हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या और लूट के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस वारदात की साजिशकर्ता और कोई नहीं, बल्कि खुद इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी है। पुलिस ने शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी शिल्पी ने अपनी अपनी सास की हत्या करने की बात कबूल की है। डीएसपी राजेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिल्पी ने सास के साथ हाथापाई की और उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। लगी थी पुलिस की साख दांव पर आपको बता दें कि, पुलिस को पिछले दिनों यमुनानगर के पाश इलाके हुडा सेक्टर 18 स्थित इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की कोठी में लाखों की लूट और इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या की सूचना मिली थी। वारदात पुलिस अधिकारी के घर पर हुई थी, लिहाजा पुलिस की साख भी दाव पर लगी थी। पुलिस अधिकारियों की माने तो उन्हें पहले दिन से ही शिल्पी के बयानों पर शक हो रहा था। दोपहर के समय शिल्पी घर से निकली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सुबह का आया। पुलिस ने जब सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की तो पुलिस का शक यकीन में बदलते देर नहीं लगी। सास बहू होते था अक्सर झगड़ा डीएसपी राजेश ने खुलासा किया कि शिल्पी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। घर में शिल्पी की अपनी सास से नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। मगर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोज की यह चिक चिक इतनी खौफनाक वारदात का रूप ले लेगी। पुलिस जांच में सामने आया कि शिल्पी ने अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए खुद यह खौफनाक कदम उठाया। शिल्पी के हाथों पर हाथापाई के दौरान ताजी खरोंचों के भी निशान मिले। शिल्पी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया जाएगी। हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या और लूट के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस वारदात की साजिशकर्ता और कोई नहीं, बल्कि खुद इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी है। पुलिस ने शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी शिल्पी ने अपनी अपनी सास की हत्या करने की बात कबूल की है। डीएसपी राजेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिल्पी ने सास के साथ हाथापाई की और उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। लगी थी पुलिस की साख दांव पर आपको बता दें कि, पुलिस को पिछले दिनों यमुनानगर के पाश इलाके हुडा सेक्टर 18 स्थित इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की कोठी में लाखों की लूट और इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या की सूचना मिली थी। वारदात पुलिस अधिकारी के घर पर हुई थी, लिहाजा पुलिस की साख भी दाव पर लगी थी। पुलिस अधिकारियों की माने तो उन्हें पहले दिन से ही शिल्पी के बयानों पर शक हो रहा था। दोपहर के समय शिल्पी घर से निकली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सुबह का आया। पुलिस ने जब सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की तो पुलिस का शक यकीन में बदलते देर नहीं लगी। सास बहू होते था अक्सर झगड़ा डीएसपी राजेश ने खुलासा किया कि शिल्पी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। घर में शिल्पी की अपनी सास से नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। मगर, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोज की यह चिक चिक इतनी खौफनाक वारदात का रूप ले लेगी। पुलिस जांच में सामने आया कि शिल्पी ने अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए खुद यह खौफनाक कदम उठाया। शिल्पी के हाथों पर हाथापाई के दौरान ताजी खरोंचों के भी निशान मिले। शिल्पी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया जाएगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
भिवानी ट्रिपल मर्डर में कबाड़ी व साथियों को उम्रकैद:महिला-2 बेटियों की हत्या की थी; शवों के टुकड़े कर खेतों में फेंके थे
भिवानी ट्रिपल मर्डर में कबाड़ी व साथियों को उम्रकैद:महिला-2 बेटियों की हत्या की थी; शवों के टुकड़े कर खेतों में फेंके थे हरियाणा के भिवानी में वर्ष 2018 में महिला व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को महिला के पति समेत 3 व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। ये ट्रिपल मर्डल इतना वीभत्स था कि हत्यारों ने मां-बेटियों के शवों के टुकड़े करके खेतों में फेंक दिए थे। कोर्ट ने तीनों हत्यारों पर 1 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। बता दें कि भिवानी के नया बाजार निवासी कबाड़ी राजेश ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी व उसकी दो नाबालिग बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। बाद में इनके शवों को टुकड़ों में काटकर ड्रम में डालकर गांव खरक के खेतों में फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी बिकृमजित अरोड़ा की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी नया बाजार भिवानी निवासी कबाड़ी राजेश, भिवानी निवासी पूनम उर्फ फौजी और गांव माडिया मध्य प्रदेश निवासी माखनलाल को धारा 302,34 के तहत उम्र कैद की सजा व 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। शवों को खुर्द-बुर्द करने पर धारा 201, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की सजा व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर हत्यारों को अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतने के आदेश दिए। प्रवासी महिला को आसरा देने के नाम पर किया था यौन शोषण मामले के अनुसार मध्यप्रदेश की एक 25 वर्षीय महिला अपने शराबी पति से परेशान होकर 4 साल की बच्ची के साथ भिवानी चली आई थी। भिवानी में शहर से कबाड़ चुन कर वह कबाड़ी राजेश को बेचने आती थी। राजेश ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने का झांसा दिया। वह महिला को बजरंग बली कालोनी में अपने प्लाट में कमरे में रखने लगा। इसके बाद महिला ने बेटी को जन्म दिया। कबाड़ी ने आधार कार्ड में उसे अपनी बेटी दिखाया। इसे लेकर विवाद हुआ तो 18 दिसंबर 2018 को करीब 9 माह की बच्ची व उससे बड़ी 5 साल की लड़की को धारदार हथियार चापट बुगदा से काट डाला था। तीनों मां बेटी के टुकड़े खेतों में डाल दिए। कुछ टुकड़े अपने ढाणा रोड़ गोदाम में गर्म पानी व तेजाब में डाल दिए थे।
करनाल में महिला समेत 2 की मौत:खेत में कंटीली तारों में छोड़ रखा था करंट, मजदूरी के लिए जा रहे थे
करनाल में महिला समेत 2 की मौत:खेत में कंटीली तारों में छोड़ रखा था करंट, मजदूरी के लिए जा रहे थे हरियाणा में करनाल जिला के घरौंडा थाना क्षेत्र के राणा माजरा गांव में दो मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति शामिल है। आरोप है कि खेत के मालिक ने कंटली तारों पर करंट छोड़ा हुआ था। दोनों खेत को क्रॉस कर रहे थे, तभी उन्होंने तार कंटीली तारों को छू लिया, जिसमें से तेज करंट दौड़ रहा था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय में भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राणा माजरा निवासी इंसार व रामकली उर्फ कटारो देवी मजदूरी करते हैं। रामकली गांव की बेटी है और शादी के बाद से ही गांव में रह रही थी और मजदूरी करके अपने घर का पेट पाल रही थी। संतोष, मोहम्मद नवाज, कालिम, सलीम व अन्य ने बताया कि वीरवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे इंसार व रामकली गढ़ीभरल के रकबे में खेतों के अंदर काम करने के लिए गए थे। ये सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ आगे ओर भी 8-10 मजदूर चल रहे थे। खेत में जाते वक्त उन लोगों को भी थोड़ा सा करंट लगा था, लेकिन वे दूसरों को सावधान करते हुए तारों से बचकर निकल गए थे, लेकिन इंसार और रामकली काफी पीछे थे, उनको इस बात का पता नहीं चला की कंटीली तारों में खेत के मालिक ने करंट छोड़ा हुआ है। जैसे ही इंसार और रामकली ने तारों से बचकर खेत क्रॉस करना चाहा तो दोनों ने कंटीली तारों को छू लिया। करंट का एक जोरदार झटका लगा और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होता देख आसपास के लाेग मौके पर पहुंच गए। करीब ढाई घंटे बाद मिली परिजनों को सूचना
परिजनों का आरोप है कि हादसे के करीब ढाई घंटे बाद हमें मौत की सूचना मिली थी। जब तक हम पहुंचे तो आरोपी खेत मालिक ने सभी कंटीली तारों को ज्वार के खेत में छुपा दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कंटीली तारों को पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी मनोज कुमार मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गांव की बेटी है मृतका
मृतका रामकली की शादी करीब 40 साल पहले हुई थी। परिजन संतोष ने बताया कि रामकली शादी यूपी के खेड़ी में हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही राणा माजरा में अपने मायके आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसके पति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वह अपनी मर्जी से ही मायके में रह रही थी। 10 साल पहले रामकली के इकलौते भाई प्रीतम की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। अब वह घर पर ही अकेली रहती थी। रामकली के तीन बच्चे है। जिसमें से बड़े बेटे व बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और एक अभी अविवाहित है। तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
मृतक इंसार के चचेरे भाई मुसलिन ने बताया कि मृतक इंसार के पास तीन बच्चे है और तीनों लड़कियां है। मृतक अपने घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी मौत से घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। किसी व्यक्ति की लापरवाही की वजह से दो घर उजड़ गए है। जिस खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, कंटीली तारें उस खेत में नहीं बल्कि किसी ओर के खेत में थी। आरोपी खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। क्या कहती है पुलिस
जांच अधिकारी प्रवीन कुमार ने बताया कि गांव राणा माजरा के दो मजदूरों की मौत हुई है। करंट लगने से मौत हुई है। एक महिला और दूसरा पुरूष है। दोनों ही अलग अलग परिवारों से है। मृतका गांव की बेटी है , जो मायके में ही रह रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती निकली:31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन; बोनस अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका
हरियाणा में ग्रुप C की भर्ती निकली:31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन; बोनस अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के 3134 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए फिर से भर्ती निकाली है। इनमें ग्रुप 6 के 1296, ग्रुप 58 के 1075, 59 के 517 और 60 के 246 पद शामिल हैं। पिछले साल इन पदों के लिए 7 मार्च को भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने वाले सभी युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास युवा 21 से 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक-आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर यह भर्तियां होंगी। आवेदकों को किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर ग्रुप-C पदों के लिए आयोजित CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद HSSC पहले ही ग्रुप-C के 15 हजार 755 पदों और पुलिस कॉन्स्टेबल के 6 हजार पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए आवेदन मांग चुका है। इनमें ग्रुप-1 के 981, ग्रुप-2 के 517, ग्रुप- 56 के 7185 और ग्रुप-57 के 7072 पद तथा पुलिस पुरुष कॉन्स्टेबल के 5 हजार और महिला कॉन्स्टेबल के एक हजार पद शामिल हैं। बोनस अंक मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ग्रुप-C व D के करीब 53 हजार पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 बोनस नंबर का लाभ दिए बिना CET के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बना रहे हैं। यह लाभ देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार पहले CET में 7 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का परिणाम पूरी तरह बदल देगा। हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए भी नए सिरे से आवेदन मांगने और 8 महीने के भीतर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। 2023 की भर्ती में लागू किए बोनस अंक हरियाणा में 2022 में तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर की अगुआई में सरकार ने बोनस अंक की योजना बनाई थी। जिसमें कहा गया कि जिन भी परिवारों की एनुअल इनकम 1.80 लाख से कम है। घर में पहले से किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें ग्रुप C (क्लेरिकल स्टाफ) और ग्रुप D (दर्जा चार) के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। सरकार ने इसे सामाजिक-आर्थिक आरक्षण करार दिया था। सरकार ने इनकम निर्धारित करने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) को आधार बनाया था। यह हरियाणा सरकार की पूरे परिवार की सिंगल आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट है। फैसला 5 मई, 2022 से लागू किया था।