पंजाब के फतेहगढ़ साहिब कोर्ट ने पंचायती जमीन विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व जिला जत्थेदार स्वर्ण सिंह चनार्थल के दो बेटों समेत 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 24 जून 2020 की है, जब तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने गांव चनार्थल खुर्द में फायरिंग कर दी थी। इस हमले में कुलविंदर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि गांव के सरपंच गुरबाज सिंह समेत चार अन्य लोग घायल हुए थे। हमलावरों के पास 12 बोर बंदूक, रिवाल्वर और अन्य तेजधार हथियार थे। दोषी करार दिए गए लोगों में गुरमुख सिंह, बलविंदर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमुख सिंह, कुलवंत सिंह, जगदीप सिंह और जसदीप सिंह शामिल हैं। इनमें से गुरमुख सिंह और बलविंदर सिंह अकाली नेता स्वर्ण सिंह के बेटे हैं। गुरमुख सिंह गांव का पूर्व सरपंच भी रह चुका है। इन धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया था मामला पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 325, 323, 506, 148, 149, 120बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामले में एक आरोपी पहले से पुलिस हिरासत में था, जबकि 7 जमानत पर थे। फतेहगढ़ साहिब सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी को बाकी सभी सात दोषियों को भी हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष ने मुआवजे की मांग भी की है, जिस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब कोर्ट ने पंचायती जमीन विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व जिला जत्थेदार स्वर्ण सिंह चनार्थल के दो बेटों समेत 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 24 जून 2020 की है, जब तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने गांव चनार्थल खुर्द में फायरिंग कर दी थी। इस हमले में कुलविंदर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि गांव के सरपंच गुरबाज सिंह समेत चार अन्य लोग घायल हुए थे। हमलावरों के पास 12 बोर बंदूक, रिवाल्वर और अन्य तेजधार हथियार थे। दोषी करार दिए गए लोगों में गुरमुख सिंह, बलविंदर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमुख सिंह, कुलवंत सिंह, जगदीप सिंह और जसदीप सिंह शामिल हैं। इनमें से गुरमुख सिंह और बलविंदर सिंह अकाली नेता स्वर्ण सिंह के बेटे हैं। गुरमुख सिंह गांव का पूर्व सरपंच भी रह चुका है। इन धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया था मामला पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 307, 325, 323, 506, 148, 149, 120बी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। मामले में एक आरोपी पहले से पुलिस हिरासत में था, जबकि 7 जमानत पर थे। फतेहगढ़ साहिब सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी को बाकी सभी सात दोषियों को भी हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष ने मुआवजे की मांग भी की है, जिस पर कोर्ट के आदेश का इंतजार है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों में से केवल 3 पर जीत हासिल की है। इनमें संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर, आनंदपुर साहिब से मालविंदर कंग और होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल का नाम है। 4 मंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 3 विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 117 सीटों में 92 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। उस समय पार्टी का वोट शेयर 46 फीसदी के करीब रहा था, जो कि अब कम होकर 26 फीसदी रह गया है। वहीं, कांग्रेस का वोट शेयर AAP से आगे निकल गया। जबकि भाजपा करीब 19 फीसदी वोट बैंक के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। गुरमीत सिंह हेयर जाएंगे संसद में पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 17 मंत्री बनाए जा सकते हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर के मंत्री बनने के बाद एक पद खाली हो गया है। इस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा 15 मंत्री हैं। इनमें हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, बलजीत कौर, गुरमीत सिंह मीत हेयर, कुलदीप सिंह धालीवाल, डॉ बलबीर सिंह, ब्रह्म शंकर जिंपा, लाल चंद कटारूचक्क, लालजीत सिंह भुल्लर, हरजोत सिंह बैंस, हरभन सिंह ईटीओ, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, अनमोल गगन मान, बलकार सिंह और गुरमीत सिंह खुडि्डयां का नाम हैं।