सरगना माफिया अतीक-अशरफ की मौत के बाद अब उनके बेटों पर सुनवाई शुरू होगी। अतीक के सगे रिश्तेदार साढ़ू इमरान के भाई जीशान उर्फ जानू ने अली के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाही दी। जिशान उर्फ जानू ने जो केस दर्ज कराया था। उसने कोर्ट में गवाही दी-फनगांव के सामने मौजा मंदरी देखने गया था। इसी दौरान कार पास में आकर रुकी। उसमें बैठे लोगों ने उसे मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए दौड़ा लिए। मुझे धमकाया भी गया। लेकिन मैं डरा नहीं। पेड़ की आड़ लेकर अपनी जान बचा सका। जिशान ने अतीक के बेटे अली का नाम भी लिया है। साथ में अमन, मुश्तक राशिद उर्फ फैसल, आरिफ उर्फ कछौली, मोहम्मद असाद उर्फ असद थे। पूरामुफ्ती थाने में दर्ज हुआ था केस
जिशान जानू ने प्रयागराज के पूरामुफ्ती में अतीक के बेटे अली पर केस दर्ज कराया था। मामला 2022 का है। चकिया निवासी जीशान ने अतीक, उसके बेटे अली अहमद समेत 10 लोगों पर पूरामुफ्ती थाने में मुकदमा कराया था। जीशान ने आरोप लगाया था कि जब वे मंदरी स्थित जमीन को देखने जा रहे थे। उसी दौरान अली ने पिस्टल से उस पर फायरिंग की और उसे धमकाया। जिशान का आरोप है कि उससे रंगदारी भी मांगी गई थी। 10 लोग थे नामजद
अतीक के बेटे अली समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें अतीक के कई शूटर भी शामिल थे। इस पूरे मामले में अली, असाद, अमन, इमरान उर्फ गुड्डू और आरिफ उर्फ कछौली, गोलू, फैसल व उसके भाई और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अतीक भी आरोपी इसलिए यहां केस की सुनवाई
प्रयागराज के एमपी-एमएएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अब गवाही शुरू हो गई है। असल में इसमें माफिया अतीक भी आरोपी रहे हैं इसलिए इसे यहां सुना जा रहा है। अतीक सांसद रहने के साथ ही पांच बार का विधायक था। कोर्ट ने पहली गवाही के लिए जिशान को तलब किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने बताया कि जानलेवा हमला, रंगदारी, मारपीट और षड़यंत्र के विचाराधीन मुकदमे में जीशान उर्फ जानू वादी मुकदमा है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष शपथ पूर्वक बयान दर्ज कराया गया। शेष गवाही के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तिथि नीयत किया है। जमानत याचिका हो चुकी खारिज
आपको बता दें कि विशेष न्यायालय में इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। अतीक अहमद के बेटा अली के साथ अमन, मुश्तक राशिद उर्फ फैसल, आरिफ उर्फ कछौली, मोहम्मद असाद उर्फ असद की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। ये भी पढ़ें:- दुष्कर्म से बेटी गर्भवती…हत्या करके थाने पहुंचा पिता:बरेली में हत्या से पहले बेटी के पैर पकड़े, माफी मांगी बरेली में दुष्कर्म से बेटी गर्भवती हुई तो पिता ने उसकी हत्या कर दी। फिर खुद पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस को पूछताछ में कहा कि रात में सोते समय बेटी के पैर पकड़े। माफी मांगी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। कहा कि बदनामी भरी जिंदगी से मौत ज्यादा बेहतर है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। दो दिन पहले खुद पिता ने बेटी के साथ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पढ़ें पूरी खबर… सरगना माफिया अतीक-अशरफ की मौत के बाद अब उनके बेटों पर सुनवाई शुरू होगी। अतीक के सगे रिश्तेदार साढ़ू इमरान के भाई जीशान उर्फ जानू ने अली के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गवाही दी। जिशान उर्फ जानू ने जो केस दर्ज कराया था। उसने कोर्ट में गवाही दी-फनगांव के सामने मौजा मंदरी देखने गया था। इसी दौरान कार पास में आकर रुकी। उसमें बैठे लोगों ने उसे मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए दौड़ा लिए। मुझे धमकाया भी गया। लेकिन मैं डरा नहीं। पेड़ की आड़ लेकर अपनी जान बचा सका। जिशान ने अतीक के बेटे अली का नाम भी लिया है। साथ में अमन, मुश्तक राशिद उर्फ फैसल, आरिफ उर्फ कछौली, मोहम्मद असाद उर्फ असद थे। पूरामुफ्ती थाने में दर्ज हुआ था केस
जिशान जानू ने प्रयागराज के पूरामुफ्ती में अतीक के बेटे अली पर केस दर्ज कराया था। मामला 2022 का है। चकिया निवासी जीशान ने अतीक, उसके बेटे अली अहमद समेत 10 लोगों पर पूरामुफ्ती थाने में मुकदमा कराया था। जीशान ने आरोप लगाया था कि जब वे मंदरी स्थित जमीन को देखने जा रहे थे। उसी दौरान अली ने पिस्टल से उस पर फायरिंग की और उसे धमकाया। जिशान का आरोप है कि उससे रंगदारी भी मांगी गई थी। 10 लोग थे नामजद
अतीक के बेटे अली समेत 10 लोगों को नामजद किया गया था। इसमें अतीक के कई शूटर भी शामिल थे। इस पूरे मामले में अली, असाद, अमन, इमरान उर्फ गुड्डू और आरिफ उर्फ कछौली, गोलू, फैसल व उसके भाई और एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अतीक भी आरोपी इसलिए यहां केस की सुनवाई
प्रयागराज के एमपी-एमएएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद अब गवाही शुरू हो गई है। असल में इसमें माफिया अतीक भी आरोपी रहे हैं इसलिए इसे यहां सुना जा रहा है। अतीक सांसद रहने के साथ ही पांच बार का विधायक था। कोर्ट ने पहली गवाही के लिए जिशान को तलब किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य ने बताया कि जानलेवा हमला, रंगदारी, मारपीट और षड़यंत्र के विचाराधीन मुकदमे में जीशान उर्फ जानू वादी मुकदमा है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल के समक्ष शपथ पूर्वक बयान दर्ज कराया गया। शेष गवाही के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तिथि नीयत किया है। जमानत याचिका हो चुकी खारिज
आपको बता दें कि विशेष न्यायालय में इस मामले के सभी आरोपियों की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। अतीक अहमद के बेटा अली के साथ अमन, मुश्तक राशिद उर्फ फैसल, आरिफ उर्फ कछौली, मोहम्मद असाद उर्फ असद की जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है। ये भी पढ़ें:- दुष्कर्म से बेटी गर्भवती…हत्या करके थाने पहुंचा पिता:बरेली में हत्या से पहले बेटी के पैर पकड़े, माफी मांगी बरेली में दुष्कर्म से बेटी गर्भवती हुई तो पिता ने उसकी हत्या कर दी। फिर खुद पुलिस चौकी पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस को पूछताछ में कहा कि रात में सोते समय बेटी के पैर पकड़े। माफी मांगी, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। कहा कि बदनामी भरी जिंदगी से मौत ज्यादा बेहतर है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। दो दिन पहले खुद पिता ने बेटी के साथ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पढ़ें पूरी खबर… उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर