<p style=”text-align: justify;”><strong>Supreme Court on Bulldozer Action: </strong>आम आदमी पार्टी ने देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की कानून-व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र को ‘बुलडोजर राज’ से नहीं चलाया जा सकता. एक गरीब आदमी मेहनत करके घर बनाता है, छोटी सी दुकान लगाता है और बीजेपी उनपर बुलडोजर चला देती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान में लोगों की आस्था और मजबूत होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>AAP नेता ने आगे कहा कि हम यह बात पहले दिन से कह रहे हैं कि बुलडोजर राज से देश की कानून व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र नहीं चल सकता. बड़ी मुश्किल से कोई आदमी मेहनत करके अपना आशियाना बनाता है उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं. छोटी सी दुकान लगाता है उसपर आप बुलडोजर चला देते हैं. ऐसे देश नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा और बढ़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बुलडोजर एक्शन पर क्या बोला कोर्ट? </strong><br />बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना सही नहीं है. हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है. किसी भी आरोपित की संपत्ति घर या दुकान और ऑफिस कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है ऐसा करना असंवैधानिक है. कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी को दंडित नहीं कर सकती.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर देशभर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से 15 दिन पहले नोटिस और सुनवाई का मौका देने का बात कही गई है. हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश किसी सार्वजनिक संपत्ति या अतिक्रमण और अवैध कब्जे के लिए लागू नहीं होगा. अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”:’मुझे अल्लाह की कुदरत और इनायत पर बहुत…’, बुलडोजर एक्शन पर SC के आदेश को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-jamiat-ulama-e-hind-maulana-arshad-madani-reaction-on-supreme-court-verdict-on-bulldozer-action-ann-2822733″ target=”_blank” rel=”noopener”>’मुझे अल्लाह की कुदरत और इनायत पर बहुत…’, बुलडोजर एक्शन पर SC के आदेश को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Supreme Court on Bulldozer Action: </strong>आम आदमी पार्टी ने देशभर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की कानून-व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र को ‘बुलडोजर राज’ से नहीं चलाया जा सकता. एक गरीब आदमी मेहनत करके घर बनाता है, छोटी सी दुकान लगाता है और बीजेपी उनपर बुलडोजर चला देती है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान में लोगों की आस्था और मजबूत होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>AAP नेता ने आगे कहा कि हम यह बात पहले दिन से कह रहे हैं कि बुलडोजर राज से देश की कानून व्यवस्था, संविधान और लोकतंत्र नहीं चल सकता. बड़ी मुश्किल से कोई आदमी मेहनत करके अपना आशियाना बनाता है उसके ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं. छोटी सी दुकान लगाता है उसपर आप बुलडोजर चला देते हैं. ऐसे देश नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास जगेगा और बढ़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बुलडोजर एक्शन पर क्या बोला कोर्ट? </strong><br />बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन को कानून का उल्लंघन करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना सही नहीं है. हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है. किसी भी आरोपित की संपत्ति घर या दुकान और ऑफिस कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है ऐसा करना असंवैधानिक है. कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर किसी को दंडित नहीं कर सकती.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर देशभर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से 15 दिन पहले नोटिस और सुनवाई का मौका देने का बात कही गई है. हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश किसी सार्वजनिक संपत्ति या अतिक्रमण और अवैध कब्जे के लिए लागू नहीं होगा. अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”:’मुझे अल्लाह की कुदरत और इनायत पर बहुत…’, बुलडोजर एक्शन पर SC के आदेश को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-jamiat-ulama-e-hind-maulana-arshad-madani-reaction-on-supreme-court-verdict-on-bulldozer-action-ann-2822733″ target=”_blank” rel=”noopener”>’मुझे अल्लाह की कुदरत और इनायत पर बहुत…’, बुलडोजर एक्शन पर SC के आदेश को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?</a></strong></p> दिल्ली NCR संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने खारिज की स्थानीय लोगों की एप्लीकेशन, अब सोमवार को सुनवाई