<p style=”text-align: justify;”>भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी दी है. उन्होंने छह महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में तय की एफआईआर और आरोपों की रद्द करने की अपील की है. </p> <p style=”text-align: justify;”>भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी दी है. उन्होंने छह महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में तय की एफआईआर और आरोपों की रद्द करने की अपील की है. </p> दिल्ली NCR Nawada News: नवादा में डूबने से दो बालक की मौत, गोताखोरों ने एक को नदी से निकाला सुरक्षित
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क्रिमिनल लॉ में बदलाव, भारतीय न्याय संहिता के तहत हिमाचल में दर्ज हुआ ये पहला मामला <div dir=”ltr”>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>Bhartiya Nyaya Sanhita- BNS:</strong> देशभर में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है. अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली है. इसी के तहत देशभर में अब कानून व्यवस्था काम भी करेगी. हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज किया गया.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>सोमवार यानी 1 जुलाई की शुरुआत के बाद ही हिमाचल पुलिस ने देर रात भारतीय न्याय संहिता- 2023 के नए प्रावधानों के तहत पहले अभियोग दर्ज किया. यह अभियोग जिला मंडी के तहत आने वाले पुलिस थाना धनोटू में दर्ज किया गया.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला अभियोग</strong></div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश में दर्ज इस पहले मामले में को अभियोग संख्या- 64/2024 के तहत दर्ज किया गया. इसमें धारा 126(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सोमवार दोपहर को अब तक कुल पांच अभियोग दर्ज किए गए. यह सभी अभियोग पांच अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए हैं. इनमें धनोटू, ढली सदर, हमीरपुर अंब और पुलिस थाना नूरपुर शामिल है. इन पांच थानों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इन अभियोगों का आगामी अन्वेषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा.
<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″>
<p dir=”ltr” lang=”tl”>Police Station Dhanotu , District Mandi registers the very first FIR under the Bharatiya Nyaya Sanhita( BNS) in Himachal Pradesh. <a href=”https://twitter.com/himachalpolice?ref_src=twsrc%5Etfw”>@himachalpolice</a> <a href=”https://twitter.com/MandiPolice?ref_src=twsrc%5Etfw”>@MandiPolice</a> <a href=”https://twitter.com/PIBShimla?ref_src=twsrc%5Etfw”>@PIBShimla</a> <a href=”https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc%5Etfw”>@ANI</a> <a href=”https://twitter.com/DDNewsHimachal?ref_src=twsrc%5Etfw”>@DDNewsHimachal</a> <a href=”https://t.co/oA0nNY2wE5″>pic.twitter.com/oA0nNY2wE5</a></p>
— Abhishek Trivedi (@atrivedi21) <a href=”https://twitter.com/atrivedi21/status/1807640005298528273?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 1, 2024</a></blockquote>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>1 जुलाई से लागू हुए हैं नए कानून</strong></div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>बता दें कि बीते साल ही केंद्र सरकार ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कानून में के दौरान बने कानून में बदलाव किया है. अब साल 2023 में बने नए कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इन कानून का उद्देश्य सजा के स्थान पर न्याय देना है. तीन नए आपराधिक कानून का उद्देश्य नागरिकों को जल्द और प्रभावी न्याय देना भी है. इसके लिए सभी राज्यों के पुलिस को प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए भी कहा गया है.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>भारतीय आत्मा वाले नए कानून</strong></div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>साल 2023 में 25 दिसंबर को नए आपराधिक कानून- 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के लागू होने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. पुराने कानूनों में हत्या और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता देने के बजाय ब्रिटिश ताज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>तीनों नए प्रमुख अधिनियमों का उद्देश्य दंड नहीं, न्याय देना है. पहली बार भारतीय आत्मा वाले इन तीन आपराधिक प्रमुख कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाई गई व्यवस्था द्वारा संचालित होगी.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़े : <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-pradesh-water-borne-diseases-increases-in-monsoon-ann-2727305″>मानसून में बढ़ी जल जनित रोगों की संभावना, बचाव के लिए करना होगा छोटा-सा काम</a></strong></div>
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मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश पर ब्रेक, आज सिर्फ इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें IMD का बड़ा अपडेट
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश पर ब्रेक, आज सिर्फ इन जिलों में बरसेंगे बादल, जानें IMD का बड़ा अपडेट <p style=”text-align: justify;”><strong>MP Weather Today:</strong> मध्य प्रदेश में बीते दिनों से हो रही भारी बरसात पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया है. हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में तेज, हल्की और मध्यम बारिश होती रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, आज (बुधवार 7 अगस्त) चार जिलों में तेज बारिश हो सकती है. बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट </strong><br />मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को बालाघाट और श्योपुर कलां में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है. वहीं जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और उमरिया जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, खरगोन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, प्रदेश में 9 और 10 अगस्त को तेज बारिश का अलर्ट नहीं है.<br /> <br /><strong>इस वजह से बारिश पर लगा ब्रेक</strong><br />मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ट्रफ के प्रदेश के ऊपर से निकलने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के कमजोर होने की वजह से तेज बारिश पर ब्रेक लगा है. 5-6 दिन बाद फिर से नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सबसे ज्यादा बारिश कहां हुई? </strong><br />मानसून की दस्तक देने के साथ ही इस बार प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था. लगभग सभी जिलों में एवरेज बारिश के कोटे से ज्यादा बारिश हो चुकी है. सबसे ज्यादा बारिश प्रदेश के मंडला में दर्ज की गई है. 7 अगस्त तक जहां 26.39 बारिश होना थी, उसके एवज में 37.19 इंच बारिश हो चुकी है. इसी तरह सिवनी में 35.31 इंच, नर्मदापुरम 33.58, रायसेन, 33.02, राजगढ़ 31.06, छिंदवाड़ा 30.93, डिंडौरी 30.00, सीहोर 29.66, सागर 29.39 और विदिशा में 28.96 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”इंदौर के बाल आश्रम में हैजा का कहर! 3 साल की मासूम ने तोड़ा दम, अब तक 11 बच्चों की मौत” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/indore-cholera-outbreak-in-yugpurush-bal-ashram-11-kids-die-2755181″ target=”_blank” rel=”noopener”>इंदौर के बाल आश्रम में हैजा का कहर! 3 साल की मासूम ने तोड़ा दम, अब तक 11 बच्चों की मौत</a></strong></p>
मध्य प्रदेश के इस मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड, अब वेस्टर्न पहनावे में नहीं कर सकेंगे दर्शन
मध्य प्रदेश के इस मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड, अब वेस्टर्न पहनावे में नहीं कर सकेंगे दर्शन <p style=”text-align: justify;”><strong>Ratlam Temple Dress Code:</strong> मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में देवी कालिका मंदिर में अब कुछ प्रकार के पहनावे पर रोक लगा दी गई है. नए नियमों के अनुसार ‘पश्चिमी और तंग’ पोशाक या शॉर्ट्स पहन कर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंदिर के पुजारी ने यह जानकारी दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कालिका मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने कहा, ‘‘मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए पश्चिमी और तंग पोशाक तथा शॉर्ट्स (हाफ पैंट) पहने हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.’’ करीब 400 साल पुराने इस मंदिर के चारों ओर प्रतिबंधित कपड़ों के प्रकार का उल्लेख करने वाली कई पट्टिकाएं लगी हुई हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मंदिर के बाहर खड़े रह कर करने होंगे दर्शन</strong><br />मंदिर के पुजारी ने कहा, ‘‘अभद्र पोशाक पहने किसी भी भक्त को मंदिर या गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि ऐसे भक्त मंदिर के बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं. मंदिर की देखभाल कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के तहत रतलाम जिला प्रशासन द्वारा की जाती है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने कहा, ‘‘मुझे मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा पश्चिमी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बारे में पता चला है.’’ </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’पश्चिमी पोशाक सनातन धर्म पर हमला'</strong><br />पुजारी का दावा है कि रतलाम को बसाने वाले राजा रतन सिंह ने 400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था और कुल देवी की प्रतिष्ठा की थी. इस फैसले का स्वागत करते हुए एक भक्त ने कहा कि पश्चिमी पोशाक भारत की समृद्ध संस्कृति और सनातन धर्म पर हमला है. मंदिर में मुख्य देवी के अलावा मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जहां रतलाम और अन्य जगहों से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”Ratlam: चर्च में आदिवासियों की चल रही थी प्रार्थना, अचानक पहुंच गये VHP कार्यकर्ता, जानें फिर क्या हुआ?” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/ratlam-conversion-on-the-pretext-of-curing-illness-vhp-workers-create-ruckus-in-church-ann-2748022″ target=”_blank” rel=”noopener”>Ratlam: चर्च में आदिवासियों की चल रही थी प्रार्थना, अचानक पहुंच गये VHP कार्यकर्ता, जानें फिर क्या हुआ?</a></strong></p>