अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- ‘समाज को जाएगा गलत संदेश’

अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- ‘समाज को जाएगा गलत संदेश’

<p><strong>Amar Mani Tripathi Bail Plea Rejected:</strong> अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. बस्ती की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अमरमणि की अर्जी खारिज करते हुए उनके लंबे आपराधिक इतिहास का हवाला दिया. जस्टिस प्रमोद कुमार ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.&nbsp;</p> <p><strong>Amar Mani Tripathi Bail Plea Rejected:</strong> अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. बस्ती की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अमरमणि की अर्जी खारिज करते हुए उनके लंबे आपराधिक इतिहास का हवाला दिया. जस्टिस प्रमोद कुमार ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है.&nbsp;</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गुजरात: इंटरव्यू के लिए जुटी बेरोजगारों की फौज! रेलिंग टूटने से गिरे युवक, कांग्रेस बोली- ‘देश का सबसे बड़ा कैंसर…’