हरियाणा के रोहतक के गांव खरकड़ा निवासी किसान पर धान अवशेष जलाने व वायु प्रदूषण करने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रशासन को हरसेक से खेत में आग की लोकेशन मिली थी। लोकेशन मिलने के बाद ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कृषि विभाग के असिस्टेंट टैक्नोलॉजी मैनेजर राजेश कुमार ने महम पुलिस थाना में पराली जलाने की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बारे में उप कृषि निदेशक ने 10 अक्टूबर को पत्र जारी किया था। जिसके अनुसार ग्राम स्तरीय टीम (एग्रीकल्चर, पटवारी व ग्राम सचिव) का गठन किया गया है। इसके अलावा डीसी ने भी 21 अक्टूबर को पत्र जारी करके धान आवशेष जलाने पर रोक लगाई हुई है। किसान के खिलाफ केस दर्ज उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को हरसेक से आग लगने की गतिविधि की लोकेशन मिली। जिसके आधार पर ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने खेतों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि खेत में धान के अवशेष जलाए हुए थे। जो खेत गांव खरकड़ा निवासी किसान रामेन्द्र का था। जिसने नियमों का उल्लंघन किया है। किसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हरियाणा के रोहतक के गांव खरकड़ा निवासी किसान पर धान अवशेष जलाने व वायु प्रदूषण करने सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रशासन को हरसेक से खेत में आग की लोकेशन मिली थी। लोकेशन मिलने के बाद ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कृषि विभाग के असिस्टेंट टैक्नोलॉजी मैनेजर राजेश कुमार ने महम पुलिस थाना में पराली जलाने की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बारे में उप कृषि निदेशक ने 10 अक्टूबर को पत्र जारी किया था। जिसके अनुसार ग्राम स्तरीय टीम (एग्रीकल्चर, पटवारी व ग्राम सचिव) का गठन किया गया है। इसके अलावा डीसी ने भी 21 अक्टूबर को पत्र जारी करके धान आवशेष जलाने पर रोक लगाई हुई है। किसान के खिलाफ केस दर्ज उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को हरसेक से आग लगने की गतिविधि की लोकेशन मिली। जिसके आधार पर ग्राम स्तरीय निगरानी टीम ने खेतों में जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि खेत में धान के अवशेष जलाए हुए थे। जो खेत गांव खरकड़ा निवासी किसान रामेन्द्र का था। जिसने नियमों का उल्लंघन किया है। किसान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा:SC ने कमेटी बनाई, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी; कहा- मुद्दों का राजनीतीकरण नहीं हो
शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा:SC ने कमेटी बनाई, ये ट्रैक्टर हटाने के लिए किसानों से बात करेगी; कहा- मुद्दों का राजनीतीकरण नहीं हो हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईपावर कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। हाईपावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए। पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर यानी एक लेन खोलने को कहा था। इस मामले में किसानों की पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों से मीटिंग भी हुई यह बेनतीजा रहीं। हरियाणा पुलिस का कहना था कि किसान दिल्ली जाएं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर न जाएं। किसान ट्रैक्टर समेत जाने पर अड़े रहे। कोर्ट रूम लाइव पढ़ें… एएजी पंजाब: हमने वह मुद्दा दे दिया है, जिस पर किसान फैसला चाहते हैं।
जस्टिस कांत: कृपया इन मुद्दों का राजनीतीकरण न करें, हमें आज इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कांत: हम समिति का गठन कर रहे हैं, हम मुद्दे तैयार नहीं कर रहे हैं। हम समिति से ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। जस्टिस कांत ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि समिति किसानों के मुद्दों को हल करने के तौर-तरीकों पर गौर करेगी। जस्टिस कांत: हम शुरू में कह सकते हैं कि पंजाब व हरियाणा राज्य द्वारा सुझाए गए नाम उच्च निष्ठा वाले व्यक्ति हैं, जो कृषि में अनुभवी हैं। हम यह कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि किसान वर्गों की एक बड़ी आबादी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जस्टिस कांत: हमें लगता है कि मुद्दों को तैयार करने के लिए हाईकोर्ट समिति से अनुरोध करना अधिक उचित होगा। पीठ का कहना है कि सदस्य सचिव मुद्दों का सूत्रीकरण हाईपावर कमेटी को दे सकते हैं। जस्टिस कांत: हमें आशा और विश्वास है कि मुद्दों पर गौर करने के लिए एक तटस्थ समिति प्रदान करने की किसानों की आकांक्षा का गठन किया जाएगा। जस्टिस कांत: किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को ऐसे आवंटित स्थलों पर स्थनांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जस्टिस कांत: जो लोग दोनों राज्यों की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, हमने एक संतुलित संरचना बनाने की कोशिश की है, किसानों के मुद्दे वास्तविक हैं, उन्हें एक तटस्थ निकाय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी और को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बेंच ने हाईकोर्ट कमेटी के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर अग्रिम स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। एजी पंजाब: माय लॉर्ड्स ने बहुत अच्छी तरह से नोट किया कि इसका राजनीतीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस कांत: मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलन का रुख अपनाना चाहिए। शंभू बॉर्डर खोलने के लिए 2 मीटिंग विफल रहीं
शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को मनाने के लिए 25 अगस्त को रखी गई पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की बैठक विफल रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 दिन में दूसरी बार पुलिस अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि वे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं से दिल्ली कूच करेंगे। एक घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। पुलिस लाइन में एडीजीपी (इंटेलिजेंस) जसकरण सिंह और एआईजी संदीप गर्ग के अलावा पटियाला के डीसी व एसएसपी और हरियाणा के अंबाला जिले के एसपी और एसडीएम किसानों से बैठक करने के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने आंशिक तौर पर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे
12 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सह हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोली जाए। फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जानिए, किसान आंदोलन में अभी तक क्या हुआ
अंबाला में महिला कर्मचारी की मौत:इंडियन ऑयल के कैंटर ने कुचला, कैंटोनमेंट बोर्ड में करती थी काम, घर से निकलते ही हुआ हादसा
अंबाला में महिला कर्मचारी की मौत:इंडियन ऑयल के कैंटर ने कुचला, कैंटोनमेंट बोर्ड में करती थी काम, घर से निकलते ही हुआ हादसा हरियाणा के अंबाला कैंट में इंडियन ऑयल पेट्रोलियम के टैंकर ने साइकिल सवार महिला को कुचल दिया। हादसा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे हुआ। हादसा इतना दर्दनाक था कि टैंकर का पहिया महिला के पेट के ऊपर से गुजर गया। मृतक महिला की शिनाख्त कैंट के 12 क्रॉस रोड निवासी सलोचना के रूप में हुई है। सलोचना कैंटोनमेंट बोर्ड की सफाई कर्मचारी थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो टैंकर रूका। पुलिस को बुलाने के बाद लोगों ने टैंकर चालक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए शव अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल पहुंचाया। मृतका के परिजनों ने बताया कि उसकी पत्नी सलोचना सुबह घर से काम के लिए निकली थी। वह रोजाना साइकिल पर ही जाती थी। उसे घर से निकले 10 मिनट ही हुए थे कि टैंकर के चपेट में लेने की सूचना आई थी।
हरियाणा में टोल कर्मियों-युवकों में लड़ाई:एक कर्मचारी को गोली मारी, डंडे-पत्थर भी चले, बाइक वाली लेन में कार घुसाने पर विवाद
हरियाणा में टोल कर्मियों-युवकों में लड़ाई:एक कर्मचारी को गोली मारी, डंडे-पत्थर भी चले, बाइक वाली लेन में कार घुसाने पर विवाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों और कार सवार 4 युवकों में लड़ाई हो गई। मामला बढ़ने पर कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। इसमें एक टोल कर्मी को गोली लग गई। घायल कर्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर नांगल चौधरी पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। ये विवाद टोल पर बाइक वाली लेन में कार घुसाने को लेकर हुआ था। नेशनल हाईवे नंबर 148 बी पर नांगल चौधरी कस्बे के नजदीक सिरोही बहाली गांव में टोल प्लाजा बना हुआ है। गुरुवार सुबह कार सवार युवकों ने टोल प्लाजा की बाइक निकलने वाली लाइन में अपनी कार लगा दी थी। इस बात को लेकर टोल कर्मियों से उनका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर आ गई। दोनों तरफ से डंडे और पत्थर भी बरसाए गए। बदमाशों ने कर्मचारी को मारी गोली
जिसके बाद कार सवार में से किसी एक ने गोली चला दी। यह गोली टोल के कर्मचारी हरीश कुमार के गले को छू कर चली गई। जिससे हरीश कुमार घायल हो गया। घायल को नागरिक अस्पताल में लाया गया। जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। हरीश नांगल चौधरी का ही रहने वाला है। बाइक वाली लाइन पर में गाड़ी खड़ी की थी
इस बारे में टोल के असिस्टेंट मैनेजर सोनू यादव ने बताया कि टोल की मोटरसाइकिल वाली लाइन पर एक कार आकर रुकी। जब एक टोल कर्मी ने कार चालक को कहा कि यह मोटरसाइकिल की लाइन है, तब कार में बैठे युवकों ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। टोल कर्मियों को भी बीच-बचाव में आना पड़ा। इसी दौरान कार में बैठे-बैठे एक युवक ने गोली चला दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस
थाना नांगल चौधरी के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास टोल कर्मियों की ओर से गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचे। जहां पर उन्होंने सीसीटीवी चेक किए। अब यह देखना है कि वह गोली का निशान है या लड़ाई झगड़े में लगी हुई चोट। पहले भी विवादों में रह चुका यह है टोल प्लाजा
सिरोही बहाली टोल प्लाजा पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। यहां पर अकसर लड़ाई झगड़ा होने के मामले सामने आते रहते हैं। टोल प्लाजा पर कई बार तोड़फोड़ भी हो चुकी है।