Noida: गौतमबुद्धनगर पुलिस की चेतावनी! वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग तो भरना पड़ेगा 25 हजार का जुर्माना

Noida: गौतमबुद्धनगर पुलिस की चेतावनी! वाहन चलाते पकड़े गए नाबालिग तो भरना पड़ेगा 25 हजार का जुर्माना

<p style=”text-align: justify;”><strong>Traffic Advisory Noida:</strong> गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्तालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में उनके माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की है. पुलिस ने इस मामले में बयान जारी कर अभिभावकों को आगाह किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए अभिभावकों को सलाह है कि वो अपने बच्चों को गैर कानूनी तरीके से वाहन चलाने से रोकें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौतमबुद्धनगर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कम उम्र के वाहन चालकों के माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग को लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है. पुलिस के मुताबिक यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना गैर कानूनी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दो दिन पहले एक आधिकारिक बयान में नोएडा पुलिस ने जोर देकर कहा कि नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना अनुचित और अवैध है. किसी भी माता-पिता को किसी भी परिस्थिति में अपने कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.&nbsp;</p>
<p><strong>क्या कहता है कानून?</strong></p>
<p>गौतमबुद्धनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है. 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी के लिए अपात्र माना जाएगा.&nbsp;</p>
<p><strong><a title=”Delhi Rains: दिल्ली के इन इलाकों में सुबह-सुबह हुई बारिश, जानें- अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?” href=”https://www.abplive.com/photo-gallery/states/delhi-ncr-delhi-rained-early-in-morning-today-imd-alert-light-rain-and-humidity-2734645″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi Rains: दिल्ली के इन इलाकों में सुबह-सुबह हुई बारिश, जानें- अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Traffic Advisory Noida:</strong> गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्तालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में उनके माता-पिता को कड़ी चेतावनी जारी की है. पुलिस ने इस मामले में बयान जारी कर अभिभावकों को आगाह किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए अभिभावकों को सलाह है कि वो अपने बच्चों को गैर कानूनी तरीके से वाहन चलाने से रोकें.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौतमबुद्धनगर पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कम उम्र के वाहन चालकों के माता-पिता या अभिभावकों के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग को लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी दी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है. पुलिस के मुताबिक यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना गैर कानूनी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दो दिन पहले एक आधिकारिक बयान में नोएडा पुलिस ने जोर देकर कहा कि नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना अनुचित और अवैध है. किसी भी माता-पिता को किसी भी परिस्थिति में अपने कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.&nbsp;</p>
<p><strong>क्या कहता है कानून?</strong></p>
<p>गौतमबुद्धनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है. 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी के लिए अपात्र माना जाएगा.&nbsp;</p>
<p><strong><a title=”Delhi Rains: दिल्ली के इन इलाकों में सुबह-सुबह हुई बारिश, जानें- अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?” href=”https://www.abplive.com/photo-gallery/states/delhi-ncr-delhi-rained-early-in-morning-today-imd-alert-light-rain-and-humidity-2734645″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi Rains: दिल्ली के इन इलाकों में सुबह-सुबह हुई बारिश, जानें- अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?</a></strong></p>  दिल्ली NCR अहिल्या पथ के रूप में किया जाएगा विकसित, इंदौर में 15 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए नई योजना