चंबा जिले में RTI के तहत मांगी गई जानकारी न देना पर विकास खंड मैहला के पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है। RTI कार्यकर्ता भगत राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निर्माण कार्य नहर ब्रहमाणी से गांव टिक्कर के लिए जारी किए मस्टर रोल के बारे में 4 फरवरी 2022 को सूचना मांगी। RTI अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत यह सूचना उन्हें 30 दिन के भीतर प्रदान करनी अनिवार्य थी। लेकिन, लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने यह जानकारी उन्हें निर्धारित समय पर नहीं दी। आग्रह करने पर भी नहीं दी जानकारी इसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के वॉट्सऐप नंबर पर मैसेज कर उन्हें जानकारी मुहैया करवाने को लेकर आग्रह किया। इसके बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाई। इसके बाद RTI कार्यकर्ता ने पहली अपील विकास खंड अधिकारी मैहला के पास की और उनसे आग्रह किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को निर्देश जारी किए जाएं कि वह मांगी गई जानकारी जल्द मुहैया करवाएं। राज्य सूचना आयोग में की अपील इस पर विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की। लेकिन, उस दिन किसी कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद आगामी तिथि के दिन सुनवाई के दौरान पंचायत कर्मी को जानकारी मुहैया करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। बावजूद इसके भी जानकारी प्रदान न करने पर RTI कार्यकर्ता ने दूसरी अपील हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कर दी। चंबा जिले में RTI के तहत मांगी गई जानकारी न देना पर विकास खंड मैहला के पंचायत सचिव पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है। RTI कार्यकर्ता भगत राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निर्माण कार्य नहर ब्रहमाणी से गांव टिक्कर के लिए जारी किए मस्टर रोल के बारे में 4 फरवरी 2022 को सूचना मांगी। RTI अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत यह सूचना उन्हें 30 दिन के भीतर प्रदान करनी अनिवार्य थी। लेकिन, लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने यह जानकारी उन्हें निर्धारित समय पर नहीं दी। आग्रह करने पर भी नहीं दी जानकारी इसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के वॉट्सऐप नंबर पर मैसेज कर उन्हें जानकारी मुहैया करवाने को लेकर आग्रह किया। इसके बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाई। इसके बाद RTI कार्यकर्ता ने पहली अपील विकास खंड अधिकारी मैहला के पास की और उनसे आग्रह किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को निर्देश जारी किए जाएं कि वह मांगी गई जानकारी जल्द मुहैया करवाएं। राज्य सूचना आयोग में की अपील इस पर विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की। लेकिन, उस दिन किसी कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद आगामी तिथि के दिन सुनवाई के दौरान पंचायत कर्मी को जानकारी मुहैया करवाने को लेकर निर्देश दिए गए। बावजूद इसके भी जानकारी प्रदान न करने पर RTI कार्यकर्ता ने दूसरी अपील हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कर दी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में गोमांस पर बवाल:आरोपियों ने गाय के पैर छूकर माफी मांगी; हिंदू संगठन बोले- हमारी भावनाओं से खिलवाड़, पुलिस बोली- सबूत नहीं मिले हिमाचल में शिमला की मस्जिद विवाद के बीच शहर के ओल्ड बस स्टैंड के साथ एक होटल में गोमांस लाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सदर थाना पुलिस को एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी ने शिकायत दी है कि उसके होटल में मुस्लिम समुदाय के लोग गोमांस लेकर आते हैं, और खाते हैं। इस शिकायत पर पुलिस होटल पहुंची और मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने होटल में बीफ न होने की बात कही है। साथ ही थाने में एक शिकायत दर्ज कर होटल के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, जिन 2 मुस्लिम युवकों पर आरोप है, वे फरार हैं। आरोपी युवकों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गाय के पैर छूकर माफी मांग रहे हैं। होटल में नहीं मिला गाय का मांस
सदर थाना प्रभारी धरम नेगी के अनुसार, उन्हें 2 दिन पहले एक होटल के कर्मचारी ने थाने आकर शिकायत दी कि उसके होटल में बीफ आता है। उसने बताया था कि होटल में काम करने के लिए जम्मू-कश्मीर से कुछ युवक आए हैं। वे अक्सर होटल में गोमांस लाते हैं, और पकाकर खाते हैं। इसकी जानकारी हिंदू जागरण मंच के सदस्यों को भी हुई। मामला बिगड़ने से पहले पुलिस होटल पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने अन्य होटल कर्मियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने होटल में गोमांस होने की बात स्वीकार नहीं की। साथ ही जिन युवकों पर होटल में गोमांस लाने का आरोप है, वे फरार है। थाना प्रभारी का कहना है कि होटल के कर्मियों ने बताया था कि आरोपी युवक अचार लेकर आते थे। गोमांस नहीं था। हालांकि, पुलिस को होटल से आरोपी युवकों का लाया अचार भी बरामद नहीं हुआ है। धरम नेगी ने कहा कि शहर का माहौल इस समय तनावपूर्ण है। ऐसी स्थिति में माहौल ज्यादा खराब करने के लिए यह केवल अफवाह फैलाई गई थी। 2 वीडियो सामने आए
दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं। एक CCTV फुटेज है, जिसमें होटल में काम करने वाले मुस्लिम युवक थैलियों में कुछ लेकर आए हैं। उन थैलियों में गोमांस बताया जा रहा है। यह CCTV 2 अक्टूबर की दोपहर का है। वहीं, दूसरा वीडियो एक गाय का है, जिसमें आरोपी मुस्लिम युवक गाय के पैर छूकर माफी मांग रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की दैनिक भास्कर पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो में 2 युवकों से गाय के पैर छुआए गए और उनसे यह बोलने के लिए कहा गया कि भविष्य में गोमांस कभी नहीं खाएंगे। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक की होटल में काम करते और गोमांस लाकर खाते थे। जब हिंदू संगठनों ने इन्हें पकड़ लिया तो गाय के पैर छूकर माफी मंगवाई। इसके बाद इन्हें छोड़ दिया। तब से ही ये दोनों युवक फरार हैं। हिंदू जागरण मंच के नेता ने उठाए सवाल
इधर, हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम ने कहा है कि इन दिनों नवरात्र चल रहे है। इन पवित्र दिनों में शिमला के होटलों में विशेष समुदाय के लोग गोमांस लाकर हिंदू समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। होटल में ही रहने वाले हिंदू कर्मचारी ने इसका विरोध किया। तब इसका खुलासा हुआ।