<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Bhumi Land Survey: </strong><span style=”font-weight: 400;”>बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और जैसे-जैसे प्रक्रिया में तेजी आ रही है वैसे-वैसे जमीन का पूरा ब्योरा बिहार भूमि के पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है. हालांकि पोर्टल पर अपलोड के बाद कई तरह की गड़बड़ियां दिख रही हैं. इसके चलते जमीन मालिकों को परेशानी हो रही है. अब भूमि सर्वे के बीच इसको लेकर बड़ी खबर आई है. </span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बीते सोमवार (20 जनवरी) को पत्र लिखकर राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को कहा है कि जहां त्रुटि पाई जा रही है उसका ऑफलाइन निष्पादन संबंधित अंचलाधिकारी करेंगे. इस खबर के बाद अब जमीन मालिकों को राहत मिलेगी. गड़बड़ियों को आवेदन देकर ठीक किया जा सकता है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैसे करना है आवेदन?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दरअसल सर्वे के बाद बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाइजेशन के दौरान किसी अन्य मौजा की जमाबंदी की जानकारी किसी और मौजा में दर्ज हो गई है या दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में दर्ज की गई है तो जमीन मालिक अपने अंचलाधिकारी के पास ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. अंचलाधिकारी स्वत: आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज कर देंगे.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि शिकायतों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं दिया जाता है जमीन मालिक ऑफलाइन आवेदन कर जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार प्राथमिकता के स्तर पर करवाएं.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. अगर दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में दर्ज की गई है तो इसे सुधारने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. ई-जमाबंदी में नई जमाबंदी शामिल करने का विकल्प दिया गया है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-cm-nitish-kumar-pragati-yatra-today-in-kishanganj-check-full-details-ann-2867137″>Bihar CM Nitish Kumar: आज किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या है पूरा कार्यक्रम? एक क्लिक में जानिए</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Bhumi Land Survey: </strong><span style=”font-weight: 400;”>बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और जैसे-जैसे प्रक्रिया में तेजी आ रही है वैसे-वैसे जमीन का पूरा ब्योरा बिहार भूमि के पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है. हालांकि पोर्टल पर अपलोड के बाद कई तरह की गड़बड़ियां दिख रही हैं. इसके चलते जमीन मालिकों को परेशानी हो रही है. अब भूमि सर्वे के बीच इसको लेकर बड़ी खबर आई है. </span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बीते सोमवार (20 जनवरी) को पत्र लिखकर राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को कहा है कि जहां त्रुटि पाई जा रही है उसका ऑफलाइन निष्पादन संबंधित अंचलाधिकारी करेंगे. इस खबर के बाद अब जमीन मालिकों को राहत मिलेगी. गड़बड़ियों को आवेदन देकर ठीक किया जा सकता है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कैसे करना है आवेदन?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दरअसल सर्वे के बाद बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाइजेशन के दौरान किसी अन्य मौजा की जमाबंदी की जानकारी किसी और मौजा में दर्ज हो गई है या दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में दर्ज की गई है तो जमीन मालिक अपने अंचलाधिकारी के पास ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. अंचलाधिकारी स्वत: आवेदन मिलने पर सही मौजा दर्ज कर देंगे.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि शिकायतों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जब तक ऑनलाइन का विकल्प नहीं दिया जाता है जमीन मालिक ऑफलाइन आवेदन कर जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार प्राथमिकता के स्तर पर करवाएं.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंंचलाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. अगर दो या दो से अधिक मौजा की जमाबंदी का एक ही मौजा में दर्ज की गई है तो इसे सुधारने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. ई-जमाबंदी में नई जमाबंदी शामिल करने का विकल्प दिया गया है.</span></p>
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