IAS पूजा खेडकर की बढ़ेंगी मुश्किलें! जांच में शामिल होने के लिए पुलिस भेज सकती है नोटिस

IAS पूजा खेडकर की बढ़ेंगी मुश्किलें! जांच में शामिल होने के लिए पुलिस भेज सकती है नोटिस

<p style=”text-align: justify;”><strong>IAS Pooja Khedkar Fraud Case:</strong> ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मुश्किले और बढ़ सकती हैं. दिल्ली पुलिस पूजा खेडकर को उनके खिलाफ पिछले हफ्ते दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जल्द जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मामले के दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ट्रेनी आईएएस खेडकर पर कथित तौर पर 19 जुलाई को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संघ लोक सेवा आयोग (<a title=”UPSC” href=”https://www.abplive.com/topic/upsc” data-type=”interlinkingkeywords”>UPSC</a>) ने प्रयासों की स्वीकार्य संख्या से अधिक बार परीक्षा देने के लिए अपनी पहचान को फर्जी बनाकर सिविल सेवा परीक्षा में कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए खेडकर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया है. एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के नेतृत्व में एक टीम को विभिन्न सरकारी विभागों से दस्तावेज जमा करने का काम सौंपा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद, पुलिसि की टीम पूजा खेडकर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है. आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाना), 465 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में पेश करना) और अधिकारों की धारा 89 और 91 के तहत मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>खेडकर के खिलाफ दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी दर्ज की गई थी. बता दें कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पुणे जिला कलेक्टरेट में प्रोबेशनरी सहायक कलेक्टर थीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विवादों में आने के बाद उन्हें इस महीने की शुरुआत में पुणे से वाशिम में ट्रास्फर कर दिया गया था. बाद में उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई थी और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुलाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”‘बजट में महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के लिए…’, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिया बड़ा बयान” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/praful-patel-ncp-mp-on-opposition-criticism-of-union-budget-2024-maharashtra-2745077″ target=”_self”>’बजट में महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के लिए…’, NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिया बड़ा बयान</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>IAS Pooja Khedkar Fraud Case:</strong> ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की मुश्किले और बढ़ सकती हैं. दिल्ली पुलिस पूजा खेडकर को उनके खिलाफ पिछले हफ्ते दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जल्द जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मामले के दस्तावेज और अन्य सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ट्रेनी आईएएस खेडकर पर कथित तौर पर 19 जुलाई को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संघ लोक सेवा आयोग (<a title=”UPSC” href=”https://www.abplive.com/topic/upsc” data-type=”interlinkingkeywords”>UPSC</a>) ने प्रयासों की स्वीकार्य संख्या से अधिक बार परीक्षा देने के लिए अपनी पहचान को फर्जी बनाकर सिविल सेवा परीक्षा में कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए खेडकर के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया है. एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के नेतृत्व में एक टीम को विभिन्न सरकारी विभागों से दस्तावेज जमा करने का काम सौंपा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद, पुलिसि की टीम पूजा खेडकर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज सकती है. आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 464 (काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज बनाना), 465 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में पेश करना) और अधिकारों की धारा 89 और 91 के तहत मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>खेडकर के खिलाफ दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी दर्ज की गई थी. बता दें कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पुणे जिला कलेक्टरेट में प्रोबेशनरी सहायक कलेक्टर थीं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विवादों में आने के बाद उन्हें इस महीने की शुरुआत में पुणे से वाशिम में ट्रास्फर कर दिया गया था. बाद में उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई थी और उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुलाया गया.</p>
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