‘केंद्र को अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में आवास आवंटित करने का निर्देश दें’, AAP पहुंची हाई कोर्ट

‘केंद्र को अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में आवास आवंटित करने का निर्देश दें’, AAP पहुंची हाई कोर्ट

<p style=”text-align: justify;”><strong>Arvind Kejriwal Residence News:</strong> आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के आवास आवंटन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटायानुरोध किया है. आप ने हाई कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल के लिए राजधानी में एक आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस संबंध में जारी दिशानिर्देश के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दिल्ली में आवास का अधिकार है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया.&nbsp;आप के वकील ने कहा कि केजरीवाल को आवास के आवंटन के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था और उन्हें एक और पत्र भेजकर इस बारे में याद भी दिलाया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>AAP के वकील ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”सभी पूर्व शर्तों को पूरा किया जा रहा है. एक राष्ट्रीय संयोजक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. हम चाहते हैं कि यह आवास दिल्ली के केंद्र में स्थित हो.&rsquo;&rsquo; राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अपने ऑफिस उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय यूनिट का आवंटन कराने की अनुमति है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस प्रावधान के तहत हाई कोर्ट ने 5 जून को व्यवस्था दी थी कि आप को यहां अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह पार्टी कार्यालय के लिए स्थान पाने का अधिकार है. अदालत ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय करने को कहा.&nbsp;इसके बाद आप को लुटियन्स दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि मामले मे किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को आवास आवंटन किया जाएगा, यदि उनके पास दिल्ली में अपना कोई आवास नहीं है या सरकार ने अन्य किसी नाते उन्हें आवंटित नहीं किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला खाली कर दिया था और मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के आधिकारिक आवास में आकर रहने लगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”प्रदूषण के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा, एक्सपर्ट ने बताया बचाव का तरीका” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-ncr-air-pollution-related-issues-increased-rml-doctor-gave-prevention-tips-by-mask-ann-2810811″ target=”_self”>प्रदूषण के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा, एक्सपर्ट ने बताया बचाव का तरीका</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Arvind Kejriwal Residence News:</strong> आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के आवास आवंटन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटायानुरोध किया है. आप ने हाई कोर्ट से आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल के लिए राजधानी में एक आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आप की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस संबंध में जारी दिशानिर्देश के अनुसार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को दिल्ली में आवास का अधिकार है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस संजीव नरूला ने याचिका पर केंद्र का रुख पूछा और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया.&nbsp;आप के वकील ने कहा कि केजरीवाल को आवास के आवंटन के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था और उन्हें एक और पत्र भेजकर इस बारे में याद भी दिलाया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>AAP के वकील ने क्या कहा?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”सभी पूर्व शर्तों को पूरा किया जा रहा है. एक राष्ट्रीय संयोजक हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. हम चाहते हैं कि यह आवास दिल्ली के केंद्र में स्थित हो.&rsquo;&rsquo; राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके अपने ऑफिस उपयोग के लिए दिल्ली में सामान्य पूल से एक आवासीय यूनिट का आवंटन कराने की अनुमति है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस प्रावधान के तहत हाई कोर्ट ने 5 जून को व्यवस्था दी थी कि आप को यहां अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह पार्टी कार्यालय के लिए स्थान पाने का अधिकार है. अदालत ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णय करने को कहा.&nbsp;इसके बाद आप को लुटियन्स दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि मामले मे किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को आवास आवंटन किया जाएगा, यदि उनके पास दिल्ली में अपना कोई आवास नहीं है या सरकार ने अन्य किसी नाते उन्हें आवंटित नहीं किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला खाली कर दिया था और मंडी हाउस के पास एक पार्टी सांसद के आधिकारिक आवास में आकर रहने लगे.</p>
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