IAS देवी शरण उपाध्याय को योगी सरकार ने किया निलंबित:अलीगढ़ में तैनाती के दौरान 35 भूखंडों के पट्टे को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप

IAS देवी शरण उपाध्याय को योगी सरकार ने किया निलंबित:अलीगढ़ में तैनाती के दौरान 35 भूखंडों के पट्टे को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप

उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को शासन के द्वारा निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद, प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। बता दें की अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं देवी शरण उपाध्याय देवीशरण उपाध्याय 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनाती दी गई थी। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने इन पट्टों को नियम विरुद्ध दिए जाने पर खारिज करने की संस्तुति की थी। यह मामला राजस्व परिषद में गया था। जिला प्रशासन की स्पष्ट संस्तुति के बाद उन्होंने इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया। अलीगढ़ के मंडलायुक्त की शिकायत पर हुई कार्रवाई अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग ने 13 जुलाई को उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह राजस्व परिषद से संबंध रहेंगे। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को शासन के द्वारा निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद, प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। बता दें की अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं देवी शरण उपाध्याय देवीशरण उपाध्याय 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनाती दी गई थी। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने इन पट्टों को नियम विरुद्ध दिए जाने पर खारिज करने की संस्तुति की थी। यह मामला राजस्व परिषद में गया था। जिला प्रशासन की स्पष्ट संस्तुति के बाद उन्होंने इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया। अलीगढ़ के मंडलायुक्त की शिकायत पर हुई कार्रवाई अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने उच्च स्तर पर इसकी शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग ने 13 जुलाई को उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में वह राजस्व परिषद से संबंध रहेंगे। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर