कपूरथला में दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी:शाम 6 से 7 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे; उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कपूरथला में दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी:शाम 6 से 7 बजे तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे; उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

कपूरथला में दशहरा पर्व पर पटाखे फोड़ने को लेकर DC अमित कुमार पांचाल ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि दशहरा के मौके पर शाम 6 से 7 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। DC अमित कुमार पांचाल ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है। जिसमें दशहरे के अवसर पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। आदेश अनुसार निर्धारित समय से पहले एवं बाद में पटाखे/आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि दशहरा समितियों के प्रबंधक पटाखे चलाते समय दशहरा ग्राउंड में सार्वजनिक भीड़ निर्धारित फ़ायर पलेस से 30 मीटर के दायरे से दूर रखने को विश्वसनीय बनाया जाए। कपूरथला में दशहरा पर्व पर पटाखे फोड़ने को लेकर DC अमित कुमार पांचाल ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बताया गया है कि दशहरा के मौके पर शाम 6 से 7 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। DC अमित कुमार पांचाल ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है। जिसमें दशहरे के अवसर पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया गया है। आदेश अनुसार निर्धारित समय से पहले एवं बाद में पटाखे/आतिशबाजी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया है कि दशहरा समितियों के प्रबंधक पटाखे चलाते समय दशहरा ग्राउंड में सार्वजनिक भीड़ निर्धारित फ़ायर पलेस से 30 मीटर के दायरे से दूर रखने को विश्वसनीय बनाया जाए।   पंजाब | दैनिक भास्कर