Jharkhand: झारखंड में इन जगहों पर धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना पेड़गा बहुत महंगा! देना होगा इतना जुर्माना

Jharkhand: झारखंड में इन जगहों पर धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना पेड़गा बहुत महंगा! देना होगा इतना जुर्माना

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Latest News:</strong> झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा. ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके पहले ऐसी हरकतों पर जुर्माने की रकम 200 रुपये तय थी. नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित &ldquo;सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021&rdquo; पर भारत की राष्ट्रपति <a title=”द्रौपदी मुर्मू” href=”https://www.abplive.com/topic/droupadi-murmu” data-type=”interlinkingkeywords”>द्रौपदी मुर्मू</a> ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कौन बेच और खरीद नहीं सकेगा तंबाकू उत्पाद?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा. शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आजसू पार्टी के विधायक ने रखा था ये प्रस्ताव</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Latest News:</strong> झारखंड में अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना अब पांच गुना महंगा पड़ेगा. ऐसा करते पकड़े जाने वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके पहले ऐसी हरकतों पर जुर्माने की रकम 200 रुपये तय थी. नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित &ldquo;सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021&rdquo; पर भारत की राष्ट्रपति <a title=”द्रौपदी मुर्मू” href=”https://www.abplive.com/topic/droupadi-murmu” data-type=”interlinkingkeywords”>द्रौपदी मुर्मू</a> ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कौन बेच और खरीद नहीं सकेगा तंबाकू उत्पाद?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा. शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा डब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आजसू पार्टी के विधायक ने रखा था ये प्रस्ताव</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.</p>  झारखंड ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, ट्रेन में मौजूद पूर्व विधायक बाल-बाल बचे