<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Teacher Transfer Posting News:</strong> बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शुक्रवार (22 नवंबर) को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई है. सात श्रेणियां तय की गई हैं जिसके आधार पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है. एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का समय तय किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रांसफर के लिए कैसे करना होगा अप्लाई?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>- टीचर आईडी से ई-शिक्षाकोष पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन करना होगा. <br />- इसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा. इस पर अंकित “रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड” बटन पर क्लिक करना होगा.<br />- स्क्रीन पर बाईं तरफ तीन मेन्यू दिखेगा. इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेन्यू को क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा. <br />- पोर्टल पर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है. <br />- इसके बाद संबंधित शिक्षक/शिक्षिका का ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा. बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये हैं सात श्रेणी</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर): स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग): स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्तः शिक्षक-शिक्षिका</li>
<li style=”text-align: justify;”>ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगताः स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>विधवा एवं परित्यक्ताः महिला शिक्षिका</li>
<li style=”text-align: justify;”>पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए</li>
<li style=”text-align: justify;”>ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी: शिक्षक-शिक्षिका दोनों के लिए</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर सुधार कराया जाए. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा. इसमें कम-से-कम तीन विकल्प देना अनिवार्य होगा. अन्य सात विकल्प अनिवार्य नहीं होगा. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जाएगा. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका के लिए निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानांतरण के लिए आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं. फिर लॉगिन करके शेष जानकारी भर सकते हैं. आवेदन के सबमिट होने के बाद स्क्रीन पर दो विकल्प व्यू एप्लीकेशन और मोडिफाई एप्लीकेशन आएगा. साथ ही इसी स्क्रीन पर दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मोडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं. इसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/will-khan-sir-join-jdu-after-bihar-cm-nitish-kumar-now-he-met-with-manish-verma-2828147″>Khan Sir: JDU का दामन थामेंगे खान सर? नीतीश कुमार के बाद मनीष वर्मा से मिले, जानें किस बात पर हुई चर्चा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Teacher Transfer Posting News:</strong> बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर शुक्रवार (22 नवंबर) को शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई है. सात श्रेणियां तय की गई हैं जिसके आधार पर शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की ओर से इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है. एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन का समय तय किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रांसफर के लिए कैसे करना होगा अप्लाई?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>- टीचर आईडी से ई-शिक्षाकोष पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन करना होगा. <br />- इसके बाद डैशबोर्ड खुलेगा. इस पर अंकित “रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड” बटन पर क्लिक करना होगा.<br />- स्क्रीन पर बाईं तरफ तीन मेन्यू दिखेगा. इसके बाद ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेन्यू को क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी जाएगा. <br />- पोर्टल पर ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है. <br />- इसके बाद संबंधित शिक्षक/शिक्षिका का ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा. बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये हैं सात श्रेणी</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर): स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>गंभीर रुग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग): स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्तः शिक्षक-शिक्षिका</li>
<li style=”text-align: justify;”>ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगताः स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे</li>
<li style=”text-align: justify;”>विधवा एवं परित्यक्ताः महिला शिक्षिका</li>
<li style=”text-align: justify;”>पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए</li>
<li style=”text-align: justify;”>ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी: शिक्षक-शिक्षिका दोनों के लिए</li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”>जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर सुधार कराया जाए. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेटा के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा. इसमें कम-से-कम तीन विकल्प देना अनिवार्य होगा. अन्य सात विकल्प अनिवार्य नहीं होगा. इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जाएगा. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका के लिए निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानांतरण के लिए आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं. फिर लॉगिन करके शेष जानकारी भर सकते हैं. आवेदन के सबमिट होने के बाद स्क्रीन पर दो विकल्प व्यू एप्लीकेशन और मोडिफाई एप्लीकेशन आएगा. साथ ही इसी स्क्रीन पर दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मोडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं. इसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा.</p>
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