हरियाणा के पलवल जिले में पुराना जीटी रोड़ स्थित मोतीलाल पार्क के पास हुई आगजनी मामले में पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन सहित चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसपी का कहना है कि लापरवाही किसी भी स्तर के अधिकारी की क्यों ना हो कानून से नहीं बच पाएगा। हादसे के पीछे अन्य जो भी जिम्मेवार होगा, वह जल्द ही कानून की सलाखों के पीछे होगा। विभाग और कंपनी की मिली लापरवाही डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे प्रत्येक एंगल एवं गहराई से जांच की गईं तथा मामले में जन स्वास्थ्य विभाग एवं अदानी गैस कर्मचारियों की लापरवाही से व्यक्ति की मृत्यु होनी पाई। जिस पर पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन बघोला गांव निवासी अमित, अदानी गैस के सुपरवाइज़र जिला अलीगढ़ (यूपी) के गौरई निवासी विशाल, दो टेक्नीशियन कर्मचारी अलीगढ़ निवासी शमशाद व ग्वालियर (मध्य प्रदेश) निवासी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पाइप तलाशने के लिए करवाई खुदाई डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि पुराना जीटी रोड स्थित मोतीलाल पार्क के पास पानी लीकेज की सूचना पर मरम्मत हेतु जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से पाइप लाइन तलाशने हेतु खुदाई करवाई जा रही थी कि खुदाई के दौरान अंडर ग्राउंड जा रही पीएनजी की पाइप लाइन टूट गई और गैस का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। जिससे वहां चाय विक्रेता शिव विहार कॉलोनी निवासी हरीश चंद की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। विभाग, कंपनी तथा अन्य के खिलाफ केस आग से दो बैटरी की दुकान, एक चाय दुकान, मौका पर खुदाई कर रही जेसीबी तथा वहां खड़ी तीन बाइक जल गई। आग पर दमकल गाडियों ने काबू पाया। इस आगजनी के संबंध में मृतक के भाई लक्ष्मण की शिकायत के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग एवं अदानी गैस तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के पलवल जिले में पुराना जीटी रोड़ स्थित मोतीलाल पार्क के पास हुई आगजनी मामले में पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन सहित चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसपी का कहना है कि लापरवाही किसी भी स्तर के अधिकारी की क्यों ना हो कानून से नहीं बच पाएगा। हादसे के पीछे अन्य जो भी जिम्मेवार होगा, वह जल्द ही कानून की सलाखों के पीछे होगा। विभाग और कंपनी की मिली लापरवाही डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि हादसे प्रत्येक एंगल एवं गहराई से जांच की गईं तथा मामले में जन स्वास्थ्य विभाग एवं अदानी गैस कर्मचारियों की लापरवाही से व्यक्ति की मृत्यु होनी पाई। जिस पर पुलिस ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन बघोला गांव निवासी अमित, अदानी गैस के सुपरवाइज़र जिला अलीगढ़ (यूपी) के गौरई निवासी विशाल, दो टेक्नीशियन कर्मचारी अलीगढ़ निवासी शमशाद व ग्वालियर (मध्य प्रदेश) निवासी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पाइप तलाशने के लिए करवाई खुदाई डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि पुराना जीटी रोड स्थित मोतीलाल पार्क के पास पानी लीकेज की सूचना पर मरम्मत हेतु जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेसीबी के माध्यम से पाइप लाइन तलाशने हेतु खुदाई करवाई जा रही थी कि खुदाई के दौरान अंडर ग्राउंड जा रही पीएनजी की पाइप लाइन टूट गई और गैस का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। जिससे वहां चाय विक्रेता शिव विहार कॉलोनी निवासी हरीश चंद की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। विभाग, कंपनी तथा अन्य के खिलाफ केस आग से दो बैटरी की दुकान, एक चाय दुकान, मौका पर खुदाई कर रही जेसीबी तथा वहां खड़ी तीन बाइक जल गई। आग पर दमकल गाडियों ने काबू पाया। इस आगजनी के संबंध में मृतक के भाई लक्ष्मण की शिकायत के आधार पर जन स्वास्थ्य विभाग एवं अदानी गैस तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
रोहतक में युवक की चाकू मारकर हत्या:मोहल्ले के लड़कों ने कहासुनी के बाद थप्पड़ मारा; कुछ देर बाद घर के बाहर आकर वार किए
रोहतक में युवक की चाकू मारकर हत्या:मोहल्ले के लड़कों ने कहासुनी के बाद थप्पड़ मारा; कुछ देर बाद घर के बाहर आकर वार किए हरियाणा के रोहतक में शनिवार देर रात घर के बाहर खड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ हालत में युवक को PGI ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में ले लिया। मरने वाले युवक का मोहल्ले के ही कुछ युवकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मृतक की पहचान पाड़ा मोहल्ला के रहने वाले रौनक (18) के रूप में हुई है। कहासुनी के बाद थप्पड़ मारा पुलिस के मुताबिक रौनक शनिवार रात करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन से घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे मोहल्ले में ही रहने वाले कुनाल और डेविड मिले। यहां तीनों की आपस में कहासुनी हो गई। कुनाल और डेविड ने रौनक को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और झगड़ा कर रहे तीनों युवकों को अलग किया। दोबारा घर के बाहर आए इसके बाद कुनाल और डेविड वहां से चले गए। रौनक भी अपने घर की ओर निकल गया। कुछ देर बाद कुनाल और डेविड अपने कुछ साथियों को लेकर आए। उस दौरान रौनक घर के बाहर खड़ा हुआ था। युवकों को देखकर रौनक ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुनाल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से जांघ पर वार किए। घटना के बाद सभी युवक फरार हो गए। रौनक खून से लथपथ होकर घर के बाहर ही गिर गया। शोर सुनकर परिवार के लोग बाहर आए तो रौनक वहां गिरा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। परिवार तुरंत उसे रोहतक PGI लेकर पहुंचा। यहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। SHO बोले- सभी आरोपी फरार
पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि 2 पक्षों के झगड़े में एक युवक के पैर में चाकू लगा था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।
हरियाणा में आचार संहिता लागू:भर्तियों का क्या होगा, क्या मंत्री सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसे 11 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पढ़िए
हरियाणा में आचार संहिता लागू:भर्तियों का क्या होगा, क्या मंत्री सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसे 11 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पढ़िए हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। मुख्य सचिव ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थाई रोक लगी रहेगी। ये वो काम होते हैं, जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। हरियाणा में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस चुनाव में 17 अगस्त से 29 सितंबर तक कुल 44 दिन मिलेंगे। 2019 में 21 सितंबर को आचार संहिता लागू हुई थी। पिछली बार 2019 में 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से 2019 में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए एक महीना मिला था, लेकिन इस बार अगस्त में आचार संहिता लगी है और अक्टूबर में वोटिंग होने के कारण डेढ़ महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन- हरियाणा में सरकारी भर्तियां क्या होती रहेंगी, अगर कोई सड़क आधी बनी है तो क्या काम रुक जाएगा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने भी बंद हो जाएंगे?। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जानिए… आचार संहिता से जुड़े 11 सवाल और उनके जवाब… सवाल 1 : आज से राज्य में लागू हुई आदर्श आचार संहिता होती क्या है?
जवाब : स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आचार संहिता की सबसे खास बात ये है कि ये नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सत्ताधारी दलों के कामकाज और उनके व्यवहार पर नजर रखना संभव होता है। सवाल 2: विधानसभा चुनाव में आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी?
जवाब : चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। ये आचार संहिता इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक जारी रहती है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 16 अगस्त को किया गया। इसी दिन से आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता खत्म हो जाती है। सवाल 3: आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू रहते हैं?
जवाब : आदर्श आचार संहिता की वजह से इन कामों पर रोक लग जाती है… सवाल 4: हरियाणा में 50 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों और अन्य स्कीम और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है?
जवाब : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 50 हजार भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 34 हजार पदों पर भर्ती हो गई है। बाकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियों निकलती है तो यह चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी क्यों निकाली जा रही है। इस भर्ती के देरी से निकलने की क्या वजहें हैं। अगर इसका उचित जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि जान बूझकर देरी की गई है। सवाल 5: आचार संहिता लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना संभव है या नहीं?
जवाब : हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम नहीं रोके जा सकते हैं। पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जा सकता है। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनाए जाते रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम करने पर कोई रोक नहीं लगती है। सवाल 6: आचार संहिता लागू होने के बाद सड़क बनाने या ठीक करवाने की इजाजत होती है या नहीं?
जवाब : चुनाव आयोग के मुताबिक विधायक, मंत्री या कैंडिडेट आचार संहिता लागू होने के बाद कोई आर्थिक सहायता या उससे संबंधित कोई वादा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद किसी परियोजना अथवा योजना का शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। सड़क बनवाने, पीने के पानी को लेकर काम शुरू करवाना तो दूर, वादा तक नहीं कर सकते हैं। जो काम पहले से चल रहा है वो आचार संहिता की वजह से बाधित नहीं होगा। सवाल 7: आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग कैसे होती है?
जवाब : आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी की ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार नहीं कर सकती है। ट्रांसफर कराना बेहद जरूरी हो गया हो तब भी सरकार बिना चुनाव आयोग की सहमति के ये फैसला नहीं ले सकती है। इस दौरान राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। सवाल 9: क्या आचार संहिता लागू होने पर कोई मंत्री सरकारी खर्चे पर इलेक्शन रैली कर सकते हैं?
जवाबः आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकते हैं। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकते हैं। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। सवाल 10: क्या आचार संहिता के दौरान मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार कर सकते हैं?
जवाब : नहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री अपने आधिकारिक दौरे के समय चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। यहां तक की चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों, विमानों या किसी दूसरे सुविधाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सवाल 11 : क्या शराब के ठेकों, तेंदू की पत्तियों के टेंडर की नीलामी की जा सकती है?
जवाब : नहीं, इस तरह के किसी टेंडर की नीलामी नहीं की जा सकती है। सरकार जरूरी होने पर आचार संहिता से पहले ही कोई तत्कालीन व्यवस्था कर सकती है। इसके अलावा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र समिति राजस्व संग्रहण का काम जारी रख सकती है।
करनाल में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु:शॉल में लिपटा हुआ था बच्चा, देवर-भाभी ने सुनी रोने की आवाज; अज्ञात पर FIR
करनाल में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु:शॉल में लिपटा हुआ था बच्चा, देवर-भाभी ने सुनी रोने की आवाज; अज्ञात पर FIR हरियाणा के करनाल जिले के घरौंडा में रेलवे फाटक के पास झाड़ियों में एक लावारिस नवजात मिला। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे देवर-भाभी ने उसे उठाया। बच्चा पैदा होते ही शॉल में लपेट कर झाड़ियों में लावारिस फेंका हुआ था। बच्चे को वहां से सरकारी अस्पताल ले गया। साथ ही मामले की शिकायत पानीपत रेलवे पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पानीपत जीआरपी पुलिस को दी शिकायत में सुमेर सिंह ने बताया कि वह मेन बाजार, कश्यप चौक घरौंडा का रहने वाला है। वह हलवाई का काम करता है। 28 नवंबर की शाम करीब साढ़े 5 बजे वह अपनी भाभी पिंकी के साथ बाइक पर गांव गुढा से भूतों वाली फाटक के साथ कच्चे रास्ते से नौखा कॉलोनी जा रहा था। मल्टी कलर की शॉल में लिपटा हुआ था बच्चा जैसे ही वे कॉलोनी के दूसरी ओर कच्चे रास्ते पर पहुंचे, तो वहां उसने अपनी भाभी को उतार दिया। इसी दौरान दोनों को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वे रेलवे लाइनों के पास पहुंचे, तो देखा कि एक नवजात शिशु (लड़का ) मल्टी कलर की शॉल में लिपटा हुआ ओरनाल के साथ झाड़ियों में पड़ा हुआ था। दोनों ने तुरंत उसे उठाया और वहां से घरौंडा सरकारी अस्पताल ले गए। जहां से सूचना पुलिस को भी दी गई। सुमेर ने पुलिस को बताया कि बच्चे के माता-पिता ने बच्चे का परित्याग करने के लिए रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में लावारिस हालत में फेंक दिया। हस्ट-पुष्ट है बच्चा: जांच अधिकारी इस बारे में पानीपत जाआरपी के जांच अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल सुरजीत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। उसका वजन 2 किलो 190 ग्राम है। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के खरौंच तक का भी निशान नहीं था। आरोपियों की तलाश की जा रही है।