अतीक के भाई के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त:ढोल-नगाड़ों से की मुनादी, एसडीएम सदर और सीओ रहे मौजूद

अतीक के भाई के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त:ढोल-नगाड़ों से की मुनादी, एसडीएम सदर और सीओ रहे मौजूद

बरेली पुलिस-प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदारों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त कर लिया है। करीब 3 बीघा जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 5.29 करोड़ रुपए है, को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति जब्त इस कार्रवाई को डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर अंजाम दिया गया। एसडीएम सदर और सीओ हाईवे के नेतृत्व में थाना बिथरी चैनपुर और थाना बारादरी पुलिस ने यह कुर्की की। ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर संपत्ति जब्त करने की सूचना दी गई। गैंगस्टर के जरिए जेल से चलता था आपराधिक नेटवर्क मुख्य आरोपी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी, मो. जाहिद, मो. इलियास और मो. राशिद ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कर संपत्ति खरीदी थी। अब्दुल समद ने अपने बहनोई अशरफ अहमद के इशारे पर बरेली जेल में रिश्वत देकर अधिकारियों से मिलीभगत की। इस नेटवर्क के जरिए गवाहों को धमकाने और उमेश पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस मामले में बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैसे तैयार की गई अवैध संपत्ति? अब्दुल समद और उसके सहयोगियों ने अपराधों से अर्जित धन का उपयोग कर बरेली शहर में प्लॉट खरीदने और उसे बेचने की योजना बनाई थी। उन्होंने गाटा संख्या 530 और 531 की करीब 1.5810 हेक्टेयर जमीन को अवैध धन से खरीदा। इनमें से 0.0380 हेक्टेयर जमीन की कीमत 5.29 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जमीन भगवान सिंह से खरीदी गई थी और इसमें प्लॉटिंग की योजना बनाई जा रही थी। अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा प्रशासन की जांच में पता चला कि ये अपराधी जेल के अंदर और बाहर अपराधों को अंजाम देते रहे। इन पर हत्या, रंगदारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। अब्दुल समद और मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या, धोखाधड़ी, धमकी, भ्रष्टाचार, पॉक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज, बरेली और अन्य जिलों में इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी है, और इनके अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कुर्की की कार्यवाही के वक्त अभिषेक कुमार (प्रभारी निरीक्षक, थाना बिथरी चैनपुर), वेद सिंह (निरीक्षक अपराध), शशांक सिंह (उपनिरीक्षक) और अरुण कुमार (कांस्टेबल) मौजूद रहे। अन्य अपराधियों की संपत्तियों की भी होगी जांच पुलिस अब अन्य अपराधियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच कर रहा है। यदि उनकी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित पाई गई, तो उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई अपराधियों पर शिकंजा कसने और माफिया राज को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माफियाओं के करीबियों की संपत्तियों की भी हो रही है जांच एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ गैंग के सगे रिश्तेदार और सहयोगी अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम एवं मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी के विरुद्ध वर्ष 2024 में बरेली पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एफआइआर दर्ज की गई थी। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान इन अपराधियों की अपराध से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का भी ब्यौरा इकट्ठा किया गया और उनको चिन्हित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान आज इनकी लगभग 1.58 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 5.29 करोड़ है, इसको जिलाधिकारी बरेली से आदेश प्राप्त कर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार जब्त किया गया है। इस जमीन जिस पर इस गैंग के द्वारा प्लॉटिंग की प्लानिंग की जा रही थी। ये जमीन अब कसूडियन के कंट्रोल में रहेंगी। गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ़ सद्दाम पर नौ एवं मोहम्मद रजा और लल्ला गद्दी पर पांच मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है।
इनकी अन्य संपत्तियों के साथ साथ इनके जो नजदीकी लोग हैं, इनके सहयोगी अपराधी हैं। उनकी संपत्तियों का भी पता कराया जा रहा है। आगे भी जो अपराध से अर्जित जो संपत्ति इनकी प्रकाश में आएगी उसे भी जब्त किया जाएगा। जो भी माफिया तत्व है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। बरेली पुलिस-प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदारों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त कर लिया है। करीब 3 बीघा जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 5.29 करोड़ रुपए है, को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपत्ति जब्त इस कार्रवाई को डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर अंजाम दिया गया। एसडीएम सदर और सीओ हाईवे के नेतृत्व में थाना बिथरी चैनपुर और थाना बारादरी पुलिस ने यह कुर्की की। ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषणा कर संपत्ति जब्त करने की सूचना दी गई। गैंगस्टर के जरिए जेल से चलता था आपराधिक नेटवर्क मुख्य आरोपी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी, मो. जाहिद, मो. इलियास और मो. राशिद ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल कर संपत्ति खरीदी थी। अब्दुल समद ने अपने बहनोई अशरफ अहमद के इशारे पर बरेली जेल में रिश्वत देकर अधिकारियों से मिलीभगत की। इस नेटवर्क के जरिए गवाहों को धमकाने और उमेश पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस मामले में बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैसे तैयार की गई अवैध संपत्ति? अब्दुल समद और उसके सहयोगियों ने अपराधों से अर्जित धन का उपयोग कर बरेली शहर में प्लॉट खरीदने और उसे बेचने की योजना बनाई थी। उन्होंने गाटा संख्या 530 और 531 की करीब 1.5810 हेक्टेयर जमीन को अवैध धन से खरीदा। इनमें से 0.0380 हेक्टेयर जमीन की कीमत 5.29 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जमीन भगवान सिंह से खरीदी गई थी और इसमें प्लॉटिंग की योजना बनाई जा रही थी। अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा प्रशासन की जांच में पता चला कि ये अपराधी जेल के अंदर और बाहर अपराधों को अंजाम देते रहे। इन पर हत्या, रंगदारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। अब्दुल समद और मो. रजा उर्फ लल्ला गद्दी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या, धोखाधड़ी, धमकी, भ्रष्टाचार, पॉक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज, बरेली और अन्य जिलों में इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी है, और इनके अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कुर्की की कार्यवाही के वक्त अभिषेक कुमार (प्रभारी निरीक्षक, थाना बिथरी चैनपुर), वेद सिंह (निरीक्षक अपराध), शशांक सिंह (उपनिरीक्षक) और अरुण कुमार (कांस्टेबल) मौजूद रहे। अन्य अपराधियों की संपत्तियों की भी होगी जांच पुलिस अब अन्य अपराधियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच कर रहा है। यदि उनकी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित पाई गई, तो उसे भी गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई अपराधियों पर शिकंजा कसने और माफिया राज को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माफियाओं के करीबियों की संपत्तियों की भी हो रही है जांच एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ गैंग के सगे रिश्तेदार और सहयोगी अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम एवं मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी के विरुद्ध वर्ष 2024 में बरेली पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एफआइआर दर्ज की गई थी। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान इन अपराधियों की अपराध से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का भी ब्यौरा इकट्ठा किया गया और उनको चिन्हित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान आज इनकी लगभग 1.58 हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 5.29 करोड़ है, इसको जिलाधिकारी बरेली से आदेश प्राप्त कर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार जब्त किया गया है। इस जमीन जिस पर इस गैंग के द्वारा प्लॉटिंग की प्लानिंग की जा रही थी। ये जमीन अब कसूडियन के कंट्रोल में रहेंगी। गैंगस्टर अब्दुल समद उर्फ़ सद्दाम पर नौ एवं मोहम्मद रजा और लल्ला गद्दी पर पांच मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है।
इनकी अन्य संपत्तियों के साथ साथ इनके जो नजदीकी लोग हैं, इनके सहयोगी अपराधी हैं। उनकी संपत्तियों का भी पता कराया जा रहा है। आगे भी जो अपराध से अर्जित जो संपत्ति इनकी प्रकाश में आएगी उसे भी जब्त किया जाएगा। जो भी माफिया तत्व है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर