हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामला तूल पकड़ रहा है। संजौली में हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतर कर मस्जिद गिराने को प्रदर्शन करेंगे। DC शिमला अनुपम कश्यप ने संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक पांच या इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे चलने की इजाजत नहीं होगी। संजौली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। धारा 163 लागू होते ही संजौली में किसी भी व्यक्ति को लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। DC शिमला ने कहा, उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। सरकारी व निजी कार्यालय, स्कूल तथा बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध DC ने कहा, क्षेत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नव बहार से लेकर ढली तक लागू रहेगी धारा 163 डीसी शिमला ने कहा, जारी आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, IGMC से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे। MC कोर्ट की कार्यवाही से नाराज हिंदू संगठन अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन नगर निगम (MC) कमिश्नर कोर्ट की बीते शनिवार की कार्यवाही से नाराज है। कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की है और संबंधित कनिष्ठ अभियंता (JE) को फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं बीजेपी नेता विकास थापटा ने बताया कि मामले को जान बूझकर लटकाया जा रहा है। इसी वजह से आज संजौली में विशाल प्रदर्शन बुलाया गया है। साल 2010 में शुरू हुआ विवाद मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी। यहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। निगम प्रशासन के अनुसार, पहले मौके पर एक मंजिल और एटिक के रूप में मस्जिद थी, लेकिन साल 2024 तक यहां अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई। साल 2010 से ही इस मामले में MC आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। MC ने कई बार काम रोकने के आदेश जारी किए। इस मामले में अब तक 45 पेशियां हो चुकी हैं। इमाम बोले- 1947 में बनी पुरानी मस्जिद मस्जिद के इमाम शहजाद ने इस मामले में कहा कि मस्जिद 1947 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी। लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसे देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण शुरू किया। जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिल पहले से बनी थीं। मस्जिद की 2 मंजिल को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है। कानून का जो निर्णय होगा, वो सभी को मंजूर होगा। संजौली के बाद कुसुम्पटी-मंडी में भी प्रदर्शन संजौली से भड़की चिंगारी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहीं हैं। संजौली के बाद शिमला के कसुम्पटी और मंडी शहर में भी स्थानीय लोग मस्जिद को गिराने की मांग कर चुके हैं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं होगी: CM हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, प्रशासन हर चीज को देख रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं। हम सभी समुदाय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, सदन में कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पैरामीटर तय करेगी। उन्होंने कहा, मस्जिद में कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामला तूल पकड़ रहा है। संजौली में हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतर कर मस्जिद गिराने को प्रदर्शन करेंगे। DC शिमला अनुपम कश्यप ने संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सुबह 7 बजे से रात 11:59 बजे तक पांच या इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे चलने की इजाजत नहीं होगी। संजौली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। धारा 163 लागू होते ही संजौली में किसी भी व्यक्ति को लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। DC शिमला ने कहा, उक्त क्षेत्र में सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। सरकारी व निजी कार्यालय, स्कूल तथा बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है। धरना प्रदर्शन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध DC ने कहा, क्षेत्र में किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नव बहार से लेकर ढली तक लागू रहेगी धारा 163 डीसी शिमला ने कहा, जारी आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, IGMC से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे। MC कोर्ट की कार्यवाही से नाराज हिंदू संगठन अवैध मस्जिद मामले में हिंदू संगठन नगर निगम (MC) कमिश्नर कोर्ट की बीते शनिवार की कार्यवाही से नाराज है। कोर्ट ने इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की है और संबंधित कनिष्ठ अभियंता (JE) को फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं बीजेपी नेता विकास थापटा ने बताया कि मामले को जान बूझकर लटकाया जा रहा है। इसी वजह से आज संजौली में विशाल प्रदर्शन बुलाया गया है। साल 2010 में शुरू हुआ विवाद मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी। यहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। निगम प्रशासन के अनुसार, पहले मौके पर एक मंजिल और एटिक के रूप में मस्जिद थी, लेकिन साल 2024 तक यहां अब एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई। साल 2010 से ही इस मामले में MC आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान भी अवैध निर्माण चलता रहा। MC ने कई बार काम रोकने के आदेश जारी किए। इस मामले में अब तक 45 पेशियां हो चुकी हैं। इमाम बोले- 1947 में बनी पुरानी मस्जिद मस्जिद के इमाम शहजाद ने इस मामले में कहा कि मस्जिद 1947 से पहले की है। पहले मस्जिद कच्ची थी और 2 मंजिल की थी। लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ते थे, जिससे नमाज पढ़ने में दिक्कत आती थी। इसे देखते हुए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और मस्जिद निर्माण शुरू किया। जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर 2 मंजिल पहले से बनी थीं। मस्जिद की 2 मंजिल को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड इसकी लड़ाई लड़ रहा है। कानून का जो निर्णय होगा, वो सभी को मंजूर होगा। संजौली के बाद कुसुम्पटी-मंडी में भी प्रदर्शन संजौली से भड़की चिंगारी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहीं हैं। संजौली के बाद शिमला के कसुम्पटी और मंडी शहर में भी स्थानीय लोग मस्जिद को गिराने की मांग कर चुके हैं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं होगी: CM हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, प्रशासन हर चीज को देख रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं। हम सभी समुदाय का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, सदन में कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पैरामीटर तय करेगी। उन्होंने कहा, मस्जिद में कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
हिमाचल CM के गृह जिला के SP का तबादला:IPS भगत सिंह को दी कमान; पदम चंद को पंडोह बटालियन भेजा
हिमाचल CM के गृह जिला के SP का तबादला:IPS भगत सिंह को दी कमान; पदम चंद को पंडोह बटालियन भेजा हिमाचल सरकार ने देर रात 2 IPS के तबादला आदेश जारी किए है। आदर्श चुनाव आचार संहिता हटते ही सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) हमीरपुर पदम चंद को बदल डाला है। सरकार ने आईएएस पदम चंद को अब कोमांडेंट तीसरी आईआरबी बटालियन पंडोह मंडी लगाया है। वहीं कमांडेंट तीसरी आईआरबीएन बटालियन पंडोह एवं एसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मंडी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे 2015 बैच के IPS भगत सिंह को एसपी हमीरपुर लगाया है। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने देर रात आदेश जारी कर दिए है। भगत नेगी को बीते 22 मार्च को ही एसपी एसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मंडी एडिशनल चार्ज दिया गया था। अब सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के गृह जिला में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अगले एक सप्ताह के दौरान कई आईएएस और आईपीएस की ट्रांसफर प्रदेश में अगले एक सप्ताह के दौरान कुछ और आईएएस, आईपीएस, एचएएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश भी हो सकते है, क्योंकि बीते 16 मार्च से राज्य में आचार संहिता के कारण सरकार ट्रांसफर नहीं कर पाई थी। दो दिन पहले ही आचार संहिता हटी है। ऐसे में सरकार जल्द कुछ अधिकारियों के तबादला आदेश जारी करेंगी।
शिमला में मस्जिद निर्माण मामला उलझा:कांग्रेस विधायक बोले- बाहरी लड़ाई में शहर की शांति न करें भंग, प्रशासन करेगा कार्रवाई, कोई पार्षद नहीं
शिमला में मस्जिद निर्माण मामला उलझा:कांग्रेस विधायक बोले- बाहरी लड़ाई में शहर की शांति न करें भंग, प्रशासन करेगा कार्रवाई, कोई पार्षद नहीं शिमला के उपनगर संजोली स्थित विवादित निर्माणाधीन मस्जिद का विवाद उलझ गया है। रविवार को हुए प्रदर्शन पर आज शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बाहर के मामले में शिमला शहर की शांति भंग ना करें। शहर के बाहर दो गुटों में हुए झगड़े को धर्म से ना जोड़ा जाए। दरअसल रविवार को संजोली में बनी विवादित मस्जिद के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने समुदाय विशेष पर शिमला का का माहौल खराब करने के आरोप लगाए थे। प्रदर्शकारियों ने कहा कि समुदाय विशेष के लोग बाहर से आकर शिमला की शांति भंग कर रहे है। बीते दिनों शिमला के मल्याणा में युवक पर इन्ही लोगो ने तेजदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों में समुदाय विशेष के खिलाफ रोष बढ़ गया और रविवार को शिमला के संजोली स्थित मस्जिद केबाहर फुट गया। इस दौरान प्रदर्शकारियों ने संजौली में बनी मस्जिद अवैध होने के आरोप लगाए थे और उसको ध्वस्त करने की मांग की। विधायक बोले मामले में दिया गया धर्म का एंगल सोमवार को मामले में नया मोड़ आ गया है, शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विवाद दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण पैदा हुआ है। यह झगड़ा मल्याणा क्षेत्र में हुआ है। इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मल्याणा में हुए झगड़े को वहां के पार्षद सहित सिमिट्री व भट्टकुफर के पार्षद ने मिलकर संजोली में पहुंचा दिया। पुलिस को इस झगड़े में FIR दर्ज करने के पहले निर्देश दे दिए थे। इस मामले को हिन्दू व मुस्लिम समुदाय का रूप दिया गया वह बिल्कुल गलत है।शिमला एक शांतिप्रिय जगह है और इसकी शांति भंग न करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन करेगा कार्रवाई, कोई पार्षद नहीं विधायक ने कहा कि जो अवैध मस्जिद की बात कर रहे हैं तो यह मस्जिद 1950 से पहले की है। यहां जो अवैध निर्माण हुआ है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई शनिवार को है। वक्फ बोर्ड इस केस केस को लड़ रहा है। यह मामला 2009 से यह मामला चल रहा है।इसके बाद कितनी सरकारें आयी।इस मामले में किसी धर्म समुदाय पर बोलना उचित नही। उन्होंने कहा कि निर्माण अवैध हुआ है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करेगा कोई पार्षद नहीं। प्रदर्शन में शामिल ने बाहरी लोग ,शहर वासी नहीं उन्होंने कहा कि संजौली में जो कल जो विवाद हुआ उसमे अधिकतर लोग भट्टाकुफ़्फ़र व मल्याणा क्षेत्र के थे और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे। उन्होंने कहा कि बाहरी मामले शिमला शहर की शांति क्यों भंग की जा रही है बाहर के विवाद पर शिमला विधानसभा क्षेत्र में क्यों हंगामा किया जा किया जा रहा है।पार्षदों के बोलने से किसी को वैध या अवैध नही बोला जा सकता।यह मामला कोर्ट में है और इस पर निर्णय भी वही देगा। नगर निगम ने माना है मस्जिद के कुछ मंजिल अवैध वहीं बीते कल मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त ने यह माना कि मस्जिद के ऊपरी कुछ मंजिल अवैध है ।लेकिन इसका मामला कोर्ट में चला हुआ है ।कोर्ट से फैसला आने के बाद बी नगर निगम मामले कार्रवाई की जा सकती है। क्या है मामला…? बता दें कि शिमला के संजौली के शिमला में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर काफी समय सवाल उठ रहे थे। जिसको लेकर हिंदू वादी संगठनों के कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। पंरन्तु बीते दिनों शिमला के मल्याणा में दो गुटों में झगड़ा हो गया है। जिसमे कुछ समुदाय विशेष के लोगो ने तेजधार हथियारों से एक युवक को लहूलुहान कर दिया जिसके बाद इस विवाद ने रफ्तार पकड़ी और इसका गुस्सा रविवार को शिमला के संजौली में बनी मस्जिद के बाहर फुट गया । प्रदर्शकारियों ने मल्याणा में हुई मारपीट करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाही व मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की।
हिमाचल में कार 100 मीटर गहरी खाई में गिरी:3 लोगों की मौत, 8 घायल, मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे, पठानकोट के रहने वाले
हिमाचल में कार 100 मीटर गहरी खाई में गिरी:3 लोगों की मौत, 8 घायल, मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे, पठानकोट के रहने वाले हिमाचल में बुधवार सुबह भरमौर ब्राह्मणी रोड़ पर एक कार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पंजाब के पठानकोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए चंबा रेफर किया गया है। वाहन की पहचान एचपी02सी 0345 के रूप में हुई है। एडीएम भरमौर कुलबीर राणा ने दुर्घटना की पुष्टि की है। मृतकों की अभी पहचान नहीं हुई
जानकारी के मुताबिक, वे मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे और माता ब्राह्मणी के दर्शन जा रहे थे। इस दौरान कार खाई में गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वहां रेफर कर दिया गया। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।