लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अंसल मामले की जांच नहीं करेगा। इसके लिए अफसरों ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। करीब 200 पेज की रिपोर्ट में अंसल से जुड़े सभी विवाद और फ्रॉड शामिल है। शासन स्तर पर जांच के बाद अब आगे की कार्यवाही तय होगी। LDA की 184 वी बोर्ड बैठक में अंसल बिल्डर से जुड़े मामले को भी रखा गया। अफसरों ने अंसल से जुड़ी जांच को शासन को स्तर से करवाने की मांग की थी। जिसको बोर्ड ने पास कर दिया। अब बिल्डर द्वारा जमीन हड़पने, आवंटियों की करोड़ की रकम गबन करने और NCLT से जुड़े प्रकरण की जांच शासन स्तर पर आवास विभाग करेगा। NCLT से जुड़े प्रकरण की जांच शासन स्तर पर होगी सचिव विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि हाईटेक टाउनशिप से जुड़ा मामला शासन स्तर से ही हुआ था। लाइसेंस भी अंसल को शासन से ही मिला था। ऐसे में शासन स्तर पर पूरे प्रकरण की बेहतर जांच हो पाएगी। वहीं विभूति खंड में रोहतास अपार्टमेंट को राहत देते हुए अब यहां नए फ्लोर का निर्माण कर आवंटियों की अलॉट किया जाएगा। इसके लिए बिल्डर को अनुमति दे दी गई है। खाली प्लॉट छोड़ने पर लगेगा जुर्माना LDA द्वारा विकसित किसी भी कॉलोनी भी खाली प्लॉट छोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। भूखंड स्वामी से एलडीए नक्शा पास कराते वक्त्र खाली प्लॉट पर 2.50 रुपए प्रति वर्ग फीट से जुर्माना वसूलेगा। नक्श पास कराते वक्त इस जुर्माने को अनुरक्षण शुल्क के ऊपर में वसूला जाएगा। इस फैसले को लेने का मकसद है कि खाली प्लॉट पर लोग कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब अंसल मामले की जांच नहीं करेगा। इसके लिए अफसरों ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। करीब 200 पेज की रिपोर्ट में अंसल से जुड़े सभी विवाद और फ्रॉड शामिल है। शासन स्तर पर जांच के बाद अब आगे की कार्यवाही तय होगी। LDA की 184 वी बोर्ड बैठक में अंसल बिल्डर से जुड़े मामले को भी रखा गया। अफसरों ने अंसल से जुड़ी जांच को शासन को स्तर से करवाने की मांग की थी। जिसको बोर्ड ने पास कर दिया। अब बिल्डर द्वारा जमीन हड़पने, आवंटियों की करोड़ की रकम गबन करने और NCLT से जुड़े प्रकरण की जांच शासन स्तर पर आवास विभाग करेगा। NCLT से जुड़े प्रकरण की जांच शासन स्तर पर होगी सचिव विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि हाईटेक टाउनशिप से जुड़ा मामला शासन स्तर से ही हुआ था। लाइसेंस भी अंसल को शासन से ही मिला था। ऐसे में शासन स्तर पर पूरे प्रकरण की बेहतर जांच हो पाएगी। वहीं विभूति खंड में रोहतास अपार्टमेंट को राहत देते हुए अब यहां नए फ्लोर का निर्माण कर आवंटियों की अलॉट किया जाएगा। इसके लिए बिल्डर को अनुमति दे दी गई है। खाली प्लॉट छोड़ने पर लगेगा जुर्माना LDA द्वारा विकसित किसी भी कॉलोनी भी खाली प्लॉट छोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। भूखंड स्वामी से एलडीए नक्शा पास कराते वक्त्र खाली प्लॉट पर 2.50 रुपए प्रति वर्ग फीट से जुर्माना वसूलेगा। नक्श पास कराते वक्त इस जुर्माने को अनुरक्षण शुल्क के ऊपर में वसूला जाएगा। इस फैसले को लेने का मकसद है कि खाली प्लॉट पर लोग कूड़ा फेंककर गंदगी फैलाते हैं। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
LDA अंसल API की जांच नहीं करेगा:शासन को 200 पेज की रिपोर्ट भेजी, लाइसेंस निरस्त करने पर विचार होगा
