अबोहर के मलोट रोड़ पर कल देर रात एक तेजगति कार ने ई-रिक्शा में जा रहे जीजा साले को टक्कर मार दी। जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से संस्था ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां से उन्हें तुरंत रेफर कर दिया गया। लेकिन श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान जीजा की मौत हो गई। इधर आज सुबह पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए परिजनों के बयान दर्ज किए। कार ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर जानकारी के अनुसार मलोट बाइपास निवासी करीब 35 वर्षीय आकाश पुत्र सुरेश कुमार और उसका साला कृष्ण पुत्र सुनील कुमार आयु करीब 16 साल ई-रिक्शा में सवार होकर अबोहर से वापस अपने घर देर शाम को जा रहे थे। जब वे मलोट रोड हुंडई शोरूम के निकट से मुड़ने लगे तो मलोट की ओर से आ रही एक तेजगति कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। देर रात हुई जीजा की मौत यह टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों जीजा साले की टांगें बुरी तरह कुचल गई। लोगो ने इसकी सूचना नर सेवा नारायण सेवा समिति को दी। जिस पर मोनू ग्रोवर व अन्य सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को ऐम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया। जिस पर परिजन उन्हें श्रीगंगानगर ले गए। जहां बीती रात आकाश की मौत हो गई। अबोहर के मलोट रोड़ पर कल देर रात एक तेजगति कार ने ई-रिक्शा में जा रहे जीजा साले को टक्कर मार दी। जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से संस्था ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां से उन्हें तुरंत रेफर कर दिया गया। लेकिन श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान जीजा की मौत हो गई। इधर आज सुबह पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए परिजनों के बयान दर्ज किए। कार ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर जानकारी के अनुसार मलोट बाइपास निवासी करीब 35 वर्षीय आकाश पुत्र सुरेश कुमार और उसका साला कृष्ण पुत्र सुनील कुमार आयु करीब 16 साल ई-रिक्शा में सवार होकर अबोहर से वापस अपने घर देर शाम को जा रहे थे। जब वे मलोट रोड हुंडई शोरूम के निकट से मुड़ने लगे तो मलोट की ओर से आ रही एक तेजगति कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। देर रात हुई जीजा की मौत यह टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों जीजा साले की टांगें बुरी तरह कुचल गई। लोगो ने इसकी सूचना नर सेवा नारायण सेवा समिति को दी। जिस पर मोनू ग्रोवर व अन्य सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को ऐम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें इलाज के लिए रेफर कर दिया। जिस पर परिजन उन्हें श्रीगंगानगर ले गए। जहां बीती रात आकाश की मौत हो गई। पंजाब | दैनिक भास्कर
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5 मार्च से स्कीम जारी, निगम में 43 हजार कनेक्शन हुए रेगुलर भास्कर न्यूज | बठिंडा पानी सीवरेज के अवैध कनेक्शनों को रेगुलर करवाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के प्रति इलाका निवासी विशेष उत्साह दिखा रहे हैं। सीवर हो या पानी का कनेक्शन को रेगुलर करवाने में हजारों रुपए का खर्च आने की वजह से ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते जबकि अब स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लाई गई ओटीएस स्कूल के तहत महज 400 रुपए में सीवर और पानी दोनों कनेक्शन रेगुलर होने की सुविधा से लोगों को भरपूर फायदा हो रहा है। इस स्कीम के तहत 125 गज से 500 गज से अधिक की यूनिट्स (प्रॉपर्टी) बेहद कम रेट पर अपने कनेक्शन रेगुलर करवा रही हैं। इसके साथ ही लोगों को लंबे समय से बकाया पानी व सीवर के बिल भी बिना ब्याज व पैनल्टी के 5 जून 2024 तक जमा करवाए जा सकेंगे। ये पालिसी डिफाल्टर्स व लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे बिल धारकों को बड़ी राहत साबित हो रही है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 5 मार्च को निकाली गई, शुरुआत में भले ही जानकारी के अभाव में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जबकि मई महीने में सीवर-पानी कनेक्शन को रेगुलर करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके लोग पहुंच रहे हैं। निगम के पास अब 43 हजार कनेक्शन हो गए हैं। लोगों में ओटीएस 31 मई तक के भ्रम में इस महीने के आखिरी सप्ताह में नगर निगम की पानी-सीवर ब्रांच में लोगों की भीड़ लगी है हालांकि आखिरी तारीख 5 जून तक कनेक्शन रेगुलर करवाए जा सकते हैं। हालांकि नगर निगम में 29 मई तक लगभग 2 हजार लोगों ने सीवर-पानी को रेगुलर करवाने के लिए फार्म भरे हैं। कनेक्शन रेगुलर करवाने वालों में ज्यादातर लाइनपार इलाके के निवासी हैं, वहीं कुछेक हिस्सा किला मुबारक के बैकसाइड, पूजावाला मोहल्ला और बस स्टैंड के बैकसाइड वाले इलाके से हैं। कनेक्शन रेगुलर करवाने में फायदेमंद है ओटीएस : राहुल शहर के नए बसे इलाकों के अलावा पुराने शहर में भी चल रहे अवैध कनेक्शन को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी बेहद उपयोगी साबित हो रही है, लोग कनेक्शन रेगुलर करवाने में रुचि दिखा रहे हैं। हरेक इलाका निवासी को इसका फायदा लेना चाहिए। – राहुल, कमिश्नर नगर निगम बठिंडा इस तरह फिक्स किए गए हैं चार्जेस : 125 गज रिहायशी मकान – 400 रुपए , 125 से 250 गज रिहायशी मकान – 1000 रुपए, 250 गज से ऊपर रिहायशी मकान – 2000 रुपए, 250 गज तक के कमर्शियल व इंस्टीट्यूट – 2000 रुपए, 250 गज से ऊपर के कॉमर्शियल व इंस्टीट्यूट – 4000 रुपए
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ट्रांसजेंडर्स के हकों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट:पंजाब पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट; कहा- पुलिस स्टेशनों में अलग शौचालय या लॉकअप उपलब्ध नहीं पंजाब के पुलिस स्टेशनों व जेलों में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से शौचालय व लॉकअप की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसे लेकर पंजाब सरकार को नोटिस भी भेजा गया। जिसके जवाब में पंजाब पुलिस का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल, वकील सनप्रीत सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमें सनप्रीत ने कहा था कि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में पहचाना जाता है। NALSA बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए जेलों के अंदर अलग सेल, वार्ड, बैरक और शौचालय बनाए जाने चाहिए। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अलग-अलग लॉकअप भी बनाए जाने चाहिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने की। सुनवाई के बाद अगली तारीख 27 सितंबर निर्धारित की गई है। पंजाब में उपलब्ध नहीं सुविधाएं पंजाब पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपना हलफनामा प्रस्तुत किया है। जिसमें कहा गया कि जिला पुलिस स्टेशनों में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग लॉकअप का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे कोई अलग शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। जब किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस स्टेशन या हवालात में ले जाया जाता है तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान या तो मेडिकल जांच के माध्यम से या फॉर्म में ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ प्रमाण आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि के सत्यापन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। जेलों अंदर ट्रांसजेंडर्स के साथ होती है यौन हिंसा याचिका में जेलों में ट्रांसजेंडर्स कैदियों के साथ यौन हिंसा का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जेलों में बंद पुरुष कैदियों द्वारा ट्रांसजेंडर्स के साथ दुर्व्यवहार का एक बड़ा खतरा होता है। याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और भारत सरकार से जवाब मांगा था।