<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए हैं. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के लिए कहा गया है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक कोर्ट के आदेश की अनुपालना करवाएंगे. वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी. मामले की अगली सुनवाई के दौरान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश अनुपालना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है. इससे पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के भी आदेश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने क्या कहा? </strong><br />हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के तहत कुल 56 होटल चल रहे हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चायल स्थित पैलेस होटल में 50 कमरे हैं. साल 2022 में यहां कुल 28.39 फीसदी ऑक्यूपेंसी थी. साल 2023 में यहां 24.42 फीसदी और साल 2024 में 26.26 फीसदी ऑक्यूपेंसी है. इसी तरह हमीरपुर के होटल हमीर में 50 फीसदी से ज्यादा ऑक्यूपेंसी पाई गई. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा 50 फीसदी से अधिक ऑक्यूपेंसी वाले अन्य होटलों में होटल ज्वालाजी, होटल रोस कॉमन कसौली, टूरिस्ट इन रिवालसर मंडी, होटल सुकेत सुंदरनगर और चंडीगढ़ का हिमाचल भवन शामिल है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इससे यह साफ है कि पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों से लाभ नहीं कमा पा रहा है. इन होटलों के प्रबंधन और रखरखाव पर एक तरह से फिजूलखर्ची हो रही है. जब इनमें लगातार ऑक्यूपेंसी कम है, तो इन्हें चलाने का क्या मतलब है? </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन होटलों को बंद करने का आदेश</strong><br />हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा है, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल हैं.</p>
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<p><strong>यह भी पढ़ें</strong>- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/harsh-mahajan-statement-on-operation-lotus-creates-dispute-within-bjp-ann-2826224″>ऑपरेशन लोटस पर सांसद हर्ष महाजन के बयान से BJP में असंतोष! कई नेताओं की नाराजगी की खबर</a></strong></p>
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</div> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटल बंद करने के आदेश दे दिए हैं. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं. इन सभी 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के लिए कहा गया है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक कोर्ट के आदेश की अनुपालना करवाएंगे. वे इन आदेशों की अनुपालना के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी. मामले की अगली सुनवाई के दौरान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश अनुपालना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है. इससे पहले सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के भी आदेश दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने क्या कहा? </strong><br />हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के तहत कुल 56 होटल चल रहे हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चायल स्थित पैलेस होटल में 50 कमरे हैं. साल 2022 में यहां कुल 28.39 फीसदी ऑक्यूपेंसी थी. साल 2023 में यहां 24.42 फीसदी और साल 2024 में 26.26 फीसदी ऑक्यूपेंसी है. इसी तरह हमीरपुर के होटल हमीर में 50 फीसदी से ज्यादा ऑक्यूपेंसी पाई गई. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा 50 फीसदी से अधिक ऑक्यूपेंसी वाले अन्य होटलों में होटल ज्वालाजी, होटल रोस कॉमन कसौली, टूरिस्ट इन रिवालसर मंडी, होटल सुकेत सुंदरनगर और चंडीगढ़ का हिमाचल भवन शामिल है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि इससे यह साफ है कि पर्यटन विकास निगम अपनी संपत्तियों से लाभ नहीं कमा पा रहा है. इन होटलों के प्रबंधन और रखरखाव पर एक तरह से फिजूलखर्ची हो रही है. जब इनमें लगातार ऑक्यूपेंसी कम है, तो इन्हें चलाने का क्या मतलब है? </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन होटलों को बंद करने का आदेश</strong><br />हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद करने के लिए कहा है, उनमें पैलेस होटल चैल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागु, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू शामिल हैं.</p>
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<p><strong>यह भी पढ़ें</strong>- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/harsh-mahajan-statement-on-operation-lotus-creates-dispute-within-bjp-ann-2826224″>ऑपरेशन लोटस पर सांसद हर्ष महाजन के बयान से BJP में असंतोष! कई नेताओं की नाराजगी की खबर</a></strong></p>
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