदेश दिए। प्रवासी महिला को आसरा देने के नाम पर किया था यौन शोषण मामले के अनुसार मध्यप्रदेश की एक 25 वर्षीय महिला अपने शराबी पति से परेशान होकर 4 साल की बच्ची के साथ भिवानी चली आई थी। भिवानी में शहर से कबाड़ चुन कर वह कबाड़ी राजेश को बेचने आती थी। राजेश ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने का झांसा दिया। वह महिला को बजरंग बली कालोनी में अपने प्लाट में कमरे में रखने लगा। इसके बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया। कबाड़ी ने आधार कार्ड में उसे अपनी बेटी दिखाया। इसे लेकर विवाद हुआ तो 18 दिसंबर 2018 को करीब 9 माह की बच्ची व उससे बड़ी 5 साल की लड़की को धारदार हथियार चापट बुगदा से काट डाला था। तीनों मां बेटी के टुकड़े खेतों में डाल दिए। कुछ टुकड़े अपने ढाणा रोड़ गोदाम में गर्म पानी व तेजाब में डाल दिए थे। हरियाणा के भिवानी में वर्ष 2018 में महिला व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को महिला के पति समेत 3 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। ये ट्रिपल मर्डल इतना वीभत्स था कि हत्यारों ने मां-बेटियों के शवों के टुकड़े करके खेतों में फेंक दिए थे। कोर्ट ने तीनों हत्यारों पर 1 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। बता दें कि भिवानी के नया बाजार निवासी कबाड़ी राजेश ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। बाद में इनके शवों को टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी बिकृमजित अरोड़ा की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी नया बाजार भिवानी निवासी कबाड़ी राजेश, भिवानी निवासी पूनम उर्फ फौजी और गांव माडिया मध्य प्रदेश निवासी माखनलाल को धारा 302,34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शवों को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर हत्यारों को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतने के आदेश दिए। प्रवासी महिला को आसरा देने के नाम पर किया था यौन शोषण मामले के अनुसार मध्यप्रदेश की एक 25 वर्षीय महिला अपने शराबी पति से परेशान होकर 4 साल की बच्ची के साथ भिवानी चली आई थी। भिवानी में शहर से कबाड़ चुन कर वह कबाड़ी राजेश को बेचने आती थी। राजेश ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने का झांसा दिया। वह महिला को बजरंग बली कालोनी में अपने प्लाट में कमरे में रखने लगा। इसके बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया। कबाड़ी ने आधार कार्ड में उसे अपनी बेटी दिखाया। इसे लेकर विवाद हुआ तो 18 दिसंबर 2018 को करीब 9 माह की बच्ची व उससे बड़ी 5 साल की लड़की को धारदार हथियार चापट बुगदा से काट डाला था। तीनों मां बेटी के टुकड़े खेतों में डाल दिए। कुछ टुकड़े अपने ढाणा रोड़ गोदाम में गर्म पानी व तेजाब में डाल दिए थे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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