HRTC बसों के किराए में संशोधन:30KG तक घरेलू सामान मुफ्त ले जा सकेंगे यात्री; बिना पेसेंजर 20KG सामान भेजने पर लगेगा आधा टिकट

HRTC बसों के किराए में संशोधन:30KG तक घरेलू सामान मुफ्त ले जा सकेंगे यात्री; बिना पेसेंजर 20KG सामान भेजने पर लगेगा आधा टिकट

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद निगम की किरकिरी हुई। इसके बाद देर रात HRTC प्रबंधन ने देर रात स्पष्टीकरण जारी किया। इसमे स्पष्ट किया गया कि घरेलू सामान पर किराया नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ दो बैग में 30 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकेंगे। निगम ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया किया किराए की दरों में कटौती की गई है। इससे निगम की बसों में सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया अब लोग कम किराए में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराए में कटौती की है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि अब HRTC की बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा। 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया लिया जाएगा। 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजने पर 2 यात्रियों का किराया चुकाना होगा। पहले एक-दो किलो सामान भेजने पर भी देना पड़ता था किराया नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा। यात्री के साथ 30 किलो समान का कोई किराया नहीं लगेगा HRTC की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार, निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। घरेलू सामान के लिए यह नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा। क्यों हुआ यह सारा कंफ्यूजन? बता दें कि बीते कल HRTC की एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। उसमें निगम ने लगेज पॉलिसी की संशोधित किराया दरों को दर्शाया गया। लेकिन निगम ने उसमे यह स्पष्ट नहीं किया कि घरेलू सामान में किराया नहीं लगेगा और न ही यह स्पष्ट किया कि वेट के आधार पर किराया कम किया है, जिसके कारण नोटिफिकेशन पर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। इसलिए देर रात HRTC प्रबंधन को स्पष्टीकरण देना पड़ा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में संशोधित लगेज पॉलिसी की नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद निगम की किरकिरी हुई। इसके बाद देर रात HRTC प्रबंधन ने देर रात स्पष्टीकरण जारी किया। इसमे स्पष्ट किया गया कि घरेलू सामान पर किराया नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ दो बैग में 30 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकेंगे। निगम ने सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया किया किराए की दरों में कटौती की गई है। इससे निगम की बसों में सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया अब लोग कम किराए में थोड़ा सामान एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। परिवहन निगम ने 6 नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराए में कटौती की है। निगम की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि अब HRTC की बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा। 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया लिया जाएगा। 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजने पर 2 यात्रियों का किराया चुकाना होगा। पहले एक-दो किलो सामान भेजने पर भी देना पड़ता था किराया नवंबर 2023 की अधिसूचना में बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया लेने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था। संशोधन के बाद अब कम सामान भेजने पर पूरा किराया नहीं चुकाना होगा। यात्री के साथ 30 किलो समान का कोई किराया नहीं लगेगा HRTC की संशोधित लगेज पॉलिसी के अनुसार, निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। घरेलू सामान के लिए यह नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा। क्यों हुआ यह सारा कंफ्यूजन? बता दें कि बीते कल HRTC की एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। उसमें निगम ने लगेज पॉलिसी की संशोधित किराया दरों को दर्शाया गया। लेकिन निगम ने उसमे यह स्पष्ट नहीं किया कि घरेलू सामान में किराया नहीं लगेगा और न ही यह स्पष्ट किया कि वेट के आधार पर किराया कम किया है, जिसके कारण नोटिफिकेशन पर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। इसलिए देर रात HRTC प्रबंधन को स्पष्टीकरण देना पड़ा।   हिमाचल | दैनिक भास्कर