Bihar Teacher News: बिहार के अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, पटना HC ने सेवा समाप्ति के आदेश को किया रद्द

Bihar Teacher News: बिहार के अतिथि शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, पटना HC ने सेवा समाप्ति के आदेश को किया रद्द

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Guest Teacher Termination Order Quashes: </strong><span style=”font-weight: 400;”>पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया है. इससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब सरकारी विद्यालयों से गेस्ट शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से 12वीं के 4257 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट की ओर से क्या कहा गया है?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दरअसल पिछले साल (2024) मार्च में सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका डाली गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती. राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2024 में जारी हुआ था सेवा नहीं लेने का निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें. बता दें पिछले साल (2024) मार्च में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था. प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लंबे समय तक चला था धरना-प्रदर्शन का दौर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>आदेश के बाद शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था. धरना-प्रदर्शन का दौर लंबे समय तक जारी था. दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी. अब जाकर गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया है. इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/department-of-revenue-and-land-reforms-will-take-action-on-officials-if-negligence-in-land-acquisition-in-bihar-ann-2874043″>Bihar Land News: भूमि अधिग्रहण में लापरवाह अधिकारियों पर बिहार में गिरेगी गाज? विभाग ने जारी किया फरमान</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Guest Teacher Termination Order Quashes: </strong><span style=”font-weight: 400;”>पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया है. इससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब सरकारी विद्यालयों से गेस्ट शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से 12वीं के 4257 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हाईकोर्ट की ओर से क्या कहा गया है?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दरअसल पिछले साल (2024) मार्च में सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका डाली गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती. राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2024 में जारी हुआ था सेवा नहीं लेने का निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें. बता दें पिछले साल (2024) मार्च में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था. प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लंबे समय तक चला था धरना-प्रदर्शन का दौर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>आदेश के बाद शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था. धरना-प्रदर्शन का दौर लंबे समय तक जारी था. दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी. अब जाकर गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया है. इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/department-of-revenue-and-land-reforms-will-take-action-on-officials-if-negligence-in-land-acquisition-in-bihar-ann-2874043″>Bihar Land News: भूमि अधिग्रहण में लापरवाह अधिकारियों पर बिहार में गिरेगी गाज? विभाग ने जारी किया फरमान</a></strong></p>  बिहार Delhi Election 2025: बादली में AAP-BJP के बीच कांटे की टक्कर, कांग्रेस बिगाड़ न दे सियासी ‘खेल’