चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 185.13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लौटा दिया है। चंडीगढ़ ईडी द्वारा देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चंडीगढ़ की दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने कथित तौर पर कर्ज धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी की थी और कंपनी के निर्देशक राजीव गोयल और अलका गोयल द्वारा धोखाधड़ी कर करीब 828.50 करोड़ रुपए बैंक को नुकसान पहुंचाया। पीएमएलए नियमों के तहत निदेशालय की मंजूरी के बाद विशेष कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को एक बहाली आदेश जारी किया गया था। जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए 2002 की धारा 8(7) के तहत आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान घोटाले का पता चला जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद के लिए नाजायज लाभ प्राप्त किया। बैंक से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया था और बाद में सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके गबन कर लिया गया। इस तरह ऋण देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी के बाद भारत से भागे दोनों मालिक धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया। अपराधों को करने के बाद राजीव गोयल और अलका गोयल भारत से भाग गए और उन्हें सीजेएम, यूटी, चंडीगढ़ की अदालत ने 10 जुलाई 2017 को एक आदेश में घोषित अपराधी घोषित कर दिया। गहन जांच के बाद ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। जिसमें 185.13 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को ईडी ने विशेष न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। कुर्क की गई संपत्तियों में जम्मू के सांबा में स्थित 80 कनाल भूमि पर एक इमारत, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं। चंडीगढ़ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 185.13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लौटा दिया है। चंडीगढ़ ईडी द्वारा देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चंडीगढ़ की दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड ने कथित तौर पर कर्ज धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी की थी और कंपनी के निर्देशक राजीव गोयल और अलका गोयल द्वारा धोखाधड़ी कर करीब 828.50 करोड़ रुपए बैंक को नुकसान पहुंचाया। पीएमएलए नियमों के तहत निदेशालय की मंजूरी के बाद विशेष कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को एक बहाली आदेश जारी किया गया था। जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए 2002 की धारा 8(7) के तहत आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान घोटाले का पता चला जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद के लिए नाजायज लाभ प्राप्त किया। बैंक से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया था और बाद में सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके गबन कर लिया गया। इस तरह ऋण देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी के बाद भारत से भागे दोनों मालिक धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया। अपराधों को करने के बाद राजीव गोयल और अलका गोयल भारत से भाग गए और उन्हें सीजेएम, यूटी, चंडीगढ़ की अदालत ने 10 जुलाई 2017 को एक आदेश में घोषित अपराधी घोषित कर दिया। गहन जांच के बाद ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। जिसमें 185.13 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को ईडी ने विशेष न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। कुर्क की गई संपत्तियों में जम्मू के सांबा में स्थित 80 कनाल भूमि पर एक इमारत, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट से झटका:बलवंत सिंह मुल्तानी हत्या केस में याचिका खारिज, हाईकोर्ट भी कर चुकी इनकार
पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी सुप्रीम कोर्ट से झटका:बलवंत सिंह मुल्तानी हत्या केस में याचिका खारिज, हाईकोर्ट भी कर चुकी इनकार सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में पंजाब उग्रवाद के दौरान बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या मामले FIR को रद्द करने के लिए दाखिल पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की अपील को खारिज कर दिया है। इससे पहले पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी ऐसा करने से इनकार किया था और सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पूर्व डीजीपी सैनी सबसे कम उम्र के डीजीपी थे। 1982 बैच के IPS सैनी के खिलाफ 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी के कथित अपहरण के लिए 6 मई 2020 को 6 अन्य लोगों के साथ मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दो पुलिस कर्मचारयों के सरकारी गवाह बनने के बाद सैनी पर हत्या का आरोप अगस्त 2020 में लगाया गया था। मुल्तानी चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डिवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन में काम करते थे। सैनी उस समय चंडीगढ़ के SSP थे। 1991 में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुमेध सैनी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आतंकवादी हमले के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। राजनीति से प्रेरित बता साजिश करार दिया था मामला पूर्व डीजीपी सैनी ने दावा किया था कि उनके खिलाफ पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर साजिश की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 2008 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सैनी तत्कालीन DGP केपीएस गिल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने राज्य में आतंकवाद को खत्म करने में मदद की थी। 2020 में 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में हुई थी दाखिल सैनी ने 2020 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। एक इस मामले में बेल को लेकर थी और दूसरी एफआईआर रद्द करने को लेकर थी। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर थी और सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में सैनी ने यह भी कहा था कि पंजाब में आतंकवाद खत्म होने के बाद घोटालों और घोटालों को उजागर करने में उनकी भूमिका शामिल रही है। उन्होंने 2007 से 2012 तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्य किया और उनके कार्यकाल के दौरान “राजनीतिक दल के सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो अब पंजाब राज्य में सत्ता में हैं। ये है मामला मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, वहीं सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे। उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के ऑर्डर पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा कि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। वहीं, परिजनों का कहना था कि बलवंत की पुलिस के टॉर्चर से मौत हो गई। 2008 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ सीबीआई ने इस मामले में प्रीमिलरी इंक्वायरी शुरू की। इसके बाद 2008 में सीबीआई ने सैनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर इस एफआईआर को खारिज कर दिया था। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय नए फैक्ट पर पंजाब पुलिस ने 7 मई 2020 को सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), 201 (साक्ष्य मिटाने के कारण), 344 (गलत तरीके से कारावास), 330 और 120बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज किया था।