अब्दुल्ला आजम मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई:फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनाने का मामला, आजम खान के बेटे ने दाखिल की है अपील

अब्दुल्ला आजम मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई:फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनाने का मामला, आजम खान के बेटे ने दाखिल की है अपील

सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता व रामपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। अब अब्दुल्ला आजम के वकीलों की ओर से उसका जवाब दाखिल होगा। फिर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करेंगे। यह मामला फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाने का है। आजम खान को लेकर यह मामला सर्वाधिक चर्चा में रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की बेंच कर रही है। अब्दुल्ला आजम खान की याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत सीजेएम विशेष अदालत ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी थी। फैसला सुरक्षित हुआ था फिर टाला गया
इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था लेकिन शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया। याची की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी। गलत जन्म तिथि पर फ़र्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आज़म खान ने ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था। धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में दर्ज हुआ था मुकदमा ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आज़म ने याचिका में चुनौती दी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फ़र्ज़ी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में अलग जानकारी इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग है। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था। इसमें अब्दुल्ला की जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990 बताई गई है जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक जनवरी 1993 है। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता व रामपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। अब अब्दुल्ला आजम के वकीलों की ओर से उसका जवाब दाखिल होगा। फिर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करेंगे। यह मामला फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाने का है। आजम खान को लेकर यह मामला सर्वाधिक चर्चा में रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की बेंच कर रही है। अब्दुल्ला आजम खान की याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत सीजेएम विशेष अदालत ने पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत रखने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी थी। फैसला सुरक्षित हुआ था फिर टाला गया
इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था लेकिन शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया। याची की शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी। गलत जन्म तिथि पर फ़र्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में अब्दुल्ला आज़म खान ने ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कुछ वीडियो क्लिप, शादी के कार्ड आदि दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया था। धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में दर्ज हुआ था मुकदमा ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को अब्दुल्ला आज़म ने याचिका में चुनौती दी है। पूर्व में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फ़र्ज़ी पासपोर्ट मामले में 30 जुलाई 2019 को अब्दुल्ला के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में अलग जानकारी इस मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब्दुल्ला पर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी अलग-अलग है। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला को 10 जनवरी 2018 को पासपोर्ट संख्या जेड-4307442 जारी हुआ था। इसमें अब्दुल्ला की जन्म की तारीख 30 सितंबर 1990 बताई गई है जबकि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक जनवरी 1993 है।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर