पंजाब के अबोहर में घरेलू झगडे के चलते अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भाई को सिटी-2 थाना पुलिस ने काबू कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एसएसपी डा. प्रज्ञा जैन ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में मृतक पंकज पाल की पत्नी कंवलजीत कौर निवासी मैट्रो कालोनी गली नंबर 4 ने बताया कि उसका पति बठिंडा मे बागवानी विभाग में नौकरी करता था, जबकि उसका जेठ सुरेंद्रपाल मलेरकोटला में ऐयरटेल दफतर में कार्यरत है। उनके घर पर ऊपर-नीचे दो अलग पोर्सन बने हुए हैं। कल उसका जेठ सुरेंद्रपाल ऊपरी पोर्सन से नीचे उनके मकान में आया और उसके पति से लड़ाई करते हुए उसके पति की छाती में पेंचकस मारकर घायल कर दिया जिससे उसके पति की मौत हो गई। इधर पुलिस ने सुरेंद्र पाल पुत्र धर्मपाल को काबू कर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के अबोहर में घरेलू झगडे के चलते अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भाई को सिटी-2 थाना पुलिस ने काबू कर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। एसएसपी डा. प्रज्ञा जैन ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में मृतक पंकज पाल की पत्नी कंवलजीत कौर निवासी मैट्रो कालोनी गली नंबर 4 ने बताया कि उसका पति बठिंडा मे बागवानी विभाग में नौकरी करता था, जबकि उसका जेठ सुरेंद्रपाल मलेरकोटला में ऐयरटेल दफतर में कार्यरत है। उनके घर पर ऊपर-नीचे दो अलग पोर्सन बने हुए हैं। कल उसका जेठ सुरेंद्रपाल ऊपरी पोर्सन से नीचे उनके मकान में आया और उसके पति से लड़ाई करते हुए उसके पति की छाती में पेंचकस मारकर घायल कर दिया जिससे उसके पति की मौत हो गई। इधर पुलिस ने सुरेंद्र पाल पुत्र धर्मपाल को काबू कर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि जुलाई माह में पंजाब के नयागांव में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार लड़की के रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध निकाह किया था। इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा है। वकील ने दलील दी कि संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं से संपर्क करने और लड़की के रिश्तेदारों द्वारा उन्हें दी जा रही धमकी के बारे में पूछताछ करने के लिए पहले ही प्रयास किए थे।
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अदालत की तरफ से यह टिप्पणी की गई
अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत हाेता है कि पूरी कार्यवाही गलत इरादों से प्रेरित है और विवाह की आड़ में न्यायालय को मूर्ख बनाया जा रहा है । इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है।
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हिमाचल पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला धनोटू पुलिस थाना में रात दर्ज किया गया। दोपहर तक कुल पांच केस नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए। इनमें धनोटू, ढली, हमीरपुर सदर, अंब और नूरपूर थाना में केस दर्ज किए गए। धनोटू पुलिस के अनुसार रात 1:45 बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राकेश कुमार ने संजय कुमार को अपनी जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड (नदी) का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार ने राकेश की पिटाई कर दी। रात करीब 1:15 बजे राकेश कुमार शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने रात में ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की। ढली में लकड़ी के स्लिपर ले जाते हुए गाड़ी पकड़ी
नए कानून के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। SHO त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने तड़के सुबह अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा। सुबह पौने सात बजे के करीब ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पुराने कानून के तहत इसमें आईपीसी की 379 लगनी थी।