पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त:लोकल बॉडीज विभाग को किया तलब, 23 सितंबर तक मांगा जवाब

पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त:लोकल बॉडीज विभाग को किया तलब, 23 सितंबर तक मांगा जवाब

पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव समय पर न करवाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की पीठ ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं करवाए गए। हाईकोर्ट ने पंजाब के लोकल बॉडीज विभाग के प्रधान सचिव को 23 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में यह बताया गया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हुए कई माह हो चुके हैं। इनमें से कई काउंसिल का कार्यकाल दो साल से भी अधिक समय पहले खत्म हो गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य के कई क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। दायर की गई थी जनहित याचिका अदालत में यह भी बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें चुनाव 1 नवंबर को करवाने की बात कही गई थी। लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। याचिकाकर्ता ने 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को संविधान के अनुसार चुनाव समय पर करवाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि म्युनिसिपल काउंसिल्स का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराए जा सकें। पंजाब में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनाव समय पर न करवाने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की पीठ ने मंगलवार को सरकार से सवाल किया कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव क्यों नहीं करवाए गए। हाईकोर्ट ने पंजाब के लोकल बॉडीज विभाग के प्रधान सचिव को 23 सितंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मलेरकोटला निवासी बेअंत सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में यह बताया गया कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हुए कई माह हो चुके हैं। इनमें से कई काउंसिल का कार्यकाल दो साल से भी अधिक समय पहले खत्म हो गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य के कई क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। दायर की गई थी जनहित याचिका अदालत में यह भी बताया गया कि 1 अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें चुनाव 1 नवंबर को करवाने की बात कही गई थी। लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। याचिकाकर्ता ने 5 जुलाई को सरकार को कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को संविधान के अनुसार चुनाव समय पर करवाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि म्युनिसिपल काउंसिल्स का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव कराए जा सकें।   पंजाब | दैनिक भास्कर